Thursday 23 November 2023

Consumer Court directs banks to compensate Consumer Cheque Related Fraud (उपभोक्ता न्यायालय ने बैंकों को उपभोक्ता चेक संबंधी धोखाधड़ी की क्षतिपूर्ति करने का निर्देश दिया)

consumer complaint forum


एक अभूतपूर्व फैसले में, State Consumer Disputes Redressal Commission, U.T., Chandigarh ने खाते से 1.33 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) के खिलाफ California के Modesto में रहने वाले एक एनआरआई डॉ. अजय सूद के पक्ष में फैसला सुनाया है। 


Consumer Complaint डॉ. अजय सूद द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि जब वह संयुक्त राज्य अमेरिका (United State of America) में थे तो उनके खाते से धोखाधड़ी से बड़ी राशि डेबिट कर ली गई थी | District Consumer Disputes Redressal Commission-I ने पहले शिकायत को खारिज कर दिया था, जिसके बाद State Consumer Disputes Redressal Commission के समक्ष अपील की गई |



न्यायमूर्ति राज शेखर अत्री, अध्यक्ष और सदस्य राजेश के. आर्य द्वारा दिया गया आदेश, धोखाधड़ी वाले लेनदेन के केंद्रीय मुद्दे पर प्रकाश डालता है। Consumer Forum न्यायाधीशों ने कहा, "शिकायतकर्ता की शिकायत यह है कि जब वह अमेरिका में था तो चंडीगढ़ में बैंक (Chandigarh Bank) द्वारा उसके खाते से धोखाधड़ी से 98 लाख रुपये और 35 लाख रुपये काट लिए गए |" 



जिला आयोग ने पहले शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया था, "... Bank of India की ओर से कोई देनदारी नहीं बची है।" हालाँकि, न्यायाधीशों ने धोखाधड़ी को रोकने में बैंक की ओर से लापरवाही पर जोर देते हुए एक अलग रुख अपनाया | 


Consumer Forum के फैसले ने State Bank of India की लापरवाही को रेखांकित करते हुए कहा, "...State bank of India धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए मौजूदा प्रणाली और नियंत्रण को मजबूत करने के लिए कोई भी निवारक उपाय/सावधानी बरतने में विफल रहा।" न्यायाधीशों ने आगे इस बात पर जोर दिया कि बैंक Reserve Bank of India (RBI) द्वारा जारी परिपत्रों में उल्लिखित निर्देशों का पालन करने में विफल रहा |


"धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों से जमाकर्ताओं और बैंकों के हितों की रक्षा के लिए धोखाधड़ी पर मास्टर दिशानिर्देश आवश्यक थे, जिनका बैंकों द्वारा सार्वजनिक हित में पूर्व-खाली कदम उठाने के लिए विधिवत अनुपालन किया जाना था।"


न्यायाधीशों ने विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए डॉ. अजय सूद को मुआवजा दिया। मुआवजे में मानसिक पीड़ा, उत्पीड़न और वित्तीय नुकसान के लिए 5,33,627 रुपये शामिल हैं। विशेष रूप से, न्यायाधीशों ने कानूनी फीस के दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया, "...शिकायतकर्ता के लिए व्यक्तिगत रूप से मामला लड़ने में कोई कानूनी बाधा नहीं थी।"


आदेश में Bank ऑफ़ India को उपभोक्ता की शिकायत दर्ज (Consumer Complaint File) करने की तारीख से 9% ब्याज के साथ मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। 30 दिनों के भीतर अनुपालन में विफलता के परिणामस्वरूप 12% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज लगेगा | 

No comments:

Post a Comment