Monday 30 April 2018

How To Resolve Consumer Complaint Against Insurance Company

Insurance is a protection of financial and asset loss. Every people in the world want to secure their future with Insurance companies. They choose the best insurance plan for future protection of their things, family, and life. Many Insurance companies providing this facility to customers and promise to take the liability of losses. Most of the time few companies unable to fulfill their promises at the time. When a consumer asks for the claim then they reject and use the false statement to protect themselves. These companies just want to earn more from consumer pocket. If you face such problem and become a victim of consumer company then file a complaint against Insurance company to resolve your consumer complaints quickly.    


How you can file a complaint


You are facing a problem with Insurance company then you need to approach IRDA where you can get all information about Insurance companies and you can also find an email Id for the company. Using these email ids you can contact the company to inform your dispute to the head of the department and hopefully, your grievance will resolve as soon as possible.

In case if it is not resolved within 15 days or if you are unsatisfied with their resolution you can:
Approach the Grievance Redressal Cell of the Consumer Affairs Department of IRDAI:
Call Toll-Free Number 155255 (or) 1800 4254 732 or
Send an e-mail to complaints@irda.gov.in
Make use of IRDAI's online portal - Integrated Grievance Management System (IGMS):
Register and monitor your complaint at igms.irda.gov.in


You can also choose online consumer complaint forum like Voxya to resolve your consumer grievance against the Insurance company. 

Friday 27 April 2018

Information To File Consumer Complaint In Odisha Consumer Court

अधिकांश लोगों को लगता है उपभोक्ता अदालत (consumer court) तरफ मदद के लिए रुख करना बहुत सी परेशानियों को आमंत्रित करना है | यदि आपको भी यही लगता है तो लेख आपके लिए काफी सही और महत्वपूर्ण है | यहां आपको साधारण चीजों के बारे में कुछ बुनियादी जानकारियां मिलेंगी जिनकी मदद से आप बिना किसी झंझट के कंज्यूमर कोर्ट (consumer court) में शिकायत (complaint) दर्ज करा सकते हैं ।  पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात आप एक शिकायत दर्ज करने से पहले पता होना चाहिए एक ग्राहक के रूप में आपके अपने अधिकार है । उपभोक्ता अधिकारों (consumer rights) को समझना आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा और आप जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनसे लड़ने में आपकी सहायता करेगा | दूसरी और हम आपको बताने जा रहे है की किस तरह से आप अपनी शिकायत सरल तरीके से और बिना परेशानी के दर्ज कर सकते है |  अगर आप  ओडिशा (उड़ीसा(Odisha)) से है और आप ओडिशा (उड़ीसा) उपभोक्ता अदालत (Odisha consumer court) में मामला दायर करना चाहते है तो ये आपके शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को काफी आसान कर सकता है | सरकार ने शिकयत दर्ज काने की प्रक्रिया को काफी आसान कर दिया है और यह भी सुनिश्चित किया है कि सामान्य ग्राहकों का उपभोक्ता फोरम (consumer forum) की तरफ रुख करना काफी आसान हो और उनकी समस्या का उचित समाधान भी मिले | शुरू में इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाया करता था. सही बंदोबस्ती प्राप्त करने के लिए ग्राहकों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा । हालांकि, उंनत प्रौद्योगिकी (latest technology) के साथ, चीजें बहुत आसान हो गयी हैं ।

आपकी सहायता के लिए उपभोक्ता मंच:

