Thursday 18 January 2024

कन्नूर उपभोक्ता न्यायालय ने सिस्का एलईडी लाइट्स को खराब पावर बैंक के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया (Kannur Consumer Court Orders Syska LED Lights to Compensate for Faulty Power Bank)

DTDC Complaint


Kerala के Kannur में consumer dispute redressal forum के हालिया फैसले में, Syska LED Lights Private Limited को दोषपूर्ण Syska Power Bank की लागत वापस करने और शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा और वित्तीय नुकसान के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। फैसला 29 दिसंबर, 2023 को रवि सुशा (अध्यक्ष), मोली कुट्टी मैथ्यू (सदस्य) और सजीश द्वारा दिया गया था | के.पी. (सदस्य) ने Syska LED Lights Private Limited की ओर से सेवा में कमी पर प्रकाश डाला।


शिकायतकर्ता श्री उमर वी ने 21 अप्रैल, 2023 को Flipkart से 1,349/- रुपये की कीमत पर एक Syska Power Bank Model (Power Pro 200) ऑनलाइन खरीदा था | एक सप्ताह के भीतर, Power Bank में समस्याएँ प्रदर्शित हुईं, और ग्राहक सेवा और सेवा केंद्रों के माध्यम से समाधान खोजने के प्रयासों के बावजूद, समस्या बनी रही | 8 सितंबर, 2023 को सीईओ/निदेशक को भेजा गया एक पंजीकृत पत्र अनुत्तरित रहा, जिसके कारण श्री उमर वी ने Consumer Protection Act Section 35 के तहत Complaint File की |


Syska LED Private Limited ने consumer dispute redressal forum के समक्ष उपस्थित नहीं होने का फैसला किया, जिसके परिणामस्वरूप एक पक्षीय निर्णय हुआ | शिकायतकर्ता ने Tax receipt, Warranty details, original box, a registered letter to the CEO, postal receipt, post-delivery note और acknowledgment card सहित साक्ष्य प्रस्तुत किए |


साक्ष्य के तौर पर दोषपूर्ण पावर बैंक (defective power bank) भी प्रस्तुत किया गया।


फैसले में, अध्यक्ष श्रीमती रवि सुशा ने कहा, "चूंकि ओपी शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत मामले को निपटाने या लड़ने के लिए उपस्थित नहीं हुआ है, इसलिए हम ओपी के खिलाफ आदेश पारित करने के लिए बाध्य हैं।" Consumer Forum ने पाया कि खरीद के एक सप्ताह के भीतर उत्पाद ख़राब हो गया था, जो सेवा में घोर कमी है।


Consumer Dispute Redressal Forum ने complaint को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए Syska LED Lights Private Limited को Power Bank की लागत के लिए 1,349/- रुपये वापस करने और मानसिक पीड़ा और वित्तीय नुकसान के मुआवजे के लिए अतिरिक्त 10,000/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया | शिकायतकर्ता को. विपरीत पक्ष को आदेश का अनुपालन करने के लिए एक महीने का समय दिया गया था, और ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा |


अध्यक्ष श्रीमती रवि सुशा ने जोर देकर कहा, “ऐसी स्थिति में जब कोई उत्पाद शुरुआत में ही ख़राब पाया जाता है, तो राशि की वापसी के लिए ऑर्डर करना हमेशा बेहतर होता है।

consumer complaint

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Friday 12 January 2024

Cuddalore Consumer Forum orders Axis Bank to pay ₹1 lakh in compensation for deficiency in service (कुड्डालोर में उपभोक्ता फोरम ने एक्सिस बैंक को सेवा में कमी के लिए मुआवजे के रूप में ₹1 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया)

Axis bank Complaint
image source: unknow

Cuddalore Consumer Court ने Axis Bank को सेवा में कमी के लिए एक किसान को मुआवजे के रूप में ₹1 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया है।


अपनी याचिका में, Cuddalore जिले के Anguchettipalayam के शिकायतकर्ता 63 वर्षीय ए. रामलिंगम और उनके 35 वर्षीय बेटे सबरत्नम ने कहा कि उन्होंने Axis Bank से agricultural loan के लिए आवेदन किया था। प्रक्रियात्मक समापन और क्षेत्र के दौरे पर, Bank ने loan के रूप में ₹26.5 लाख की राशि स्वीकृत करने पर सहमति व्यक्त की थी और संपत्ति के स्वामित्व विलेख के ज्ञापन के निष्पादन के लिए कहा था।


इसके बाद, Aixs Bank ने एकतरफा रूप से title deed का ज्ञापन रद्द कर दिया और मूल दस्तावेज वापस कर दिए और ऋण देने से इनकार कर दिया। बैंक ने यह रुख अपनाया कि आंतरिक नीति मानदंडों के कारण loan रद्द कर दिया गया था।


