Chennai (चेन्नई): चेन्नई उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम (Chennai consumer dispute redressal forum) ने हाल ही में भारतीय रेलवे को ट्रेन में एक महिला यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करने और उसकी चेन छीनने की शिकायत के प्रति लापरवाह रवैये के लिए १.७ लाख रुपये का दंडित किया |
जी शकुंतला, जिनकी उम्र करीब ६५ थी, तीन साल पहले गंगा-कावेरी एक्सप्रेस से चेन्नई से वाराणसी की यात्रा कर रही थी | उसे तीन स्तरीय A/C कोच में से एक में बर्थ आवंटित की गई थी ।
जैसे ही ट्रैन Goradongri Station के पास पहुंचने वाली ही थी, तब शकुंतला टॉयलेट का इस्तेमाल करने के लिए उठी, तभी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी 60 ग्राम की चैन उनसे छीन कर, बदमाश धीरे-धीरे चलती ट्रेन से कूद गया |
हालांकि वह मदद के लिए चिल्लाई तो न तो कोच अटेंडेंट और न ही यात्रा करने वाले टिकट परीक्षक उनकी मदद के लिए आए |
TTE बगल के दूसरे दर्जे के A/C कोच में खाली बर्थ में सो रहा था और जब महिला ने उनकी लापरवाही और मदद के कहा तो उन्होंने 182 पर कॉल करने के लिए कहा, यह बात महिला ने Chennai consumer disputes redressal forum के सामने बताई |
Railway ने अपनी तरफ से बयां दिया, Government Railway Police (GRP) ने Itrarsi Station पर महिला से जब पूछताछ की तो उन लोगो ने सबूत के तौर पर चोरी हुई चेन का बिल मांगा | उन्होंने कहा कि शकुंतला ने बताया कि पांच साल पहले चेन खरीदी गई थी, उन्होंने हिचकिचाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी | रेलवे ने जवाब दिया कि Betul Judicial Magistrate Court में FIR अपूर्ण है और शकुंतला ने परिणाम का इंतजार किए बिना फोरम का दरवाजा खटखटाया है |
अधिकारियों ने Railway Act Section 100 का भी हवाला दिया जिसने उन्हें किसी भी सामान के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि किसी रेल सेवक ने इसे बुक नहीं किया हो और रसीद नहीं ली हो । इसे खारिज करते हुए Consumer Forum ने कहा कि सुरक्षा आश्वासन को अधिकारियों ने तोड़ा और रेलवे ड्यूटी करने में नाकाम रहा | इसलिए रेलवे को मुआवजे के तौर पर 1.71 लाख रुपये देने का निर्देश दिया गया |
अगर आपकी किसी भी प्रकार की रेलवे या Travel Complaint है तो अपनी शिकायत को दर्ज करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करे: File A Complaint Now!
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