दुनिया में सभी लोग हरदिन कुछ न कुछ अपनी जरूरत के अनुसार या फिर अपनी प्रसंद का सामान खरीदते है| फिर चाहे वह सामान बाजार से ख़रीदे या फिर इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन वेबसाइट (Online Website) से खरीदे| जैसे ही हम कोई सामान खरीदते है तो ग्राहक यानिकि कंस्यूमर बन जाते है | कंस्यूमर संरक्ष्रण अधिनियम 1986 (Consumer Protection Act 1986)के अनुसार कंस्यूमर फोरम में केवल कंस्यूमर (consumer) ही शिकायत (complaint) कर सकता है | हम आपको इस ब्लॉग पोस्ट के जरिये ये बताएँगे की आप अगर कंस्यूमर (consumer) से सम्बंधित कोई शिकायत होती है तो आप कहा और कैसे कर सकते है |
कंस्यूमर फोरम (Consumer Forum) क्या होता है |
कंस्यूमर फोरम (consumer forum) एक सरकारी संस्था होती है जहा पर सेवक और विक्रेता (seller) के खिलाफ आप शिकयत (complaint) कर सकते है | इन्हे कंस्यूमर कोर्ट (consumer court) भी कहा जाता है | जोकि अधिनियम के तहत जिले, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता को आने वाली शिकायतों को दूर करते है और दोषियों पर कार्यवाही करते है | जब भी आप कोई चीज खरीदते है तो अक्सर कंपनी के मालिक, विक्रेता, और सेवा प्रदान करने वाला अपने फायदे के लिए आपको धोखा दे सकते है |
कंस्यूमर फोरम मिनिस्ट्री ऑफ़ कंस्यूमर अफेयर्स फ़ूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत आता है | इस मिनिस्ट्री के अनुसार वर्ष 2016 करीब 90 हजार कंस्यूमर्स ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी जिसमे की 92 % उपभोक्ता शिकायतों (consumer complaints) का समाधान जिला उपभोक्ता फोरम (District Consumer Forum) के अंदर हो गया था |
किसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है |
आप अपनी शिकयत दुकानदार, कंपनी, डीलर या फिर सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ शिकायत कर सकते है |
कौन शिकायत कर सकता है
- पीड़ित उपभोक्ता
- कोई भी फर्म चाहे रजिस्टर्ड हो या न हो
- कॉर्पोरेटिव सोसाइटी या कुछ लोगो का समूह
- राज्य या केंद्र सरकारे
- कंस्यूमर की मौत हो जाने की स्थिति में उसका क़ानूनी वारिश
कौन होना चाहिए शिकायत में |
- शिकायत में शिकायतकर्ता और विपक्ष का नाम और पता होना चाहिए |
- शिकायत में आरोपों को सिद्ध करने वाले दस्तावेजों को लगाना जरुरी होता है |
- इसके लिए किसी वकील की आवश्यकता होती है सिर्फ शिकायत पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्ष्र होना जरूरी है |
- कोर्ट से आप क्या चाहते है इस के विषय में जरूर बताये |
कहां दर्ज कराये शिकायत |
- 20 लाख रूपये से कम है तो District Consumer Forum में शिकयत कर सकते है |
- 20 लाख और करोड़ रूपये के बीच में है तो शिकायत state commision में होंगी |
- अगर शिकयत १ करोड़ राशि से अधिक है तो शिकायत National Commision में होंगी |
कितनी फीस आती है शिकायत दर्ज करने में |
- एक लाख रूपये तक के मामले के लिए 100 रूपये |
- 1 लाख रूपये से 5 लाख रूपये के लिए 200 रूपये |
- 10 लाख रूपये के मामले के लिए 400 रूपये |
- 20 लाख रूपये के मामले के लिए 500 रूपये |
- 50 लाख रूपये के मामले के लिए 2000 रूपये |
- 1 करोड़ के मामले के 4000 रूपये |
आप अपनी शिकायत Voxya ऑनलाइन कंस्यूमर फोरम (online consumer forum) के माध्यम से भी कर सकते है | Voxya ऑनलाइन कंस्यूमर शिकायत फोरम (online consumer complaint forum) करके कंपनी से ली गयी वस्तु का प्रतिस्थापन या फिर अपने रूपये वापस लेने के खुद की मदद कर सकते है | यह ऑनलाइन उपभोक्ता फोरम (online consumer forum) उपभोक्ता शिकयतों (consumer complaints) को कंपनी से मैत्रीपूर्वक उपभोक्ता की शिकायतों (complaint) को दूर करने में मदद करती है |
Very nice information mam
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