शिकायतकर्ताओं ने कुड्डालोर में Consumer Court का रुख किया। Aixs Bank ने Consumer Court को सूचित किया कि दूसरा शिकायतकर्ता पहले के ऋण का डिफॉल्टर था और उसके खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित कर दिया गया था|


Consumer Court ने माना कि Bank द्वारा बिना कोई कारण बताए loan को एकतरफा रद्द करना सेवा में कमी (deficiency in service) है| शिकायतकर्ताओं को loan की मंजूरी के लिए अनावश्यक रूप से कठिनाई और खर्च का सामना करना पड़ा।


Consumer Court ने Axis Bank को सेवा में कमी के लिए शिकायतकर्ताओं को मुआवजे के रूप में ₹1 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया। Consumer Court ने शिकायतकर्ताओं को कानूनी खर्च (Legal Expense) के रूप में ₹5,000 का पुरस्कार भी दिया|


Consumer Forum Case in Cuddalore


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News Source: Unknown

Wednesday 3 January 2024

Sambalpur Consumer court fines toll plaza in Odisha for unauthorized deduction from Fastag wallet (उपभोक्ता अदालत ने फास्टैग वॉलेट से अनधिकृत कटौती के लिए ओडिशा में टोल प्लाजा पर जुर्माना लगाया |)

Consumer Court in Sambalpur

संबलपुर जिले (Sambalpur District) की एक उपभोक्ता अदालत (consumer court) ने दो वाहनों के Fastag से शुल्क की कथित अनधिकृत कटौती के लिए Bargarh district के National Highway-53 at Barhagoda पर एक toll plaza पर जुर्माना लगाया है।


शिकायतों पर सुनवाई करते हुए Consumer Court ने प्लाजा को दो वाहन मालिकों को 25-25 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर देने का आदेश दिया | Coonsumer Court ने toll plaza को उनके कानूनी खर्चों के लिए प्रत्येक को 5000 रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया।


इसके अलावा Consumer Court ने fastag से काटी गई रकम 12% ब्याज के साथ चुकाने का भी आदेश दिया |


रिपोर्ट के अनुसार, दोनों वाहन Barhagoda स्थित toll plaza से कभी गुजरे ही नहीं | इसके बजाय, वे प्लाजा से 200 मीटर पहले बाईं ओर मुड़ गए और Barhagoda को तोरा से जोड़ने वाले राज्य राजमार्ग पर चले गए।


हालांकि, toll plaza से नहीं गुजरने के बावजूद उनके fastag wallet से टोल राशि (toll amount) काट ली गई।


कटौती से आश्चर्यचकित और परेशान दोनों वाहन मालिकों ने संबलपुर में उपभोक्ता अदालत (Consumer Court in Sambalpur) का दरवाजा खटखटाया और दो अलग-अलग शिकायतें दर्ज (complaint file) कीं।


गौरतलब है कि NH से सटे State Highway पर fastag wallet से पैसे कटना उस इलाके में नियमित घटना रही है | यात्री लंबे समय से इस पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं | 


Toll Plaza पर जुर्माना लगाने के हालिया अदालती आदेश से इस समस्या पर अंकुश लगने की उम्मीद है।

Tuesday 2 January 2024

एर्नाकुलम उपभोक्ता न्यायालय ने आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस को अन्यायपूर्ण दावा अस्वीकृति के लिए भुगतान करने का आदेश दिया (Ernakulam Consumer Court Orders Aditya Birla Health Insurance to Pay for Unjust Claim Rejection)

consumer complaint forum


Ernakulam में Consumer Dispute Redressal Forum ने श्रुति नारायणन द्वारा Aditya Birla Health Insurance के खिलाफ दायर एक मामले में फैसला सुनाया | 21 अगस्त, 2020 को दायर की गई शिकायत, श्रुति की बेटी के Acute Gastritis के इलाज से संबंधित health insurance दावे की अस्वीकृति के इर्द-गिर्द घूमती है |


Consumer Forum, जिसमें डी.बी. बीनू, अध्यक्ष, और रामचन्द्रन वी. और श्रीविद्या टी.एन., सदस्यों ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों की सावधानीपूर्वक जांच की।


शिकायतकर्ता श्रुति नारायणन के पास Aditya Birla Health Insurance के साथ एक Health Insurance Policy थी, और उनकी बेटी ने Acute Gastritis के लिए चिकित्सा उपचार प्राप्त किया था |


Aditya Birla Health Insurance ने पॉलिसी में उल्लिखित निर्दिष्ट शर्तों के लिए 24 महीने की प्रतीक्षा अवधि का प्रावधान लागू करते हुए दावे को खारिज कर दिया।


Consumer Forum के अध्यक्ष ने टिप्पणी की, "तीव्र जठरशोथ के उपचार को पॉलिसी में शामिल किया जाना चाहिए था, और प्रतीक्षा अवधि समाप्त नहीं हुई थी।"


इसके अतिरिक्त, Consumer Forum ने  Aditya Birla Health Insurance को रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 10,000 रु.और 5000 रु.कानूनी लगत के रूप में भुगातन करने का आदेश दिया |




Insurance Company को आदेश का पालन करने के लिए 30 दिन की समय सीमा दी गई थी।



यह निर्णय नीतिगत नियमों और शर्तों के पालन पर जोर देते हुए उपभोक्ता विवादों में निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करने के लिए फोरम की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।


अगर आपकी भी किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत है तो उसके समाधान के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करे:- File a Complaint in Consumer Court Now!