यदि आप आज ऑनलाइन (online) देखो, तुम उपभोक्ता मंचों (consumer forums) के विभिंन प्रकार के मिल जाएगा । वे मुख्य रूप से ग्राहकों को तुरन्त मदद करने के लिए गठित किये गए। जब आप इन साइटों पर जाकर, आप उपभोक्ता अदालतों (consumer courts) और उनके उद्देश्यों पर पूरी जानकारी हासिल कर सकते है। कुछ ऑनलाइन उपभोक्ता फोरम (online consumer forum) आपको शिकायत ऑनलाइन रजिस्टर (register complaint online) करने के लिए अनुमति देता है जहां पर आप अपनी शिकयत (complaint) को उपभोक्ता फोरम (consumer forum) के माध्यम से कंपनी तक पंहुचा सकते है। दूसरी ओर, आप चैट पर विशेषज्ञों की सलाह भी ले सकते है जो आपकी मदद कर सकते है | जहां पर आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सकती है । जब आप एक उपभोक्ता अदालत के लिए एक शिकायत दर्ज की तलाश कर रहे हैं, आप के सामने तीन मुख्य विकल्प मिल जाएगा । इनमें राष्ट्रीय स्तर (National Level), राज्य स्तर  (State Level)और जिला स्तरीय उपभोक्ता अदालतें (Ditrict Consumer Courts)हैं. विभिंन अदालतों के विभिंन कार्यों और उद्देश्यों है । इसलिए, यह महत्वपूर्ण है के लिए आप इन कार्यों को समझने के लिए और सही विकल्प का चयन करें ।

समझना जरूरी है किस अदालत (court) से सलाह ले:

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया है, विभिंन अदालतों (courts) में अलग तरह का कार्य किया जाता है । यदि आप मामला एक करोड़ से अधिक राशि से अधिक है तो इसका निपटारा राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत (National Consumer Court) से सलाह लेनी चाहिए । यदि एक करोड़ से कम राशि के लिए लेकिन बीस लाख से अधिक की धनराशि  तो राज्य स्तरीय अदालतों (State Level Courts)से सलाह लेनी चाहिए । जिन मामलों में बीस लाख से कम राशि शामिल है, उन्हें जिला स्तरीय अदालतों (District Level Courts) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए । उपभोक्ता अदालत (consumer court) में शिकायत (complaint) दर्ज कराने की प्रक्रिया को भी काफी सरल होती है । यह इतना आसान है कि आप एक सादे कागज पर एक शिकायत (complaint) लिख कर भी फाइल कर सकते हैं । जिसमे आप अपनी शिकयत से सम्बंधित चीजों का विवरण जरूर दे जैसी कि तारीख, राशि, उत्पाद (product) क्या है, क्या शिकयत (complaint) है आपको, निवारण के लिए उपभोक्ता फोरम (consumer forum) से क्या चाहते है, आपके मुख्य दस्तावेज क्या है, और आपके पास किस तरह के साक्ष्य है | आपको बिल, चालान, वारंटी कार्ड या गारंटी कार्ड आदि जैसे आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करने चाहिए । यह आपके मामले को मजबूत बनाने के लिए और आपकी समस्या को सही उपाय और सही मुआवजा दिलाने में आपकी मदद करेगा ।

Thursday 19 April 2018

Voxya ऑनलाइन कंस्यूमर कंप्लेंट फोरम ने कई उपभोक्ताओं का दिल जीता और कई कंपनी से दोस्ती की | (Voxya Online Consumer Complaint Forum Wins Consumer Heart and friendship with Companies )

जी हाँ, Voxya ऑनलाइन कंस्यूमर कंप्लेंट फोरम (online consumer complaint forum) आप लोगो के बीच में काफी तेज़ी से फेल रहा है जहा पर सभी उपभोक्ता जो कि किसी भी वजह से कंपनी कि धोखाधड़ी से परेशान है वो यही चाहते है कि उनकी भी समस्या का समाधान भी Voxya ऑनलाइन कंस्यूमर कंप्लेंट फोरम (online consumer complaint forum) ही करे | हमने कई उभोक्ताओ (consumers) कि समस्याओं को सुना है उसका समाधान भी किया है और इस तरह से उपभोक्ताओं को Voxya ऑनलाइन कंस्यूमर फोरम (online consumer forum) पर हो गया है जिस तरह वो भारोशा जिस तरह से वर्षो से बाजार में उपस्थित कंपनी के प्रति है | अब उपभोक्ताओं को लगने लगा है कि उपभोक्ता फोरम (consumer forum) के साथ साथ एक इसी प्लेटफार्म भी ऑनलाइन है जो उपभोक्ताओं की कंपनी के खिलाफ शिकायतों को मैत्रीपूर्वक समस्या समाधान दिलाने में पूर्ण रूप से सक्षम है|  इस भरोसे के साथ कई उपभोक्ताओं ने अपनी शिकयतों को Voxya पर दर्ज की और अपनी उपभोक्ता शिकायतों का निवरण किया | अभी भी उपभोक्तओ काफी समस्याएं हमारी Voxya ऑनलाइन कंस्यूमर कंप्लेंट वेबसाइट पर दर्ज और हम साथ ही साथ हमारी टीम उपभोक्ता समस्या का निवरण करने के लिए निरंतर लगे हुए है |  

