Thursday 18 January 2024

कन्नूर उपभोक्ता न्यायालय ने सिस्का एलईडी लाइट्स को खराब पावर बैंक के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया (Kannur Consumer Court Orders Syska LED Lights to Compensate for Faulty Power Bank)

DTDC Complaint


Kerala के Kannur में consumer dispute redressal forum के हालिया फैसले में, Syska LED Lights Private Limited को दोषपूर्ण Syska Power Bank की लागत वापस करने और शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा और वित्तीय नुकसान के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। फैसला 29 दिसंबर, 2023 को रवि सुशा (अध्यक्ष), मोली कुट्टी मैथ्यू (सदस्य) और सजीश द्वारा दिया गया था | के.पी. (सदस्य) ने Syska LED Lights Private Limited की ओर से सेवा में कमी पर प्रकाश डाला।


शिकायतकर्ता श्री उमर वी ने 21 अप्रैल, 2023 को Flipkart से 1,349/- रुपये की कीमत पर एक Syska Power Bank Model (Power Pro 200) ऑनलाइन खरीदा था | एक सप्ताह के भीतर, Power Bank में समस्याएँ प्रदर्शित हुईं, और ग्राहक सेवा और सेवा केंद्रों के माध्यम से समाधान खोजने के प्रयासों के बावजूद, समस्या बनी रही | 8 सितंबर, 2023 को सीईओ/निदेशक को भेजा गया एक पंजीकृत पत्र अनुत्तरित रहा, जिसके कारण श्री उमर वी ने Consumer Protection Act Section 35 के तहत Complaint File की |


Syska LED Private Limited ने consumer dispute redressal forum के समक्ष उपस्थित नहीं होने का फैसला किया, जिसके परिणामस्वरूप एक पक्षीय निर्णय हुआ | शिकायतकर्ता ने Tax receipt, Warranty details, original box, a registered letter to the CEO, postal receipt, post-delivery note और acknowledgment card सहित साक्ष्य प्रस्तुत किए |


साक्ष्य के तौर पर दोषपूर्ण पावर बैंक (defective power bank) भी प्रस्तुत किया गया।


फैसले में, अध्यक्ष श्रीमती रवि सुशा ने कहा, "चूंकि ओपी शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत मामले को निपटाने या लड़ने के लिए उपस्थित नहीं हुआ है, इसलिए हम ओपी के खिलाफ आदेश पारित करने के लिए बाध्य हैं।" Consumer Forum ने पाया कि खरीद के एक सप्ताह के भीतर उत्पाद ख़राब हो गया था, जो सेवा में घोर कमी है।


Consumer Dispute Redressal Forum ने complaint को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए Syska LED Lights Private Limited को Power Bank की लागत के लिए 1,349/- रुपये वापस करने और मानसिक पीड़ा और वित्तीय नुकसान के मुआवजे के लिए अतिरिक्त 10,000/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया | शिकायतकर्ता को. विपरीत पक्ष को आदेश का अनुपालन करने के लिए एक महीने का समय दिया गया था, और ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा |


अध्यक्ष श्रीमती रवि सुशा ने जोर देकर कहा, “ऐसी स्थिति में जब कोई उत्पाद शुरुआत में ही ख़राब पाया जाता है, तो राशि की वापसी के लिए ऑर्डर करना हमेशा बेहतर होता है।

consumer complaint

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Friday 12 January 2024

Cuddalore Consumer Forum orders Axis Bank to pay ₹1 lakh in compensation for deficiency in service (कुड्डालोर में उपभोक्ता फोरम ने एक्सिस बैंक को सेवा में कमी के लिए मुआवजे के रूप में ₹1 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया)

Axis bank Complaint
image source: unknow

Cuddalore Consumer Court ने Axis Bank को सेवा में कमी के लिए एक किसान को मुआवजे के रूप में ₹1 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया है।


अपनी याचिका में, Cuddalore जिले के Anguchettipalayam के शिकायतकर्ता 63 वर्षीय ए. रामलिंगम और उनके 35 वर्षीय बेटे सबरत्नम ने कहा कि उन्होंने Axis Bank से agricultural loan के लिए आवेदन किया था। प्रक्रियात्मक समापन और क्षेत्र के दौरे पर, Bank ने loan के रूप में ₹26.5 लाख की राशि स्वीकृत करने पर सहमति व्यक्त की थी और संपत्ति के स्वामित्व विलेख के ज्ञापन के निष्पादन के लिए कहा था।


इसके बाद, Aixs Bank ने एकतरफा रूप से title deed का ज्ञापन रद्द कर दिया और मूल दस्तावेज वापस कर दिए और ऋण देने से इनकार कर दिया। बैंक ने यह रुख अपनाया कि आंतरिक नीति मानदंडों के कारण loan रद्द कर दिया गया था।