Monday 1 January 2024

Ernakulam Consumer Forum Fines Rs.1.18 Lac to Computer Company and Dealer (एर्नाकुलम उपभोक्ता फोरम ने कंप्यूटर कंपनी और डीलर पर 1.18 लाख रुपये का जुर्माना लगाया)

Ernakulam Consumer Forum



Kochi (कोच्चि): Ernakulam district Consumer Disputes Redressal Commission ने एक computer manufacturer और dealer को खरीद के एक सप्ताह के भीतर खराब लैपटॉप (defective laptop) की मरम्मत न करने पर 1.18 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है |

आर्थिक तंगी से जूझ रहे शिकायतकर्ता ने Kerala State SC/ST Development Corporation से ऋण लेकर अपने बेटे की शिक्षा के लिए एक लैपटॉप (laptop) और सहायक उपकरण खरीदा | 


उन्होंने कहा कि खरीदारी के एक सप्ताह बाद ही लैपटॉप (laptop) खराब हो गया और इसमें keyboard के काम न करने जैसी समस्याएं आ गईं | शिकायतकर्ता ने मरम्मत के लिए विक्रेता से कई बार संपर्क किया लेकिन उसे इनकार और उपहास का सामना करना पड़ा |


एक विशेषज्ञ आयोग की रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि लैपटॉप वारंटी अवधि (warranty period ) के भीतर अनुपयोगी हो गया था और चूंकि शिकायतकर्ता ने आकस्मिक क्षति सुरक्षा और ऑन-साइट वारंटी के लिए भुगतान किया था, इसलिए इन मुद्दों को तुरंत संबोधित करना विक्रेता या कंपनी की जिम्मेदारी थी | Consumer Forum कहा कि रिपोर्ट के आलोक में शिकायतकर्ता राहत का हकदार है | इसमें कहा गया है कि विपरीत पक्षों की प्रतिक्रिया देने में विफलता और विशेषज्ञ आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्ष शिकायतकर्ता के सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के दावों का समर्थन करते हैं |


अध्यक्ष डीबी बीनू और सदस्यों वी. लैपटॉप (laptop) के मुआवजे के रूप में 51,000 रुपये और शिकायतकर्ता को 30 दिनों के भीतर 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा |


उन्होंने कहा कि खरीदारी के एक सप्ताह बाद ही लैपटॉप खराब हो गया और इसमें कीबोर्ड के काम न करने जैसी समस्याएं आ गईं। शिकायतकर्ता ने मरम्मत के लिए विक्रेता से कई बार संपर्क किया लेकिन उसे इनकार और उपहास का सामना करना पड़ा।

एक विशेषज्ञ आयोग की रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि लैपटॉप वारंटी अवधि के भीतर अनुपयोगी हो गया था और चूंकि शिकायतकर्ता ने आकस्मिक क्षति सुरक्षा और ऑन-साइट वारंटी के लिए भुगतान किया था, इसलिए इन मुद्दों को तुरंत संबोधित करना विक्रेता या कंपनी की जिम्मेदारी थी। आयोग कहा कि रिपोर्ट के आलोक में शिकायतकर्ता राहत का हकदार है। इसमें कहा गया है कि विपरीत पक्षों की प्रतिक्रिया देने में विफलता और विशेषज्ञ आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्ष शिकायतकर्ता के सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के दावों का समर्थन करते हैं।



अध्यक्ष डीबी बीनू और सदस्यों वी. लैपटॉप के मुआवजे के रूप में 51,000 रुपये और शिकायतकर्ता को 30 दिनों के भीतर 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।


Consumer Complaint Forum

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Wednesday 20 December 2023

Aligarh Consumer Court Orders Compensation and Payment Ruling Against Insurance Company for Denying Treatment Coverage

insurance complaint


The woman got her insurance through HDFC Health Agro Insurance and Tata AIG General Insurance. When he fell ill, he was admitted to Delhi Metro Hospital. The treatment cost Rs 3 lakh 31 thousand 247. When the insurance company refused to give, an application was filed in the consumer court.