अगर कपंनियों की बात करे यहाँ पर कई तरह की कंपनी हमने पायी जो जिसमे से कुछ ऐसी की उन्हने उपभोक्ताओं को सामान बेचने से और उनसे लाभ कमाने से मतलब है | ये कंपनी उपभोक्ता शिकयतों (consumer complaints) की नजर अंदाज करती हुई पायी गयी है जिन्हे सिर्फ आज की कमाई से मतलब रहता है और भविष्य की विषय में उनका ऐसी कोई भी योजना नहीं रहती की और अपनी कंपनी को ब्रांड के रूप में उपभोक्ताओं के सामने रख पाएंगे | उनका पूरा ध्यान कमाने पर रहता  और इसतरह की कमी कभी कभी काले धन का भी रूप ले लेती है | 

वही कई एक भी कंपनियां ऐसी भी है जो अपने उपभोक्ताओं (consumers), अपने उत्पाद और अपने सेवाओं को लेके काफी सजग है | जो की ये चाहती है एक बार कस्टमर (customer) आये तो बार बार आता रहे | इसलिए ये कंपनियां उपभोक्ताओं पूर्ण रूप से अच्छे उत्पाद के साथ साथ कस्टमर सपोर्ट या भी उपभोक्ता शिकायत जैसी चीजों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करते है और अपनी कंपनी को और प्रोडक्ट को उपभोक्ता के सामने ब्रांड के रूप में रखते है| इसी तरह की बहुत से कंपनियों ने Voxya ऑनलाइन कंप्लेंट फोरम पर आयी और उपभोक्ता शिकयतों (consumer complaints) को निवारण (redressal) करने के लिए अग्रसर रही | जिसके चलते Voxya ऑनलाइन कंस्यूमर कंप्लेंट फोरम (online consumer complaint forum) पर उपभोक्ताओं का विश्वास काफी मजबूत हुआ और साथ ही साथ कंपनी ने उपभोक्ताओं के साथ अपने संबंधो को भी मजबूत किया |


इस तरह Voxya ऑनलाइन कंस्यूमर कंप्लेंट फोरम (online consumer complaint forum) ने उपभोक्ताओं के दिलो अपनी जगह बनाई और कंपनियों से दोस्ती भी| जहाँ पर Voxya के साथ साथ कंपनियों ने भी उपभोक्ताओं (consumers) की समस्याओ का निवारण किया |

Wednesday 18 April 2018

File a complaint in Bangalore Consumer Forum - Consumer Court

Bangalore is the capital of Karnataka state and the latest name of this city is Bengaluru. This city has more than 10 million population and the like of Bangalore city running very fast in development. They become modern and aware of all latest technologies which trending with the market. There are almost consumers who adopt online shopping to purchase goods or products as per their need. National as local companies also become smart and provide options to their customers to buy products or services online. There are many companies who serving their best services or products online. But still, consumers facing problems like defective product delivery, wrong product delivery, late delivery, poor quality products, charged extra or deduct extra from the account, misleading with fake advertisement etc. In this situation, the consumer becomes frustrated with the company and want to raise consumer complaints against the company.  Maybe this is the good choice for them when the consumer tries all options like emails or calls to tell their problem to company and company continuously ignoring them then it becomes the best option to file a complaint in consumer court. 


If you feel you are also a victim or online fraud then you can also file a complaint in consumer court. If your loss or damage file case is below 20 Lakhs then you can file a complaint in Bangalore District Consumer Disputes Redressal Forum. If your loss or damage file case is between 20 Lakhs to 1 crore then you file your case in Karnataka State Consumer Disputes Redressal Commission - KSCDRC. 