शिकायतकर्ताओं ने कुड्डालोर में Consumer Court का रुख किया। Aixs Bank ने Consumer Court को सूचित किया कि दूसरा शिकायतकर्ता पहले के ऋण का डिफॉल्टर था और उसके खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित कर दिया गया था|


Consumer Court ने माना कि Bank द्वारा बिना कोई कारण बताए loan को एकतरफा रद्द करना सेवा में कमी (deficiency in service) है| शिकायतकर्ताओं को loan की मंजूरी के लिए अनावश्यक रूप से कठिनाई और खर्च का सामना करना पड़ा।


Consumer Court ने Axis Bank को सेवा में कमी के लिए शिकायतकर्ताओं को मुआवजे के रूप में ₹1 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया। Consumer Court ने शिकायतकर्ताओं को कानूनी खर्च (Legal Expense) के रूप में ₹5,000 का पुरस्कार भी दिया|


Consumer Forum Case in Cuddalore


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News Source: Unknown

Wednesday 3 January 2024

Sambalpur Consumer court fines toll plaza in Odisha for unauthorized deduction from Fastag wallet (उपभोक्ता अदालत ने फास्टैग वॉलेट से अनधिकृत कटौती के लिए ओडिशा में टोल प्लाजा पर जुर्माना लगाया |)

Consumer Court in Sambalpur

संबलपुर जिले (Sambalpur District) की एक उपभोक्ता अदालत (consumer court) ने दो वाहनों के Fastag से शुल्क की कथित अनधिकृत कटौती के लिए Bargarh district के National Highway-53 at Barhagoda पर एक toll plaza पर जुर्माना लगाया है।


शिकायतों पर सुनवाई करते हुए Consumer Court ने प्लाजा को दो वाहन मालिकों को 25-25 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर देने का आदेश दिया | Coonsumer Court ने toll plaza को उनके कानूनी खर्चों के लिए प्रत्येक को 5000 रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया।


इसके अलावा Consumer Court ने fastag से काटी गई रकम 12% ब्याज के साथ चुकाने का भी आदेश दिया |


रिपोर्ट के अनुसार, दोनों वाहन Barhagoda स्थित toll plaza से कभी गुजरे ही नहीं | इसके बजाय, वे प्लाजा से 200 मीटर पहले बाईं ओर मुड़ गए और Barhagoda को तोरा से जोड़ने वाले राज्य राजमार्ग पर चले गए।


हालांकि, toll plaza से नहीं गुजरने के बावजूद उनके fastag wallet से टोल राशि (toll amount) काट ली गई।


कटौती से आश्चर्यचकित और परेशान दोनों वाहन मालिकों ने संबलपुर में उपभोक्ता अदालत (Consumer Court in Sambalpur) का दरवाजा खटखटाया और दो अलग-अलग शिकायतें दर्ज (complaint file) कीं।


गौरतलब है कि NH से सटे State Highway पर fastag wallet से पैसे कटना उस इलाके में नियमित घटना रही है | यात्री लंबे समय से इस पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं | 


Toll Plaza पर जुर्माना लगाने के हालिया अदालती आदेश से इस समस्या पर अंकुश लगने की उम्मीद है।

Tuesday 2 January 2024

एर्नाकुलम उपभोक्ता न्यायालय ने आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस को अन्यायपूर्ण दावा अस्वीकृति के लिए भुगतान करने का आदेश दिया (Ernakulam Consumer Court Orders Aditya Birla Health Insurance to Pay for Unjust Claim Rejection)

consumer complaint forum


Ernakulam में Consumer Dispute Redressal Forum ने श्रुति नारायणन द्वारा Aditya Birla Health Insurance के खिलाफ दायर एक मामले में फैसला सुनाया | 21 अगस्त, 2020 को दायर की गई शिकायत, श्रुति की बेटी के Acute Gastritis के इलाज से संबंधित health insurance दावे की अस्वीकृति के इर्द-गिर्द घूमती है |


Consumer Forum, जिसमें डी.बी. बीनू, अध्यक्ष, और रामचन्द्रन वी. और श्रीविद्या टी.एन., सदस्यों ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों की सावधानीपूर्वक जांच की।


शिकायतकर्ता श्रुति नारायणन के पास Aditya Birla Health Insurance के साथ एक Health Insurance Policy थी, और उनकी बेटी ने Acute Gastritis के लिए चिकित्सा उपचार प्राप्त किया था |


