Friday 20 October 2023

Ernakulam Consumer Forum Judgment: No Need for 24-Hour Hospitalization for Insurance Claims (एर्नाकुलम उपभोक्ता फोरम का फैसला: बीमा दावों के लिए 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं)

Health Insurance Complaints

एर्नाकुलम (Ernakulam):  District Consumer Disputes Redressal Commission  ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि Insurance Policy का लाभ उठाने के लिए 24 घंटे Hospital में भर्ती रहने की policy उपभोक्ता अधिकारों (consumer rights) का उल्लंघन है | 


पीठ में आयोग के अध्यक्ष डी.बी. बीनू और सदस्य वैकोम रामचंद्रन और आरएन श्रीविद्या ने बताया कि चिकित्सा क्षेत्र  आधुनिक तकनीकी प्रगति और रोबोटिक सर्जरी के समय में अस्पतालों में 24 घंटे काम करने की मांग करना उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन (violation of consumer rights) है |


Maradu के मूल निवासी जॉन मिल्टन की मां की बायीं आंख की Ernakulam के एक Private Hospital में Surgery हुई थी | बिना किसी अस्पताल में भर्ती किए सर्जरी की गई | बाद में, पॉलिसीधारक ने Surgery के लिए दावा मांगने के लिए Insurance company से संपर्क किया। हालाँकि, Insurance company ने उनके आवेदन को इस तर्क पर खारिज कर दिया क्योकि पॉलिसीधारक को 24 घंटे से अधिक समय तक hospital में भर्ती नहीं रहना पड़ा | इसके बाद ही मिल्टन ने उपभोक्ता फोरम (Consumer Forum) का दरवाजा खटखटाया | 


आयोग (Commission) के अनुसार, यदि उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती होने के साथ-साथ कम से कम समय में उपचार पूरा करने के लिए आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, तो पॉलिसीधारक चिकित्सा दावे के लिए योग्य है। आयोग (Commission) ने Insurance Regulatory and Development Authority (IRDAI) द्वारा प्रस्तुत एक परिपत्र पर भी विचार किया, जिसमें घोषणा की गई थी कि मायोपिया उपचार के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला एक निश्चित इंजेक्शन बीमा द्वारा कवर किया जाता है |


Consumer Forum ने यह भी पाया कि Insurance Company ने पॉलिसीधारक की शिकायत से अवगत होने के बावजूद एक समान दावे को मंजूरी दे दी थी |


इसके बाद Commission  ने Insurance Company को 30 दिनों के भीतर पॉलिसीधारक को 57,720 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया |


Consumer Complaint Forum


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Tuesday 17 October 2023

Ahmedabad Consumer Court imposes fine of Rs 1.10 lakh on D-Mart for selling expired products with misleading labels (अहमदाबाद उपभोक्ता न्यायालय ने भ्रामक लेबल के साथ एक्सपायर्ड उत्पाद बेचने के लिए डी-मार्ट पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया | )

Ahmedabad Consumer Court


Ahmedabad Consumer Court ने समाप्ति तिथि के बाद भी सामान बेचने पर Gandhinagar स्थित D-Mart पर 1.10  लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया गया | यह घटना तब सामने आई जब मॉल से खरीदे गए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर चिंतित एक सतर्क ग्राहक ने चौंकाने वाली खोज की | 


ग्राहक ने D-Mart से 64 रुपये का गुड़ (jaggery) खरीदा था, जिसके ऊपर दो अलग-अलग तारीख वाले स्टिकर पाए गए। लेबल पर जनवरी January 2022 और December की परस्पर विरोधी तारीखें प्रदर्शित हुईं, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता और प्रामाणिकता के बारे में संदेह पैदा हुआ | 


इस रहस्योद्घाटन के जवाब में, एक जागरूक नागरिक ने मामले को Ahmedabad Consumer Court में ले जाया, और आरोप लगाया कि D-Mart ने गलत लेबल के साथ गुड़ (jaggery) बेचकर सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया है, जिससे इसकी समाप्त स्थिति छिपी हुई है |


