Tuesday, 21 November 2023

Virudhunagar Consumer Forum ordered the municipal commissioner and contractor to pay compensation of Rs.20000 for taking extra Rs.4 charge for urinal (विरुधुनगर उपभोक्ता फोरम ने नगर निगम आयुक्त और ठेकेदार को मूत्रालय के लिए 4 रुपये अतिरिक्त शुल्क लेने पर 20000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।)

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Virudhunagar District Consumer Dispute Redressal Forum ने Srivilliputtur Municipal Commissioner और Srivilliputtur bus stand में एक public toilet के contractor को 2018 में मूत्रालय का उपयोग करने के लिए Watrap के एक निवासी से ₹4 की अतिरिक्त राशि वसूलने के लिए ₹20,000 का मुआवजा देने का निर्देश दिया है |


अपने आदेश में Consumer Forum के पीठासीन अधिकारी एस.जे. चक्रवर्ती और सदस्य एम. मुथुलक्ष्मी ने आदेश दिया है कि ठेकेदार सदायप्पन को शिकायतकर्ता वी.वी.एस. सुंदरम.को ₹4 की अतिरिक्त राशि चुकानी होगी | 


हालाँकि, शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा पहुँचाने के लिए ₹ 20,000 का मुआवजा और उसके केस खर्च के लिए ₹ 10,000 का भुगतान आयुक्त और ठेकेदार द्वारा छह सप्ताह के भीतर संयुक्त रूप से या अलग से किया जाना चाहिए।


Consumer Forum ने कहा कि आदेश का पालन न करने पर मुआवजे की राशि पर 9% की ब्याज दर लगेगी।


अपनी शिकायत में, सुंदरम ने कहा कि उन्हें मूत्रालय का उपयोग करने के लिए ₹ 5 का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया था, जबकि वास्तविक शुल्क मूत्रालय का उपयोग करने के लिए केवल ₹ 1 और शौचालय के लिए ₹ 2 होना चाहिए था | 


उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उस व्यक्ति ने मूत्रालय का उपयोग करने के लिए केवल ₹ 1 का भुगतान करने पर जोर देने के लिए उनका मजाक उड़ाया था | इसके अलावा, सार्वजनिक शौचालय के बाहर जनता के देखने के लिए वास्तविक शुल्क का कोई नोटिस बोर्ड भी नहीं लगाया गया था | 


इसी तरह, पैसे एकत्र करने वाले व्यक्ति ने एकत्र की गई राशि की रसीद भी नहीं दी | 


कमिश्नर ने Consumer Forum के समक्ष कहा था कि ठेकेदार (contractor) सभी नियमों का पालन कर रहा है और ठेकेदार के खिलाफ कोई अन्य शिकायत नहीं है।


ठेकेदार (contractor) ने बताया कि सुंदरम ने पुरानी दुश्मनी के कारण झूठी शिकायत की है।

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