Tuesday, 2 January 2024

एर्नाकुलम उपभोक्ता न्यायालय ने आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस को अन्यायपूर्ण दावा अस्वीकृति के लिए भुगतान करने का आदेश दिया (Ernakulam Consumer Court Orders Aditya Birla Health Insurance to Pay for Unjust Claim Rejection)

consumer complaint forum


Ernakulam में Consumer Dispute Redressal Forum ने श्रुति नारायणन द्वारा Aditya Birla Health Insurance के खिलाफ दायर एक मामले में फैसला सुनाया | 21 अगस्त, 2020 को दायर की गई शिकायत, श्रुति की बेटी के Acute Gastritis के इलाज से संबंधित health insurance दावे की अस्वीकृति के इर्द-गिर्द घूमती है |


Consumer Forum, जिसमें डी.बी. बीनू, अध्यक्ष, और रामचन्द्रन वी. और श्रीविद्या टी.एन., सदस्यों ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों की सावधानीपूर्वक जांच की।


शिकायतकर्ता श्रुति नारायणन के पास Aditya Birla Health Insurance के साथ एक Health Insurance Policy थी, और उनकी बेटी ने Acute Gastritis के लिए चिकित्सा उपचार प्राप्त किया था |


Aditya Birla Health Insurance ने पॉलिसी में उल्लिखित निर्दिष्ट शर्तों के लिए 24 महीने की प्रतीक्षा अवधि का प्रावधान लागू करते हुए दावे को खारिज कर दिया।


Consumer Forum के अध्यक्ष ने टिप्पणी की, "तीव्र जठरशोथ के उपचार को पॉलिसी में शामिल किया जाना चाहिए था, और प्रतीक्षा अवधि समाप्त नहीं हुई थी।"


इसके अतिरिक्त, Consumer Forum ने  Aditya Birla Health Insurance को रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 10,000 रु.और 5000 रु.कानूनी लगत के रूप में भुगातन करने का आदेश दिया |




Insurance Company को आदेश का पालन करने के लिए 30 दिन की समय सीमा दी गई थी।



यह निर्णय नीतिगत नियमों और शर्तों के पालन पर जोर देते हुए उपभोक्ता विवादों में निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करने के लिए फोरम की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।


अगर आपकी भी किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत है तो उसके समाधान के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करे:- File a Complaint in Consumer Court Now!



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