जैसे-जैसे उपभोक्ता अपनी किराने की जरूरतों के लिए मॉल की ओर रुख कर रहे हैं, ऐसी घटनाएं खुदरा उद्योग में खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के पालन को सुनिश्चित करने के महत्व की याद दिलाती हैं। फैसला इन मानकों को बनाए रखने और व्यवसायों को उनके उत्पादों के लिए जवाबदेह बनाने में उपभोक्ता संरक्षण (Consumer Protection) की भूमिका पर प्रकाश डालता है | 

consumer forum court in Ahmedabad



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Thursday 12 October 2023

Vellore consumer court issues arrest warrant for SBI RM and branch manager (वेल्लोर उपभोक्ता अदालत ने एसबीआई आरएम और शाखा प्रबंधक के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया)

Vellore Consumer Court


Vellore district consumer redressal forum ने बुधवार को व्यक्तिगत उपस्थिति में court के समन का पालन करने में विफलता के लिए SBI Vellore regional manager और branch manager के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है |


Gudiyattam taluk के Thandaparai गांव के अय्यासामी (65) ने 206 में SBI Semapalli branch में 121 ग्राम सोने के गहने गिरवी रखे और 1.97 लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया था | 


लेकिन जब उन्होंने डिफॉल्ट किया तो bank ने उन्हें जवाब देने का समय दिए बिना गिरवी रखे गहने नीलाम कर दिए | अय्यासामी ने Vellore Consumer Court का रुख किया, जिसने पीड़ित को 6.16 लाख रुपये दिए और बैंक को ऋण के रूप में लिए गए 1.97 लाख रुपये को घटाकर भुगतान करने का आदेश दिया | 


Bank को सेवा में कमी (deficiency in service) के लिए 50,000 रुपये और अदालती खर्च (court costs) के लिए 25,000 रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया | जब Bank जवाब देने में विफल रहा, तो अय्यासामी ने फिर से Consumer Court का रुख किया, जिसने संबंधित Branch Manager और Vellore Regional Manager को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया |


चूंकि दोनों उपस्थित होने में विफल रहे, मजिस्ट्रेट ए मीनाक्षीसुंदरम ने दोनों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया | 


Vellore Consumer Court


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Wednesday 11 October 2023

Hyderabad Consumer Forum Directed India Post To Pay Rs. 20,000 For Tampering With Parcel (हैदराबाद कंस्यूमर फोरम ने पार्सल से छेड़छाड़ करने के लिए इंडिया पोस्ट को 20,000 रु का भुगतान करने का निर्देश दिया |)

India Post Complaint


District Consumer Disputes Redressal Commission Hyderabad - III की पीठ ने श्री एम. राम गोपाल रेड्डी के नेतृत्व में, श्रीमती जे. श्यामला और श्री आर. नारायण रेड्डी के साथ, India Post के खिलाफ एक IPC Officer द्वारा दायर एक consumer complaint को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया |. Complaint में आरोप लगाया गया कि postal department ने शिकायतकर्ता द्वारा Hyderabad से Haridwar भेजे गए पार्सल और मूल्यवान सामग्री के साथ छेड़छाड़ की है | विशेष रूप से, शिकायतकर्ता ने कहा कि रुपये की 10 साड़ियाँ जो की  20,000/- रुपये कीमत की थी, पार्सल से  गायब हो गयी थी |


District Consumer Commission ने पाया कि वास्तव में India Post (विपक्षी पक्ष) की ओर से सेवा में कमी थी, जिसके कारण ये वस्तुएं गायब हुईं। परिणामस्वरूप, postal department को शिकायतकर्ता को 20,000 रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया और इसके साथ शिकायत की कानूनी लागत के रूप में 5,000/- रु.का भी भुगतान करना होगा | 


