Friday 22 June 2018

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (Right to Information Act 2005) - RTI Act 2005 in Hindi Full Introduction

RIGHT TO INFOMATION

RTI के तहत सूचना लेने के महत्त्व 

1. ऐसी जानकारी जिसे संसद या विधानमंडल सदस्यों को देने से इंकार नहीं किया जा सकता, उसे किसी आम आदमी को देने से इंकार नहीं किया जा सकता | 

2. सिर्फ भरतीये नागरिक ही इस कानून का फायदा ले सकते है 

3. सरकारी महकमे में एक या ज्यादा अधिकारियो को पब्लिक इनफार्मेशन (Public Information) के रूप में अपॉइंट करना जरूरी है |

4. पब्लिक अपनी इनफार्मेशन (Information) किसी भी रूप में मांग सकती है | 

5. रेटेन्शन पीरियड तक की सूचना मांगी जा सकती है | 

6. RTI की फीस 10 रूपए है और BPL के लिए मुक्त  है |       

7. RTI की फीस कैश (cash), डिमांड ड्राफ्ट (Demand Draft), या फिर पोस्टल आर्डर (Postal Order) द्वारा दी जा सकती है | 

8. RTI के अंतर्गत मांगी गयी इनफार्मेशन (Information) के 30 दिन का निर्धारित टाइम दिया जाता है |

9. 30 दिन के बाद आपको बिना फीस के सारी इनफार्मेशन दी जानी है| 

10. RTI के दायरे में आने वाले इन सभी विभागों से आप इनफार्मेशन (Information) ले सकते है | जिनमे राष्ट्रपति (President), प्रधानमंत्री (Prime Minister),  राज्पाल और मुख्यमंत्री दफ्तर (Cheif Minister Office), संसद, विधानमंडल, सभी अदालते, तमाम सरकारी दफ्तर, सभी सरकारी बैंक (Government Banks),  सारे सरकारी अस्पताल (Government Hospital), पुलिस महकमा, सेना के तीनो अंग, पीएसयू, सरकारी बीमा कम्पनियाँ, सरकारी फ़ोन कंपनिया, सरकारी फ़ोन कंपनिया, सरकार से फंडिंग पाने वाले NGO, स्कूल और कॉलेज शामिल है |          

कौन सी  जानकारिया RTI के तहत नहीं ली जा सकती |

1. जिनके सार्वजानिक होने से देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा हो | 

2. दूसरे देश से भारत के जुड़े मामले की जानकारी |

3. थर्ड पार्टी यानि निजी संसथान से जुडी जानकारी |

RTI एप्लीकेशन कैसे लिखे ?

सूचना पाने के लिए कोई तय प्रोफोर्मा नहीं है | सादे कागज पर लिख कर या टाइप करा कर 10 रुपये की फीस के साथ अपनी एप्लीकेशन सम्बंधित अधिकारी के पास जमा कर सकते है | 

आवेदक को सूचना मांगने के लिए कोई वजह या पर्सनल ब्यौरा देने की जरुरत नहीं है | उसे सिर्फ अपना पता देना होगा| 

RTI के तहत इनफार्मेशन देना कब मन किया जा सकता है |

1. एप्लीकेशन किसी दूसरे सूचना अधिकारी या फिर पब्लिक अथॉरिटी के नाम पर हो |

2. आप सही तरह से फीस का भुगतान न कर पाए हो |

3. आप गरीबी रेखा से जुड़े सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी नहीं दे पाए हो |

4. सरकारी विभाग के संस्थानों का गलत इस्तेमाल होने की आशंका हो |

यदि कोई अधिकारी आपको सूचना देने से माना करता है या फिर जानबूझ कर जानकारी देने में देर करता है या तथ्य छुपाने की कोशिश करता है | तो आप उसके लिए अपील कर सकते है | ऐसा करने वाले पर प्रतिदिन कर अनुसार 250 रूपए का जुर्माना लगाया जा सकता है |

RTI की मुख्य धाराएं

धारा 6(1) - RTI लिखने के धारा 

धारा 6(3) - आवेदन गलत विभाग में चला गया है तो सही विभाग में भेजने में धारा| जिसमे 5 दिन के  अंदर सही विभाग को आवेदन भेज दिया जायेगा |

धारा 7(5) - BPL धारको को आवेदन के लिए शुल्क नहीं देना होता है |

धारा 7(6) - आरटीआई (RTI) का जवाब 30 दिन में नहीं आता है तो सूचना निशुल्क दी जाएगी |

धारा 8 - वो सूचना नहीं दी जाएगी जिससे देश की सुरक्षा में खतरा हो |  

धारा 18 - कोई अधिकारी जवाब नहीं देता तो उसकी शिकयत (complaint) सूचना अधिकारी को दी जाये |

धारा 19 (1) - RTI का जवाब ३० दिन में नहीं आता तो आप प्रथम अपील अधिकारी को कर सकते है |

धारा 19 (3) - प्रथम अपील का भी जवाब नहीं आता तो आप इस धारा की मदद से आप दूसरी अपील 90 दिन के अंदर कर सकते है | 


RTI की ऑनलाइन वेबसाइट जहां पर आप इनफार्मेशन प्राप्त कर सकते है - https://rtionline.gov.in/



RTI ऑनलाइन फॉर्म



Payment Mode RTI की फीस की लिए | 


अगर आपकी कोई शिकायत हो तो अपनी शिकयत (complaint) Voxya शिकायत फोरम (complaint forum) पर भी दर्ज कर सकते है |

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