Address of Bangalore Consumer Forum  is 

Bangalore Urban District Consumer Court and Consumer Forum
Cauvery Bhavan 
8th Floor Bwssb Wing Kempe Gawda Road 
Bangalore 560009


Bangalore Rural and Urban-1-Additional District Consumer Court and Consumer Forum
BMTC, TTMC Building, 
1st Floor, B-Block, Shanthinagar, K. H. Road, 
Bangalore 560027
Phone Number: 080-22104470 


If you want to choose an online platform to file a complaint then search on google for best online consumer complaints forum website like Voxya and file your complaint to resolve quickly with an optimal solution. It helps consumers to get a replacement of product or loss, refund or return quickly.  

Friday 13 April 2018

How to file a complaint in Consumer Court in Hindi - Full Infomation

consumer complaint forum India Online Voxya
दुनिया में सभी लोग हरदिन कुछ न कुछ अपनी जरूरत के अनुसार या फिर अपनी प्रसंद का सामान खरीदते है|  फिर चाहे वह सामान बाजार से ख़रीदे या फिर इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन वेबसाइट (Online Website) से खरीदे| जैसे ही हम कोई सामान खरीदते है तो ग्राहक यानिकि कंस्यूमर बन जाते है |  कंस्यूमर संरक्ष्रण अधिनियम 1986 (Consumer Protection Act 1986)के अनुसार कंस्यूमर फोरम में केवल कंस्यूमर (consumer) ही शिकायत (complaint) कर सकता है | हम आपको इस ब्लॉग पोस्ट के जरिये ये बताएँगे की आप अगर कंस्यूमर (consumer) से सम्बंधित कोई शिकायत होती है तो आप कहा और कैसे कर सकते है |

कंस्यूमर फोरम (Consumer Forum) क्या होता है | 

कंस्यूमर फोरम (consumer forum) एक सरकारी संस्था होती है जहा पर सेवक और विक्रेता (seller) के खिलाफ आप शिकयत (complaint) कर सकते है | इन्हे कंस्यूमर कोर्ट (consumer court) भी कहा जाता है | जोकि अधिनियम के तहत जिले, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता को आने वाली शिकायतों को दूर करते है और दोषियों पर कार्यवाही करते है | जब भी आप कोई चीज खरीदते है तो अक्सर कंपनी के मालिक, विक्रेता, और सेवा प्रदान करने वाला अपने फायदे के लिए आपको धोखा दे सकते है | 
कंस्यूमर फोरम मिनिस्ट्री ऑफ़ कंस्यूमर अफेयर्स फ़ूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत आता है | इस मिनिस्ट्री के अनुसार वर्ष 2016 करीब 90 हजार कंस्यूमर्स ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी जिसमे की 92 % उपभोक्ता शिकायतों (consumer complaints) का समाधान जिला उपभोक्ता फोरम (District Consumer Forum) के अंदर हो गया था | 

किसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है | 

आप अपनी शिकयत दुकानदार, कंपनी, डीलर या फिर सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ शिकायत कर सकते है | 


कौन शिकायत कर सकता है 
  • पीड़ित उपभोक्ता 
  • कोई भी फर्म चाहे रजिस्टर्ड हो या न हो 
  • कॉर्पोरेटिव सोसाइटी या कुछ लोगो का समूह 
  • राज्य या केंद्र सरकारे
  • कंस्यूमर की मौत हो जाने की स्थिति में उसका क़ानूनी वारिश

कौन होना चाहिए शिकायत में |

  • शिकायत में शिकायतकर्ता और विपक्ष का नाम और पता होना चाहिए |
  • शिकायत में आरोपों को सिद्ध करने वाले दस्तावेजों को लगाना जरुरी होता है |
  • इसके लिए किसी वकील की आवश्यकता होती है सिर्फ शिकायत पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्ष्र होना जरूरी है | 
  • कोर्ट से आप क्या चाहते है  इस के विषय में जरूर बताये |

