Wednesday 29 July 2020

कैर्री बैग के 2 अतरिक्त लेने पर जूते की कंपनी को 10,000 रुपये का करना होंगे भुगतान (Jaipur Consumer Forum Told Shoe Company to Pay Rs.10 thousand for charging Rs.2 for Carry bag)


Jaipur: State एवं National consumer dispute redressal commission ने एक जूता कंपनी के मुद्रित विज्ञापन के साथ पेपर बैग के लिए अतिरिक्त शुल्क वसूलने के लिए District Jaipur Consumer Forum द्वारा एक उपभोक्ता को दिए गए 10,000 रुपये के फैसले को सही ठहराया है | 

District Consumer Forum ने जूते के साथ कंपनी के प्रिंटेड बैग के लिए 2 रुपये वसूलने पर Bata India Limited पर 10 हजार रुपये का हर्जाना लगाया था | Forum ने महेश पारीक की complaint पर दो माह में मुआवजा नहीं देने पर 9 प्रतिशत ब्याज सहित मुआवजे का भुगतान करने के आदेश दिए थे |

Consumer Forum ने अपने आदेश में कहा कि कंपनी ने यह बैग शिकायतकर्ता को अपने विज्ञापन के लिए दिया और बदले में उसने बैग की लागत वसूल कर ली | न तो बैग पर कीमत लिखी थी और न ही स्टोर पर इस संबंध में कोई जानकारी चिपकाई गई थी |

शिकायतकर्ता ने 16 अप्रैल 2016 को Sodala में Bata Store से जूते 399 रुपये में खरीदे थे | कंपनी ने कीमत में 2 रुपये जोड़े और जूते को एक कागज के बैग में रखकर शिकायतकर्ता को दे दिए | Complaint में बताया गया था कि विज्ञापन के उद्देश्य से बैग में कंपनी का नाम और लोगो संलग्न किया गया था और इसके लिए उपभोक्ता से शुल्क लिया जाना गैरकानूनी है | कंपनी ने इस आदेश को State और National consumer dispute redressal forum में चुनौती दी लेकिन दोनों ने District Forum के आदेश को सही ठहराया। 

अगर आपकी भी किसी कंपनी या स्टोर के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) है तो अपनी शिकायत को दिए गए लिंक क्लिक करके दर्ज करे: File A Consumer Complaint Now!


Tuesday 21 July 2020

National Consumer Helpline Report - Consumer Complaints Increased Between April & June Months ( राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की एक रिपोर्ट)


उपभोक्ता शिकायतों की सूची में रिफंड और उत्पाद की डिलीवरी न देने की शिकायतों में मुख्या रूप से रही | इससे भी ज्यादा शिकायते उन रिफंड मांगने वालो की रही जिसने ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से Travel करने के लिए Flight की टिकट को बुक किया था, लेकिन बाद में कस्टमर सपोर्ट के उपभोक्ताओं की कॉल भी नई उठाया, और न ही उपभोक्ताओं को पैसे वापस किये | ये विस्तार रिपोर्ट National Consumer Helpline (NCH) और Voxya, online consumer complaint forum के अनुसार है, जिनमे इस प्रकार की सम्बंधित शिकायते काफी आयी है |    


Government की वेबसाइट National Consumer Helpline के अनुसार, इन महीनो में लगभग 23,859 consumer complaints E-commerce की category प्राप्त हुई, जिसमे से 30% consumer complaints "refund not given" और "Already Paid Amount" की रही और 22% में "non-delivery of the product" और "delay in delivery" से सम्बंधित consumer complaints रही | 


National Consumer Helpline के डाटा के अनुसार, 5891 complaints Telecom sector से सम्बंधित प्राप्त हुई, जिसमे से "Network is Not Comming" और "Call Drop" की शिकायत मुख्य रूप से रही | 


हवाई यात्रा (Travel Complaints) की शिकायतों में 81% consumer complaint रिफंड और flight cancellation से सम्बंधित  प्राप्त हुई | Legal Metrology से सम्बंधित 3856 शिकायते भी प्राप्त हुई जिसमे नियमो का उल्लंघन की बात कही गयी |


अप्रैल से जून के बीच में mask और sanitizers से सम्बंधित शिकायतों में काफी गिरावट आयी है |  

Monday 6 July 2020

चलती ट्रैन से महिला का चैन लेकर भागा बदमाश, रेलवे को देने पड़े 1.7 का जुर्माना (Chennai Consumer Forum Asked Railways To Pay Rs.1.7 Lacs to Robbed Woman)


Chennai (चेन्नई): चेन्नई उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम (Chennai consumer dispute redressal forum) ने हाल ही में भारतीय रेलवे को ट्रेन में एक महिला यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करने और उसकी चेन छीनने की शिकायत के प्रति लापरवाह रवैये के लिए १.७ लाख रुपये का दंडित किया |

जी शकुंतला, जिनकी उम्र करीब ६५ थी, तीन साल पहले गंगा-कावेरी एक्सप्रेस से चेन्नई से वाराणसी की यात्रा कर रही थी | उसे तीन स्तरीय A/C कोच में से एक में बर्थ आवंटित की गई थी । 

जैसे ही ट्रैन Goradongri Station के पास पहुंचने वाली ही थी, तब शकुंतला टॉयलेट का इस्तेमाल करने के लिए उठी, तभी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी 60 ग्राम की चैन उनसे छीन कर, बदमाश धीरे-धीरे चलती ट्रेन से कूद गया |  

हालांकि वह मदद के लिए चिल्लाई तो न तो कोच अटेंडेंट और न ही यात्रा करने वाले टिकट परीक्षक उनकी मदद के लिए आए | 

TTE बगल के दूसरे दर्जे के A/C कोच में खाली बर्थ में सो रहा था और जब महिला ने उनकी लापरवाही और मदद के कहा तो उन्होंने 182 पर कॉल करने के लिए कहा, यह बात महिला ने Chennai consumer disputes redressal forum के सामने बताई |

Railway ने अपनी तरफ से बयां दिया, Government Railway Police (GRP) ने Itrarsi Station पर महिला से जब पूछताछ की तो उन लोगो ने सबूत के तौर पर चोरी हुई चेन का बिल मांगा | उन्होंने कहा कि शकुंतला ने बताया कि पांच साल पहले चेन खरीदी गई थी, उन्होंने हिचकिचाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी | रेलवे ने जवाब दिया कि Betul Judicial Magistrate Court में FIR अपूर्ण है और शकुंतला ने परिणाम का इंतजार किए बिना फोरम का दरवाजा खटखटाया है | 


अधिकारियों ने Railway Act Section 100 का भी हवाला दिया जिसने उन्हें किसी भी सामान के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि किसी रेल सेवक ने इसे बुक नहीं किया हो और रसीद नहीं ली हो । इसे खारिज करते हुए Consumer Forum  ने कहा कि सुरक्षा आश्वासन को अधिकारियों ने तोड़ा और रेलवे ड्यूटी करने में नाकाम रहा | इसलिए रेलवे को मुआवजे के तौर पर 1.71 लाख रुपये देने का निर्देश दिया गया |

अगर आपकी किसी भी प्रकार की रेलवे या Travel Complaint है तो अपनी शिकायत को दर्ज करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करे: File A Complaint Now!