Aditya Birla Health Insurance ने पॉलिसी में उल्लिखित निर्दिष्ट शर्तों के लिए 24 महीने की प्रतीक्षा अवधि का प्रावधान लागू करते हुए दावे को खारिज कर दिया।


Consumer Forum के अध्यक्ष ने टिप्पणी की, "तीव्र जठरशोथ के उपचार को पॉलिसी में शामिल किया जाना चाहिए था, और प्रतीक्षा अवधि समाप्त नहीं हुई थी।"


इसके अतिरिक्त, Consumer Forum ने  Aditya Birla Health Insurance को रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 10,000 रु.और 5000 रु.कानूनी लगत के रूप में भुगातन करने का आदेश दिया |




Insurance Company को आदेश का पालन करने के लिए 30 दिन की समय सीमा दी गई थी।



यह निर्णय नीतिगत नियमों और शर्तों के पालन पर जोर देते हुए उपभोक्ता विवादों में निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करने के लिए फोरम की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।


अगर आपकी भी किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत है तो उसके समाधान के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करे:- File a Complaint in Consumer Court Now!



Monday 1 January 2024

Ernakulam Consumer Forum Fines Rs.1.18 Lac to Computer Company and Dealer (एर्नाकुलम उपभोक्ता फोरम ने कंप्यूटर कंपनी और डीलर पर 1.18 लाख रुपये का जुर्माना लगाया)

Ernakulam Consumer Forum



Kochi (कोच्चि): Ernakulam district Consumer Disputes Redressal Commission ने एक computer manufacturer और dealer को खरीद के एक सप्ताह के भीतर खराब लैपटॉप (defective laptop) की मरम्मत न करने पर 1.18 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है |

आर्थिक तंगी से जूझ रहे शिकायतकर्ता ने Kerala State SC/ST Development Corporation से ऋण लेकर अपने बेटे की शिक्षा के लिए एक लैपटॉप (laptop) और सहायक उपकरण खरीदा | 


उन्होंने कहा कि खरीदारी के एक सप्ताह बाद ही लैपटॉप (laptop) खराब हो गया और इसमें keyboard के काम न करने जैसी समस्याएं आ गईं | शिकायतकर्ता ने मरम्मत के लिए विक्रेता से कई बार संपर्क किया लेकिन उसे इनकार और उपहास का सामना करना पड़ा |


एक विशेषज्ञ आयोग की रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि लैपटॉप वारंटी अवधि (warranty period ) के भीतर अनुपयोगी हो गया था और चूंकि शिकायतकर्ता ने आकस्मिक क्षति सुरक्षा और ऑन-साइट वारंटी के लिए भुगतान किया था, इसलिए इन मुद्दों को तुरंत संबोधित करना विक्रेता या कंपनी की जिम्मेदारी थी | Consumer Forum कहा कि रिपोर्ट के आलोक में शिकायतकर्ता राहत का हकदार है | इसमें कहा गया है कि विपरीत पक्षों की प्रतिक्रिया देने में विफलता और विशेषज्ञ आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्ष शिकायतकर्ता के सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के दावों का समर्थन करते हैं |


अध्यक्ष डीबी बीनू और सदस्यों वी. लैपटॉप (laptop) के मुआवजे के रूप में 51,000 रुपये और शिकायतकर्ता को 30 दिनों के भीतर 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा |


उन्होंने कहा कि खरीदारी के एक सप्ताह बाद ही लैपटॉप खराब हो गया और इसमें कीबोर्ड के काम न करने जैसी समस्याएं आ गईं। शिकायतकर्ता ने मरम्मत के लिए विक्रेता से कई बार संपर्क किया लेकिन उसे इनकार और उपहास का सामना करना पड़ा।

एक विशेषज्ञ आयोग की रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि लैपटॉप वारंटी अवधि के भीतर अनुपयोगी हो गया था और चूंकि शिकायतकर्ता ने आकस्मिक क्षति सुरक्षा और ऑन-साइट वारंटी के लिए भुगतान किया था, इसलिए इन मुद्दों को तुरंत संबोधित करना विक्रेता या कंपनी की जिम्मेदारी थी। आयोग कहा कि रिपोर्ट के आलोक में शिकायतकर्ता राहत का हकदार है। इसमें कहा गया है कि विपरीत पक्षों की प्रतिक्रिया देने में विफलता और विशेषज्ञ आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्ष शिकायतकर्ता के सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के दावों का समर्थन करते हैं।



अध्यक्ष डीबी बीनू और सदस्यों वी. लैपटॉप के मुआवजे के रूप में 51,000 रुपये और शिकायतकर्ता को 30 दिनों के भीतर 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।


Consumer Complaint Forum

अगर आपकी किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) है तो उसके समाधान के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करे:- Submit A Complaint Now!