Aligarh District Consumer Court has passed an order against the insurance company for not paying the bill for the treatment of the disease even after having insurance cover. On the victim's application, it has been clearly stated that the company will pay the bill. Along with this, a compensation of Rs 40 thousand has also been imposed. This decision has been given by the court of District Consumer Court Chairman Justice Hasnain Qureshi, members Alok Upadhyay and Purnima Singh.



The application was filed on behalf of Manju Mittal, a resident of Chandra Cinema Dubey Padav. It was told that he got his insurance through HDFC Health Agro Insurance and Tata AIG General Insurance. The insurance taken from 8 February 2019 was valid till 7 February 2023. During this time, on 5 February 2022, he fell ill and was admitted to Delhi Metro Hospital. During this period, heart related disease was reported. She remained admitted till the month of May and underwent treatment.



During this period, Rs 3 lakh 31 thousand 247 were paid. But the insurance company refused to pay it. It was argued that the disease was hidden from your level while getting the insurance. An application was filed against the insurance company regarding this. While hearing the matter, the Consumer Court has fixed Rs 40,000 as compensation and payment of the treatment expenses.

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Tuesday 19 December 2023

Aligarh Consumer Court Case: Bill of Rs 11669 handed over without water connection, Consumer Court rejected the bill in its order.

Aligarh Consumer Court


Aligarh Municipal Corporation sent a bill of thousands to Mahendra Nagar Hanumanpuri of Aligarh without water connection. The matter was taken to the consumer forum court. The bill was rejected in the forum.


In a case related to water price bill in Mahendra Nagar Hanumanpuri area of Aligarh, the Consumer Forum court has ordered to cancel the bill. This order has been given in the petition filed against the Municipal Commissioner and GM Water in the case of sending bills without water connection. The order has been pronounced jointly by the bench of District Consumer Court Chairman Justice Hasnain Qureshi, member Alok Upadhyay and Purnima Singh.


This petition was filed on behalf of Shankarlal of Mahendra Nagar Hanumanpuri. In which it was said that there is no water connection here since 2014 and no pipeline has been laid for drinking water supply in the area. Despite this, a bill of Rs 11669 was sent to his house from the Municipal Corporation level. In this case, Municipal Commissioner and GM Water were made accused and a request was made to cancel the bill and pay compensation etc.



It was argued on behalf of the Municipal Corporation that there was a connection at Shankarlal's place, the bill for the same has been sent. On this, evidence was presented on behalf of Shankar Lal that during the construction of the road in 2014, the connection was cut and the laid pipeline was uprooted. After this there is no connection and no pipeline is in the area. Considering this as the basis, the court has ordered to repeal the bill. Also warned that if the order is not followed, a case will be registered.


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Tuesday 12 December 2023

मुंबई उपभोक्ता अदालत ने ग्रोफ़र्स को एक ग्राहक को 8000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया (Mumbai Consumer Court orders Grofers to pay Rs 8000 to a customer)

consumer complaint forum


ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkartके बाद, ऑनलाइन किराना सेवा प्लेटफॉर्म (online grocery services platformGrofers मुश्किल में आ गया है। Mumbai की निवासी कल्पना शाह ने Grofers से 8,000 रुपये का मुआवजा जीता |


कहानी जनवरी 2020 की है। शाह ने तरबूज के बीज का ऑर्डर दिया था जो डिलीवर नहीं हुआ। जब उसने Grofers की Customer Care Team से संपर्क किया, तो उसे बताया गया कि रिकॉर्ड के अनुसार, सभी सामान वितरित कर दिए गए थे |


इसके बाद शाह ने एक Agency से संपर्क किया, जिसने कहा कि वह या तो तत्काल रिफंड प्राप्त कर सकती है या अपने ऑर्डर को प्राप्त करने के लिए दो सप्ताह तक इंतजार कर सकती है | उसने पहले वाला विकल्प चुना लेकिन साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गई जहां उसे वन-टाइम पासवर्ड साझा करने के लिए कहा गया। जिससे उसे 5,000 रुपये का नुकसान हुआ |


फिर, शाह ने 2022 में Mumbai Consumer Court से संपर्क किया, जिसने हाल ही में एक आदेश पारित किया कि Grofers 9% ब्याज दर पर राशि का भुगतान करें।


Mumbai Consumer Court ने कहा कि Grofers को शाह और को मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा | 


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Wednesday 6 December 2023

Hotel Held Liable for Service Deficiency: Bangalore Consumer Court Ordered Chicken Biryani Served Without Chicken

bangalore consumer court news


The District Consumer Disputes Redressal Commission in Bangalore (Urban) recently ruled against a hotel for failing to deliver the expected service, serving Chicken Biryani devoid of any chicken pieces to a customer.


Customer's Plight and Bangalore Consumer Court's Decision

Presided over by President M. Shobha P, the Bangalore consumer court partly upheld the complaint, instructing the hotel owner to refund Rs 150, the amount paid for the Chicken Biryani, and additionally pay Rs. 1,000 as compensation within 30 days of the order.