श्री वी.के. IPS Officer सिंह ने इंडिया पोस्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज (complaint against India Post) कराई | उन्होंने आरोप लगाया कि 7 जून, 2022 को उन्होंने श्री मोहम्मद रावूफ़ नामक व्यक्ति के माध्यम से जीपीओ, Hyderabad से India Post के माध्यम से चार पैकेट में लेख भेजे | Complaint के अनुसार, GPO स्टाफ ने उन Parcel को खोलने की सलाह दी जिन्हें शिकायतकर्ता ने पहले ही पैक कर दिया था। उन्होंने सामग्री को पुनर्व्यवस्थित किया, साड़ियों और चादरों को एक पैकेट में रखा और अन्य सामान जैसे शर्ट, पैंट, मेडिकल किताबें और प्लास्टिक के कंटेनर को अलग-अलग पैकेट में रखा था | Haridwar पहुंचने पर पता चला कि उनके पास 20 ,000 रुपये की 10 साड़ियां गायब हो गयी थी , हालांकि अन्य सामान बरकरार थे |


आगे आरोप लगाया गया कि Hyderabad में पैकिंग के दौरान लिए गए Parcel के वीडियो और haridwar में डिलीवरी के समय के वीडियो अलग-अलग थे। श्री वी.के. के अनुसार. सिंह के अनुसार, सामान चुराने के उद्देश्य से पार्सल के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की गई, जिसके परिणामस्वरूप नुकसान हुआ। उन्होंने तर्क दिया कि यह postal department से चोरी की तीसरी घटना थी, इससे पहले Jubilee Hills डाकघर में दो घटनाओं के बाद आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे | परिणामस्वरूप, श्री सिंह ने एक consumer complaint file कर 4,00,000/- और रु. 50,000/-.रुपये के मुआवजे का अनुरोध किया | 



Postal Department (विपक्षी पक्ष) ने यह तर्क देकर शिकायत का विरोध किया कि शिकायत कानून के तहत चलने योग्य नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि श्री सिंह ने Hyderabad से Haridwar के लिए तीन पंजीकृत पार्सल भेजे थे, जो 13 जून, 2022 को वितरित किए गए थे | शिकायत इनमें से एक पार्सल से संबंधित थी, जिसके साथ शिकायतकर्ता ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। Postal department ने स्पष्ट किया कि उन्हें पार्सल अच्छी स्थिति में प्राप्त हुए थे और उन्हें बिना किसी समस्या के प्राप्तकर्ता तक पहुंचा दिया गया था |


हालाँकि, उन्होंने स्वीकार किया कि एक पार्सल के साथ कथित छेड़छाड़ के संबंध में एक web complaint file की गई थी। इसके बाद, डिलीवरी डाकघर और मध्यवर्ती कार्यालयों से पूछताछ की गई, जिससे पता चला कि डिलीवरी डाकघर में सामान अच्छी स्थिति में प्राप्त हुआ था। हालाँकि, यह प्राप्तकर्ता ही था जिसने गुम सामग्री की सूचना दी थी। Postal department ने आगे बताया कि सामग्री की कथित हेराफेरी की जांच शुरू कर दी गई है और इसे haridwar में सहायक डाकघर अधीक्षक को सौंपा गया है | 


Hyderabad Consumer Forum ने पाया कि 10 साड़ियाँ रु. 20,000/- की एक पार्सल से गायब थे, शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया और माना गया कि India Post शिकायतकर्ता को रुपये का मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी था | जिसके बाद Hyderabad Consumer Forum ने आदेश दिया की 20,000/- रुपये का मुआवजा के साथ 5000/-.रुपये रुपए कानूनी लगत के साथ भुगतान 45 दिनों के अंदर करने के निर्देश दिया |


India Post


अगर आपकी भी किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत है तो उसके समाधान के लिए दिए, Voxya online consumer complaints forum पर अपनी शिकायत को दर्ज करे |


Content Source: Livelaw

Monday 9 October 2023

Bangalore Consumer Forum directs couple to pay ₹20,000 to photographer for not providing wedding video (बेंगलुरु उपभोक्ता फोरम ने फोटोग्राफर को शादी का वीडियो नहीं देने पर जोड़े को ₹20,000 का भुगतान करने का निर्देश दिया |)

Complaint against Wedding Photographer


Bengaluru (बेंगलुरु): District Consumer Disputes Redressal Commission (DCDRC), Bangalore ने हाल ही में एक wedding photographer को एक ग्राहक को ब्याज सहित ₹20,000 का भुगतान करने का निर्देश दिया, क्योंकि वह पूरा भुगतान प्राप्त करने के बावजूद शादी की वीडियो की सीडी प्रदान करने में विफल रहा | 