कहां दर्ज कराये शिकायत |

  • 20 लाख रूपये से कम है तो District Consumer Forum  में शिकयत कर सकते है |
  • 20 लाख और  करोड़ रूपये के बीच में है तो शिकायत state commision में होंगी |
  • अगर शिकयत १ करोड़ राशि से अधिक है तो शिकायत National Commision में होंगी |
कितनी फीस आती है शिकायत दर्ज करने में |
  • एक लाख रूपये तक के मामले के लिए 100 रूपये |
  • 1 लाख रूपये से 5  लाख रूपये के लिए 200 रूपये |
  • 10 लाख रूपये के मामले के  लिए 400 रूपये |
  • 20 लाख रूपये के मामले के लिए  500 रूपये |
  • 50  लाख रूपये के मामले के लिए 2000 रूपये |
  • 1 करोड़ के  मामले के 4000 रूपये |

consumer complaint forum India Online Voxya
आप अपनी शिकायत Voxya ऑनलाइन कंस्यूमर फोरम (online consumer forum) के माध्यम से भी कर सकते है | Voxya ऑनलाइन कंस्यूमर शिकायत फोरम (online consumer complaint forum) करके कंपनी से ली गयी वस्तु का प्रतिस्थापन या फिर अपने रूपये वापस लेने के खुद की मदद कर सकते है | यह ऑनलाइन उपभोक्ता फोरम (online consumer forum) उपभोक्ता शिकयतों (consumer complaints) को कंपनी से मैत्रीपूर्वक उपभोक्ता की शिकायतों (complaint) को दूर करने में मदद करती है |

Monday 9 April 2018

कर्मचारी भी उपभोक्ता है और सको भी अधिकारों का लाभ है : उपभोक्ता फोरम (Employees Have Same Rights Like Consumers: Consumer Forum)

consumer complaint forum
मुंबई (MUMBAI): एक कर्मचारी भी उपभोक्ता है और जिस प्रकार उपभोक्ता को अधिकार प्रतप्त है उसकी प्रकार कर्मचारी को भी पूरा अधिकार है| यह आदेश दक्षिण मुंबई जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम (South Mumbai District Consumer Dispute Redressal Forum) ने दिया है ।

एक सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा दायर शिकायत (complaint) पर एक आदेश पारित करते हुए फोरम ने कहा है,  "कर्मचारी ऐसे उपभोक्ता हैं, जिनके पास संगठन से लाभ पाने का हर अधिकार है । अगर कर्मचारी नाखुश तो वह न्याय पाने के लिए उपभोक्ता मंच (consumer forum) पर अपनी याचिका दायर क्र सकता है |"

हसमुख पारेख, भविष्य निधि (Provident Fund) (पीएफ) विभाग के एक कर्मचारी ने उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज की थी कि सेवानिवृत्ति बाद के दिन या अधिकतम अगले दिन, उनके पीएफ और राशि भुगतान समय पर नहीं दिया गया ।

जिसमे उन्होंने भुगतान में 20 दिनों की देरी के लिए मुआवजे का भी दावा किया ।

पारेख जो 27, नवंबर, 2002 को सेवानिवृत्त हुए, वे 13,52,569 रुपए की पीएफ (PF) और विनिमय राशि 2,93,594  रुपए के लिए हकदार थे | 

हालांकि, इसके बचाव में पीएफ विभाग ने दलील दी कि एक कर्मचारी उपभोक्ता निवारण फोरम  (Consumer Redressal Forum) का रुख नहीं कर सकता । 


"अगर किसी कर्मचारी की कोई शिकयत है कर्मचारी भविष्य निधि तो उसे  भविष्य निधि आयुक्त (Provident Fund commissioner) से करनी चाहिए नाकि उपभोक्ता फोरम में ", भविष्य निधि (Provident Fund) डिपार्टमेंट ने अपने जवाब में दलील दी | 

हालांकि विभाग द्वारा किए गए सभी दावों को खारिज करते हुए उपभोक्ता फोरम (consumer forum) ने कहा कि इस मामले में नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के संबंध में नहीं बल्कि पीएफ के भुगतान में हुई देरी के लिए शिकयत (complaint) की गयी है जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act) के तहत आता है । 

उपभोक्ता फोरम (consumer forum) ने विभाग को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता (complainant) को पीएफ पर प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की ब्याज दर पर 20 दिन की अवधि की राशि दी जाये साथ ही 20,000 रूपये शिकायतकर्ता (complainant) की मानसिक व्यथा के लिए| 
  