Chronicle of Events

The complainant detailed visiting the hotel with their spouse to procure a dinner parcel due to a lack of a gas cylinder at home. They asserted having paid Rs. 150 for Chicken Biryani, having received a receipt for the same.


Upon returning home, it was discovered that the ordered biryani only contained rice, devoid of any chicken portions.


Unfulfilled Remedial Actions

Upon immediately contacting the hotel, the complainant was assured by the Opposite Party (OP) that another box of Chicken Biryani would be dispatched within 30 minutes. However, this assurance was unfulfilled.


Lacking alternatives at such a late hour, the customer and their spouse consumed the available biryani rice, despite intimating the hotel. The failure of the hotel to fulfill its commitment led to both a service deficiency and mental distress for the complainant.


Legal Proceedings and Commission's Verdict


Subsequently, the complainant served a notice to the hotel on 28.04.2023, receiving no response. Consequently, they sought redressal from the commission, demanding Rs. 30,000 as costs and a refund of the purchase price.


After reviewing the evidence, the Bangalore Consumer Court concluded that receiving payment for rice instead of Chicken Biryani was unjust and unacceptable. 


Had the hotel acted genuinely upon realizing the mistake, they could have rectified the error by delivering the Chicken Biryani. However, the opposite party failed to do so, underscoring their lack of commitment to customer satisfaction.


Bangalore Consumer Court Ruling

Partially in favor of the complainant, the Bangalore Consumer Court ordered the payment of Rs. 1,000 in compensation, alongside a refund for the biryani. It acknowledged the mental distress caused to the complainant and their spouse due to the inconvenience of preparing a meal without a gas cylinder at home, exacerbated by the hotel's failure to rectify the situation.


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Tuesday 5 December 2023

Kerala Consumer Forum directed the two-wheeler dealer to pay ₹1 lakh to the motorcycle owner (केरल उपभोक्ता फोरम ने दोपहिया डीलर को मोटरसाइकिल मालिक को ₹1 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया)

kerala consumer forum


Angamaly में एक two-wheeler showroom के dealer को Ernakulam District Consumer Disputes Redressal Commission द्वारा उस व्यक्ति को मुआवजे के रूप में ₹1 लाख से अधिक का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है, जिसने शिकायत की थी कि पुराने मॉडल का दोपहिया वाहन देकर उसे धोखा दिया गया था |


यह मामला शिकायतकर्ता Nedumbassery  के मूल निवासी अरविंद जी. जॉन को Honda Unicorn bike की डिलीवरी से संबंधित है | यह पाया गया कि जिस वाहन को फरवरी 2018 में बुक किया गया था और उसी वर्ष मार्च में Arya Bhangy Motors द्वारा दिया गया था, जिसका निर्माण 2017 में किया गया था और उसके पंजीकरण प्रमाणपत्र पर भी वही (वर्ष 2017) अंकित किया गया था | मिस्टर जॉन ने 2018 मॉडल के वाहन के लिए बुकिंग की थी और उसका भुगतान किया था |


Commission के पीठासीन अधिकारी डी.बी. बीनू और सदस्य वैकोम रामचन्द्रन और टी.एन. श्रीविद्या ने पाया कि यह अनैतिक और सेवा में कमी थी |  इसलिए, उन्होंने dealer को श्री जॉन को वाहन लौटाने पर उसकी लागत के रूप में ₹85,660 का भुगतान करने का आदेश दिया, और मुकदमेबाजी लागत के रूप में 30 दिनों के भीतर 9% ब्याज दर के साथ ₹20,000 का भुगतान करने का आदेश दिया |


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kerala consumer forum


 


Thursday 23 November 2023

Consumer Court directs banks to compensate Consumer Cheque Related Fraud (उपभोक्ता न्यायालय ने बैंकों को उपभोक्ता चेक संबंधी धोखाधड़ी की क्षतिपूर्ति करने का निर्देश दिया)

consumer complaint forum


एक अभूतपूर्व फैसले में, State Consumer Disputes Redressal Commission, U.T., Chandigarh ने खाते से 1.33 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) के खिलाफ California के Modesto में रहने वाले एक एनआरआई डॉ. अजय सूद के पक्ष में फैसला सुनाया है। 


Consumer Complaint डॉ. अजय सूद द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि जब वह संयुक्त राज्य अमेरिका (United State of America) में थे तो उनके खाते से धोखाधड़ी से बड़ी राशि डेबिट कर ली गई थी | District Consumer Disputes Redressal Commission-I ने पहले शिकायत को खारिज कर दिया था, जिसके बाद State Consumer Disputes Redressal Commission के समक्ष अपील की गई |



