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Wednesday, 3 January 2024

Sambalpur Consumer court fines toll plaza in Odisha for unauthorized deduction from Fastag wallet (उपभोक्ता अदालत ने फास्टैग वॉलेट से अनधिकृत कटौती के लिए ओडिशा में टोल प्लाजा पर जुर्माना लगाया |)

Consumer Court in Sambalpur

संबलपुर जिले (Sambalpur District) की एक उपभोक्ता अदालत (consumer court) ने दो वाहनों के Fastag से शुल्क की कथित अनधिकृत कटौती के लिए Bargarh district के National Highway-53 at Barhagoda पर एक toll plaza पर जुर्माना लगाया है।


शिकायतों पर सुनवाई करते हुए Consumer Court ने प्लाजा को दो वाहन मालिकों को 25-25 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर देने का आदेश दिया | Coonsumer Court ने toll plaza को उनके कानूनी खर्चों के लिए प्रत्येक को 5000 रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया।


इसके अलावा Consumer Court ने fastag से काटी गई रकम 12% ब्याज के साथ चुकाने का भी आदेश दिया |


रिपोर्ट के अनुसार, दोनों वाहन Barhagoda स्थित toll plaza से कभी गुजरे ही नहीं | इसके बजाय, वे प्लाजा से 200 मीटर पहले बाईं ओर मुड़ गए और Barhagoda को तोरा से जोड़ने वाले राज्य राजमार्ग पर चले गए।


हालांकि, toll plaza से नहीं गुजरने के बावजूद उनके fastag wallet से टोल राशि (toll amount) काट ली गई।


कटौती से आश्चर्यचकित और परेशान दोनों वाहन मालिकों ने संबलपुर में उपभोक्ता अदालत (Consumer Court in Sambalpur) का दरवाजा खटखटाया और दो अलग-अलग शिकायतें दर्ज (complaint file) कीं।


गौरतलब है कि NH से सटे State Highway पर fastag wallet से पैसे कटना उस इलाके में नियमित घटना रही है | यात्री लंबे समय से इस पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं | 


Toll Plaza पर जुर्माना लगाने के हालिया अदालती आदेश से इस समस्या पर अंकुश लगने की उम्मीद है।

Wednesday, 12 July 2023

उपभोक्ता अदालत ने दोषपूर्ण ऑपरेशन के लिए 2 डॉक्टरों, निजी नर्सिंग होम पर 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया | (Sambalpur Consumer Court Imposes Rs 80 lakh fine on 2 doctors, private nursing home for faulty operation)

Sambalpur Consumer Court Case at Voxya Consumer Forum


सम्बलपुर 
(Sambalpur): Sambalpur की एक consumer court ने एक मरीज के गलत ऑपरेशन के लिए दो डॉक्टरों और एक निजी नर्सिंग होम पर 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसके कारण उसे अपनी नौकरी गंवानी पड़ी |


Sambalpur के Modipara के सुमित दाश उस समय दुर्घटना का शिकार हो गए जब वह Sambalpur से Burla जा रहे थे | उनके दाहिने पैर, पांव और दाहिने हाथ में कई फ्रैक्चर हुए | उन्हें तुरंत इलाज के लिए Burla के VIMSAR अस्पताल ले जाया गया |


सूरज जैन ने कथित तौर पर घायल व्यक्ति के परिवार को उसे surgery के लिए एक private hospital में स्थानांतरित करने की सलाह दी | डॉक्टर के आदेश के अनुसार, मरीज को निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया जहां उसकी 12 दिनों तक सर्जरी हुई और 1.26 लाख रुपये खर्च करने पड़े |


टाइटेनियम प्रत्यारोपण (titanium implants) के आग्रह के बावजूद, सर्जनों ने कथित तौर पर स्टेनलेस स्टील (stainless steel) लगाया | इससे उनके दाहिने टखने में दर्द होने लगा और मवाद बनने का संकेत मिला |


आख़िरकार उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उन्हें असहनीय दर्द सहना पड़ा| इसलिए, पीड़ित ने दूसरे डॉक्टर से संपर्क किया, जिसने पुष्टि की कि संक्रमण स्टेनलेस स्टील इम्प्लांट (stainless steel implant) के कारण हुआ था |


बाद में, पीड़ित को Vishakhapatnam के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में कार्यालय में शामिल होने में असमर्थ होने के कारण उसकी नौकरी चली गई |


मामले की सुनवाई करते हुए consumer court ने डॉक्टरों को इलाज खर्च के लिए 2.41 लाख रुपये और कमाई के नुकसान के लिए 16 लाख रुपये देने का निर्देश दिया | 





Doctor, nursing home के साथ संयुक्त रूप से प्रत्येक पीड़ित को 20 लाख रुपये का मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी हैं और अदालत के आदेश के एक महीने के भीतर भुगतान न करने की स्थिति में, वे 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने के लिए उत्तरदायी हैं | दाखिल करने की तारीख से वसूली तक |


इस बीच, private hospital के मालिक के वकील ने बताया कि वे फैसले के खिलाफ Odisha State Consumer Disputes Redressal Commission का रुख करेंगे |


Odisha consumer forum case

किसी भी उपभोक्ता शिकायत के समाधान के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी शिकायत को दर्ज करे: File A Complaint in Consumer Court Now!