कंटेंट सोर्स: ET.IT

Friday 6 April 2018

दुर्घटना में पति की हुई मौत महिला को 7.87 लाख रुपये मिले | (Consumer Court Order To Pay Rs.7.87 Lakhs Women)

consumer complaint India
ठाणे (Thane): 2009 में एक सड़क दुर्घटना में महिला के पति की मौत के लिए विधवा को 7.87 लाख रूपये बीमा कंपनी (Insurance company) को देना का आदेश उपभोक्ता अदालत (consumer court) ने दिया |   

ठाणे जिले के उपभोक्ता निवारण फोरम  (Thane District Consumer Dispute Redressal Forum) की अध्यक्ष स्नेहा म्हात्रे और सदस्य माधुरी विश्वरुपे ने कहा कि बीमा फर्म की सेवाओं में कमी के कारण बीमा कंपनी ने गलत कारणों का हवाला देते हुए दावेदार के दावे को खारिज कर दिया था, जिस वजह से दावेदार को मानसिक यातना से गुजरना पड़ा| 


दावेदारी कर रही अचला मरदे ने फोरम (Forum) को बताया कि उसका पति रुद्रनिवास मरदे पालघर जिले के बोइसर की एक कंपनी ने काम करते थे | 24, 2009, दिसंबर में वह मोटरसाइकिल से जा रहे थे | विपरीत दिशा आती हुई दूसरी मोटरसाइकिल से टक्क्र की वजह से आदमी को इस दुर्घटना में काफी गंभीर चोटें आयी थी और अगले दिन इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गयी | 


इस शख्स की मौत के बाद उसकी पत्नी ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (United India Insurance Company) के साथ 7.5 लाख रुपये का क्लेम दाखिल किया, क्योंकि उसके पति ने बीमा कंपनी से पॉलिसी ली थी । बीमा कंपनी ने उस शख्स की मेडिकल परीक्षा रिपोर्ट में दुर्घटना के समय एथिल एलकोहॉल का हवाला देते हुए दावे को खारिज कर दिया। 

महिला ने अपने दावे में कहा कि दुर्घटना के तुरंत बाद अस्पताल ले जाया गया था और इलाज के दौरान दावाओ से बहुत ही कम मात्रा में एथिल एलकोहॉल था जिसको बीमा कंपनी (Insurance Company) ने गलत तरीके से दर्शाया था | इसलिए इसका कोई भी निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि मृतक ने शराब का सेवन किया था |


इस तरह के मामलों के बारे में अन्य अदालतों के विभिन्न न्याधीश का हवाला देते हुए दावेदार के वकील ने कहा कि बीमा कंपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और नीति में अपवर्जन खंड का लाभ उठाना चाहती है, जो कि अनुचित थी।वहां बीमा कंपनी द्वारा सेवाओं में एक कमी के कारण कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति और महिला के दवा को नहीं स्वीकारा गया , महिला के वकील ने कहा ।दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम (Forum) ने पिछले महीने बीमा कंपनी को फरवरी 2011 में दावा दायर करने की तिथि से छह प्रतिशत ब्याज सहित 7, 87500 (राशि का दावा और पॉलिसी पर संचयी बोनस) के साथ-साथ भुगतान करने का निर्देश दिया । 

इसी दुर्घटना के संबंध में दावेदार का पक्ष लेते हुए और उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) को निपटारा करते हुए  महिला को 1 लाख रुपए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा क्लेम, 8,932 रूपये टू-व्हीलर की मरम्मत के शुल्क के रूप में, 20,000 रुपए मानसिक प्रताडन के लिए और 10,000 रुपए कानूनी खर्च के लिए महिला को ऐडा करने का आदेश दिया |