न्यायमूर्ति राज शेखर अत्री, अध्यक्ष और सदस्य राजेश के. आर्य द्वारा दिया गया आदेश, धोखाधड़ी वाले लेनदेन के केंद्रीय मुद्दे पर प्रकाश डालता है। Consumer Forum न्यायाधीशों ने कहा, "शिकायतकर्ता की शिकायत यह है कि जब वह अमेरिका में था तो चंडीगढ़ में बैंक (Chandigarh Bank) द्वारा उसके खाते से धोखाधड़ी से 98 लाख रुपये और 35 लाख रुपये काट लिए गए |" 



जिला आयोग ने पहले शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया था, "... Bank of India की ओर से कोई देनदारी नहीं बची है।" हालाँकि, न्यायाधीशों ने धोखाधड़ी को रोकने में बैंक की ओर से लापरवाही पर जोर देते हुए एक अलग रुख अपनाया | 


Consumer Forum के फैसले ने State Bank of India की लापरवाही को रेखांकित करते हुए कहा, "...State bank of India धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए मौजूदा प्रणाली और नियंत्रण को मजबूत करने के लिए कोई भी निवारक उपाय/सावधानी बरतने में विफल रहा।" न्यायाधीशों ने आगे इस बात पर जोर दिया कि बैंक Reserve Bank of India (RBI) द्वारा जारी परिपत्रों में उल्लिखित निर्देशों का पालन करने में विफल रहा |


"धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों से जमाकर्ताओं और बैंकों के हितों की रक्षा के लिए धोखाधड़ी पर मास्टर दिशानिर्देश आवश्यक थे, जिनका बैंकों द्वारा सार्वजनिक हित में पूर्व-खाली कदम उठाने के लिए विधिवत अनुपालन किया जाना था।"


न्यायाधीशों ने विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए डॉ. अजय सूद को मुआवजा दिया। मुआवजे में मानसिक पीड़ा, उत्पीड़न और वित्तीय नुकसान के लिए 5,33,627 रुपये शामिल हैं। विशेष रूप से, न्यायाधीशों ने कानूनी फीस के दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया, "...शिकायतकर्ता के लिए व्यक्तिगत रूप से मामला लड़ने में कोई कानूनी बाधा नहीं थी।"


आदेश में Bank ऑफ़ India को उपभोक्ता की शिकायत दर्ज (Consumer Complaint File) करने की तारीख से 9% ब्याज के साथ मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। 30 दिनों के भीतर अनुपालन में विफलता के परिणामस्वरूप 12% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज लगेगा | 

Tuesday 21 November 2023

Virudhunagar Consumer Forum ordered the municipal commissioner and contractor to pay compensation of Rs.20000 for taking extra Rs.4 charge for urinal (विरुधुनगर उपभोक्ता फोरम ने नगर निगम आयुक्त और ठेकेदार को मूत्रालय के लिए 4 रुपये अतिरिक्त शुल्क लेने पर 20000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।)

consumer forum news in madurai


Virudhunagar District Consumer Dispute Redressal Forum ने Srivilliputtur Municipal Commissioner और Srivilliputtur bus stand में एक public toilet के contractor को 2018 में मूत्रालय का उपयोग करने के लिए Watrap के एक निवासी से ₹4 की अतिरिक्त राशि वसूलने के लिए ₹20,000 का मुआवजा देने का निर्देश दिया है |


अपने आदेश में Consumer Forum के पीठासीन अधिकारी एस.जे. चक्रवर्ती और सदस्य एम. मुथुलक्ष्मी ने आदेश दिया है कि ठेकेदार सदायप्पन को शिकायतकर्ता वी.वी.एस. सुंदरम.को ₹4 की अतिरिक्त राशि चुकानी होगी | 


हालाँकि, शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा पहुँचाने के लिए ₹ 20,000 का मुआवजा और उसके केस खर्च के लिए ₹ 10,000 का भुगतान आयुक्त और ठेकेदार द्वारा छह सप्ताह के भीतर संयुक्त रूप से या अलग से किया जाना चाहिए।


Consumer Forum ने कहा कि आदेश का पालन न करने पर मुआवजे की राशि पर 9% की ब्याज दर लगेगी।


अपनी शिकायत में, सुंदरम ने कहा कि उन्हें मूत्रालय का उपयोग करने के लिए ₹ 5 का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया था, जबकि वास्तविक शुल्क मूत्रालय का उपयोग करने के लिए केवल ₹ 1 और शौचालय के लिए ₹ 2 होना चाहिए था | 


उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उस व्यक्ति ने मूत्रालय का उपयोग करने के लिए केवल ₹ 1 का भुगतान करने पर जोर देने के लिए उनका मजाक उड़ाया था | इसके अलावा, सार्वजनिक शौचालय के बाहर जनता के देखने के लिए वास्तविक शुल्क का कोई नोटिस बोर्ड भी नहीं लगाया गया था | 