अध्यक्ष एम शोभा और सदस्यों के अनीता शिवकुमार और सुमा अनिल कुमार के एक समूह ने कहा कि photographer का कृत्य जोड़े के लिए अनुचित था और उसका कृत्य सेवा में कमी के समान था क्योंकि शादी की तस्वीरें और वीडियो कीमती माने जाते हैं | 


Consumer Forum ने कहा, "चूंकि शादी की तस्वीरें और वीडियो कीमती हैं, इसलिए शिकायतकर्ता की शादी की सीडी न उपलब्ध न करना एक अनुचित व्यापार व्यवहार है | Photography और video के लिए पूरी राशि प्राप्त करके विपरीत पक्ष अपने आश्वासनों को पूरा करने में विफल रहा है। इसलिए, यह सेवा में कमी है और 05.03.2021 से 10% की दर से ब्याज के साथ 20,000/- रुपये का भुगतान करके इसकी भरपाई करने के लिए उत्तरदायी है, यानी, शादी की तारीख पर जब उसने पर्याप्त राशि का भुगतान किया, तो मुआवजे के लिए 2,00,000/- रुपये का दावा किया गया जो कि अत्यधिक प्रतीत होता है | उपरोक्त कारणों से हम तदनुसार बिंदु संख्या 1 और 2 का उत्तर देते हैं" 



शिकायतकर्ता ने 5 मार्च, 2021 को अपनी शादी की तस्वीरें और video लेने के लिए photographer को कुल ₹80,000 के भुगतान पर काम पर रखा था | यह राशि एक सीडी पर शादी के फोटो एलबम और वीडियो कवरेज दोनों के लिए भुगतान की गई थी |



फोटोग्राफर को 15 जनवरी, 2021 को ₹5,000 की प्रारंभिक राशि का भुगतान किया गया था | यह सहमति हुई थी कि शिकायतकर्ता शेष राशि का एक हिस्सा शादी के दिन भुगतान करेगी और शेष राशि का भुगतान तब किया जाएगा जब उसे फोटो एलबम और सीडी प्राप्त होगी | 


शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि शादी के 15 दिन बीत जाने और 80,000 रुपये की पूरी राशि का भुगतान करने के बावजूद, photographer ने सीडी उपलब्ध कराने का कोई प्रयास नहीं किया | 


Photographer को legal notice भेजा गया था, लेकिन उसने इसका जवाब नहीं दिया, जिसके बाद District Consumer Forum में Complaint की गई | शिकायतकर्ता ने मानसिक पीड़ा, कठिनाई और मुकदमेबाजी की लागत के लिए ₹2 लाख के मुआवजे का दावा किया |


सबूतों से, Consumer Forum को पता चला कि photographer ने 15 दिनों के भीतर सीडी उपलब्ध कराने का वादा किया था और बताया कि उसे संपादन और संपादकों की उपलब्धता में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था |


Consumer Forum ने कहा कि photographer ने अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया कि दंपति पर उसका ₹65,000 बकाया है |


Consumer Forum ने कहा कि यदि photographer ने पहले ही सीडी तैयार कर ली है, तो वह मुआवजे के साथ इसे सौंपने के लिए उत्तरदायी है क्योंकि शादी की यादें दोबारा नहीं बनाई जा सकतीं |


"यदि विपरीत पक्ष सीडी बनाने में विफल रहता है, तो उसे फोटोग्राफी और उसके एल्बम के लिए खर्च की गई राशि को काटने के बाद सीडी के लिए प्राप्त राशि वापस करनी होगी। विपरीत पक्ष ने पहले ही फोटोग्राफी और उसके एल्बम को सौंप दिया है, जैसा कि शिकायतकर्ता ने खुद शिकायत में कहा था। इसलिए विपरीत पक्ष केवल वीडियो सीडी के संबंध में राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी है,'' आदेश में स्पष्ट किया गया |


अगर आपकी भी किसी भी प्रकार कि उपभोक्ता शिकायत (Consumer Complaint) है तो उसके समाधान के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करे: - File A Complaint Now!


Consumer Complaint Forum