Monday 2 April 2018

कपूरथला कंज्यूमर फोरम ने कतर एयरवेज को 2.30 लाख रुपये रिफंड करने का आदेश दिया | (Kapurthala Consumer Forum Ordered To Qatar Aiways To Give Refund Of 2.30 Lakhs )

consumer court
कपूरथला (Kapurthala): कपूरथला जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम (Kapurthala district consumer disputes redressal forum) ने कतर एयरवेज को आदेश दिया है कि वे एक दंपति को 2.30 लाख रुपये का पूरा टूर और यात्रा व्यय वापस करें, जिसके लिए उन्हें पेरिस की यात्रा के लिए भुगतान किया गया था, ब्याज के साथ और 25,000 रुपये मुआवजे के रूप में और मुकदमेबाजी शुल्क भी देने का आदेश दिया  । कपूरथला जिला उपभोक्ता फोरम (Kapurthala district consumer forum) ने कहा कि एयरलाइन (Airlines) स्टाफ की लापरवाही के चलते 13 अक्टूबर 2016 की देर रात तक बोर्डिंग पास जारी न करने के लिए स्थापित किया गया जिसके चलते वे पहले से आरक्षित उड़ान (scheduled flight) को पकड़ने में नाकाम रहे । 

9 फरवरी को अपने आदेश में,फोरम अध्यक्ष करनैल सिंह और सदस्य रजीता सरीन कहा कि एयरलाइन (Airlines) की ओर से लापरवाही और कमी है कि उनके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं था कि आवेदक का वीजा जाली या फिर पूर्ण नहीं है, कंपनी अपने कर्मचारियों की गलत हरकतों के लिए  पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। 

जालंधर जिले (Jalandhar district’s) के अपपरा गांव के निवासी चमन लाल और उनकी पत्नी रमनदीप कौर ने एडवोकेट के सी मल्होत्रा के माध्यम से दायर अपनी शिकायत उपभोक्ता कोर्ट (complaint consumer court) में किया| जिसमे उन्होंने कहा कि अन्य यात्रा व्यवस्थाओं के साथ-साथ कतर एयरवेज (Qatar Airways) की "पुष्टि" करने और हवाई टिकट फगवाड़ा में स्थित साई ट्रेवल्स एक्सपर्ट्स से खरीद थे | जिसमे उन्होंने पेरिस  यात्रा के लिए 2.30 लाख रुपये की कुल राशि का भुगतान किया था । 

उंहोंने कहा कि वे 13 अक्टूबर, 2016 को 3.30 बजे उड़ान भरने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन जब वे आईजीआई हवाई अड्डे,दिल्ली पर पहुंच गए, तब पिछले आधी रात को संबंधित काउंटर पर एयरलाइन (Airlines) के कर्मचारियों ने बोर्डिंग पास जारी नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारियों ने बस उनके टिकट पर 'ऑफ लोड' का उल्लेख किया लेकिन कोई संतोषजनक कारण नहीं दिया. 

उपभोक्ता फोरम (consumer forum) के आदेश में उल्लेख किया गया है कि Sai Travel Experts ने अपने जवाब में स्वीकारा कि शिकायतकर्ताओं (Complainants) ने टूर पैकेज के साथ  "कंफर्म टिकट" खरीदा और 2.30 लाख रुपये का भुगतान कर दिया लेकिन कहा कि यह पता नहीं था कि एयरलाइन (Airlines) के कर्मचारियों ने बोर्डिंग पास देने से क्यों इनकार कर दिया शिकायतकर्ताओं (Complainants) को । 

कतर एयरवेज (Qatar Airways), इसके जवाब में कहा गया है कि यह एयरलाइन संपर्क अधिकारी (airline liaison officer (ALO)) की सलाह के आधार पर शिकायतकर्ताओं (Complainants) का बोर्डिंग पास को नकार दिया  गया था । 

कतर एयरवेज (Qatar Airways) के द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर तथ्य नहीं दिए गए कि आखिर किन वजह से उनको बोर्डिंग पास नहीं दिए गए और वह उपभोक्तावओं कि टिकट और डाक्यूमेंट्स को जाली होने का भी को सबूत नहीं दे पाए | 

उपभोक्ता अदालत ने 2.30 लाख रूपये 9% वार्षिक व्याज के साथ शिकायतकर्ता (Complainants) को वापस करने को क़तर  एयरवेज से कहा |छतिपूर्ति के लिए 20,000 और मानसिक प्रतारण के लिए 2,००० रूपये और क़ानूनी कार्यवाही में लगी राशि को भी क़तर एयरवेज को वापस करने को कहा |

अगर आपकी भी कोई शिकयत है तो अपनी शिकयत Voxya ऑनलाइन कंस्यूमर फोरम (online consumer forum) पर कर सकते है |