इसी तरह, पैसे एकत्र करने वाले व्यक्ति ने एकत्र की गई राशि की रसीद भी नहीं दी | 


कमिश्नर ने Consumer Forum के समक्ष कहा था कि ठेकेदार (contractor) सभी नियमों का पालन कर रहा है और ठेकेदार के खिलाफ कोई अन्य शिकायत नहीं है।


ठेकेदार (contractor) ने बताया कि सुंदरम ने पुरानी दुश्मनी के कारण झूठी शिकायत की है।

consumer forum news


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Monday 20 November 2023

हैदराबाद उपभोक्ता फोरम ने एसी के काम न करने पर रेलवे पर ₹15,000 का जुर्माना लगाया (Hyderabad Consumer Forum fines ₹15,000 on Railways for not working AC )

Indian railway Complaints


हैदराबाद (Hyderabad): यहां एक District Consumer Forum ने South Central Railway (SCR) को निर्देश दिया है कि बिजली गुल होने के कारण डिब्बे में 3 एसी और पंखे घंटों तक काम न करने पर उपभोक्ता को 15,000 का भुगतान करें | 


शिकायतकर्ता केवीएस अप्पा राव ने कहा कि उन्होंने 5 अप्रैल, 2023 को Visakhapatnam से Secunderabad की यात्रा के लिए अपनी बेटी और खुद के लिए गरीब रथ में दो सीटें आरक्षित कीं थी | 


उन्होंने कहा कि यात्रा के दिन, ट्रेन रात 8.40 बजे शुरू हुई और उन्होंने अपना खाना पूरा किया और लगभग 10 बजे सो गए। उन्होंने कहा कि वे आधी रात के आसपास दम घुटने के कारण जाग गए क्योंकि एसी और पंखे काम नहीं कर रहे थे | 


उन्होंने कहा कि उन्होंने सबसे पहले इस मामले की शिकायत यात्रा टिकट परीक्षक (टीटीई) से की। राजमुंदरी पहुंचने के बाद, टीटीई और अन्य अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया कि समस्या ट्रेन में बिजली की विफलता के कारण थी और Eluru station पहुंचने के बाद इसे हल कर लिया जाएगा |


राव ने कहा कि ट्रेन एक घंटे की देरी से 1.40 बजे Eluru station और 2.30 बजे Vijayawada पहुंची और उन्हें दम घुटने के कारण बड़ी कठिनाई से यात्रा करनी पड़ी क्योंकि उक्त समय के दौरान कोई वेंटिलेशन भी नहीं था। उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल को Vijayawada station से ट्रेन सुबह 4.40 बजे से आगे नहीं बढ़ी, जब तक कि बिजली बहाल नहीं हो गई | 


उन्होंने कहा कि उन्होंने रेलवे को एक पत्र भी लिखा जिसमें उन्हें और उनकी बेटी के साथ-साथ अन्य यात्रियों को हुई परेशानी के बारे में बताया और मुआवजे की मांग की लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। राव ने यह भी कहा कि एक RTI File करने से उन्हें पता चला कि train में डीजल जेनरेटिंग (डीजी) सेट के काम न करने के कारण एसी प्लांटों को बिजली की आपूर्ति उपलब्ध नहीं थी | उन्होंने मुआवजे की मांग करते हुए यह शिकायत दर्ज (complaint file) कराई थी |


मुकदमे के दौरान, District Consumer Dispute Redressal Commission -II, Hyderabad ने कहा, "एसी की विफलता और यात्रा में देरी स्पष्ट रूप से विपरीत पक्ष की ओर से लापरवाही और सेवा में कमी को दर्शाती है।"



यदि आप उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) का समाधान ढूंढ रहे हैं, तो उपभोक्ता शिकायतों के समाधान के लिए भारत के विश्वसनीय मंच Voxyaपर शिकायत दर्ज (complaint file ) करें।

consumer complaint forum in Hyderabad


Thursday 16 November 2023

Resolving Consumer Complaints Against Government Services - Voxya

Consumer Complaint Against Government Services


In today's world, consumers often encounter frustrating experiences with government services. From delays in work to encountering disrespectful behavior or even facing an indifferent attitude, these occurrences can leave individuals feeling dissatisfied. How can consumers effectively address such issues and seek resolution?


Addressing Common Grievances Against Government Departments

The realm of consumer complaints against government entities is vast and varied. Instances involving airlines, railways, water, electricity, banks, and postal services, among others, fall under this category. Recognizing the prevalent concerns is crucial in initiating the resolution process.


Taking Legal Action for Redressal

One effective recourse available to consumers is the initiation of legal action against the concerned government department. Engaging a professional lawyer to send a legal notice is a pivotal step in this direction. Ensuring the notice is dispatched via registered post ensures confirmation of delivery.


