Tuesday 20 April 2021

Hyderabad Consumer Court Ordered School To Refund Rs 2.4 Lakh Fee (हैदराबाद उपभोक्ता फोरम ने स्कूल को 2.4 लाख रुपये फीस वापस करने का आदेश दिया )

Complaint against school


Hyderabad (हैदराबाद): Hyderabad Consumer Court ने Geethanjali The Global School को निर्देश दिया कि स्कूल की   International General Certificate of Secondary Education (IGSE) संबद्धता रद्द कर कर दी गयी इस मामले को दबा कर उपभोक्ता से लिए गए 2.4 लाख रुपये वापस करे  |


शिकायतकर्ता एस रामेश्वर राव ने प्रस्तुत किया कि उनके बेटे ने शैक्षणिक वर्ष 2016-17 के दौरान कक्षा 10 में Geethanjali The Global School में प्रवेश लिया था | कक्षा 10 पूरी होने के बाद उन्होंने AS और A लेवल के लिए एक ही स्कूल में बने रहने का फैसला किया था, जो शैक्षणिक वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए कक्षा 11 और कक्षा 12 के बराबर है और फीस के रूप में कुल 2.4 लाख रुपये का भुगतान किया था | 


उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि स्कूल प्रबंधन ने इस तथ्य को दबा दिया कि Cambridge University के बोर्ड ने स्कूल की मान्यता रद्द कर दी क्योंकि स्कूल  Cambridge International Education standards को बनाए रखने में विफल रहा और माता-पिता से फीस एकत्र की | उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल समय पर परीक्षा कराने में भी विफल रहा जिसके कारण उनके बेटे सहित अधिकांश छात्रों ने अपना बहुमूल्य अकादमिक वर्ष खो दिया | 


राव ने कहा कि स्कूल की परीक्षा कराने की मांग शुरू करने के बाद स्कूल ने उन्हें गंडीपेट के दूसरे Cambridge से संबद्ध एक अन्य स्कूल से संपर्क करने का सुझाव दिया ताकि उनका बेटा अपनी पढ़ाई जारी रख सके, लेकिन स्कूल ने कहा कि स्कूल सहयोग करने में नाकाम रहा | उन्होंने आरोप लगाया कि गतौली ग्लोबल स्कूल को इसकी जानकारी देने के बावजूद प्रबंधन अपनी गलती सुधारने के लिए कोई कदम उठाने में नाकाम रहा | 


शिकायतकर्ता ने कहा कि स्कूल में प्रत्यावेदन (representation) जमा करने, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes) के पास पहुंचने और प्रबंधन को कानूनी नोटिस जारी करवाने के बावजूद उनका मसला अनसुलझा रहा | School के रवैये से नाराज होकर उन्होने consumer forum से संपर्क करने का फैसला किया |



विपरीत पक्ष ने नोटिस जारी होने के बावजूद कोर्ट (consumer court) के समक्ष पेश होने का चुनाव नहीं किया | "संस्थान शिकायतकर्ता को तथ्यों के गलत बयानी के लिए जिम्मेदार है कि उनके स्कूल को IGCSE द्वारा मान्यता लिया हुआ था | इस प्रकार, शिकायतकर्ता को लागत के साथ 6% प्रति वर्ष ब्याज के साथ 2.4 लाख रुपये वापस करना आवश्यक है", शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री सबूतों की जांच के बाद Consumer court की पीठ  ने कहा |


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