Pursuing Legal Recourse

Should there be a lack of response or unsatisfactory feedback within 30 days of issuing the legal notice, consumers possess the right to file a case against the government department in a consumer court. This legal action allows for the demand of compensation to cover incurred damages or losses.


Leveraging Online Consumer Forum

In the digital age, platforms like Voxya offer invaluable assistance in resolving consumer complaints swiftly. Voxya serves as an online consumer complaint forum, facilitating the prompt resolution of grievances. Its efficacy in securing replacements, refunds, compensations, and legal expenses has earned the trust of over 2 lakh consumers.


Voxya Solution

Voxya stands as a reliable avenue for consumers seeking solutions to their complaints against government services. By filing a complaint on Voxya's platform, individuals can expect a structured process leading to potential resolutions, including compensation, interest, legal expenses, and even a full refund.


If you are grappling with a consumer grievance related to government services, take proactive steps towards resolution by filing a complaint on Voxya: File a Consumer Complaint


This comprehensive approach empowers consumers to navigate and resolve their grievances effectively, ensuring that their concerns regarding government services are heard and addressed appropriately.

Thursday 9 November 2023

मंडी उपभोक्ता न्यायालय ने टियागो में माइलेज के भ्रामक दावों पर टाटा मोटर्स और उसके डीलर पर जुर्माना लगाया (Mandi Consumer Court Fines Tata Motors and Its Dealer Over Misleading Claims of Mileage in Tiago)

Mandi Consumer Forum Case


एक अभूतपूर्व फैसले में, Himachal Pradesh के Mandi में District Consumer Disputes Redressal Commission ने एक उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसने Tata Motors Limited से शिकायत की थी कि उसे कंपनी के भ्रामक दावों से गुमराह किया गया था। यह फैसला भारत में उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत के रूप में आया है।



शिकायतकर्ता श्री हीरा लाल ने Hi-Tech Satluj Motors Pvt. Ltd से ₹4,88,732 में Tata Tiago car खरीदी थी जो की टाटा मोटर्स लिमिटेड का अधिकृत डीलर है | उन्होंने Insurance के लिए ₹20,676, वाहन पंजीकरण के लिए ₹13,940 और सुरक्षा नंबर प्लेट के लिए ₹356 का खर्च उठाया, जिससे vehicle में कुल निवेश ₹5,23,462 हो गया। शिकायतकर्ता ने दलील दी कि जब उसने कार खरीदी थी तो Tata  Motors ने 23.84 किलोमीटर प्रति लीटर का उल्लेखनीय माइलेज देने का वादा किया था |



हालाँकि, vehicle की डिलीवरी लेने के बाद, हीरा लाल यह जानकर हैरान रह गए कि कार का प्रदर्शन कंपनी द्वारा किए गए वादों से मेल नहीं खाता | vehicle ने खराब पिक-अप प्रदर्शित किया, और इसका वास्तविक माइलेज 12 से 15 किलोमीटर प्रति लीटर तक था | इसके अलावा, कार में कई कमियाँ थीं, जिनमें दरवाज़ों के माध्यम से वाहन में पानी का रिसाव भी शामिल था। शिकायतकर्ता की शिकायतों और यहां तक कि कानूनी नोटिस (legal notice) के बावजूद, विपक्षी दलों द्वारा कोई समाधान नहीं दिया गया। 


Commission ने आगे कहा कि विज्ञापित माइलेज 23.84 किलोमीटर प्रति लीटर और परीक्षण के दौरान एक विशेषज्ञ द्वारा देखे गए वास्तविक माइलेज के बीच एक महत्वपूर्ण असमानता थी, जो केवल 15.45 किलोमीटर प्रति लीटर थी |


Consumer Court ने कहा, "विपरीत पक्ष नंबर 2 के महाप्रबंधक का स्व-सेवारत हलफनामा शिकायतकर्ता के साक्ष्य का खंडन करने के लिए पर्याप्त नहीं है।" 


फैसले के परिणामस्वरूप, Tata Motors Limited और Hi-Tech Satluj Motors Pvt. Ltd. को संयुक्त रूप से और अलग-अलग निर्देश दिया गया कि वह शिकायतकर्ता को शिकायत की तारीख से 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ ₹5,23,462 वापस लौटाए। इसके अतिरिक्त, उन्हें शिकायतकर्ता को ₹20,000 की राशि का मुआवजा और ₹10,000 की मुकदमेबाजी लागत का भुगतान करने का आदेश दिया गया | 


Commission ने स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता को वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे और बाद में वाहन कोHi-Tech Satluj Motors Pvt. Ltd. को वापस करना होगा। लिमिटेड, इसे अंतिम आदेश को लागू करने के लिए एक शर्त के रूप में चिह्नित कर रहा है।


अगर आपकी भी किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत है तो उसके समाधान के लिए दिए गए लिंक पर अपनी शिकायत को दर्ज करे: - File A Complaint Now!