Angamaly में एक two-wheeler showroom के dealer को Ernakulam District Consumer Disputes Redressal Commission द्वारा उस व्यक्ति को मुआवजे के रूप में ₹1 लाख से अधिक का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है, जिसने शिकायत की थी कि पुराने मॉडल का दोपहिया वाहन देकर उसे धोखा दिया गया था |
यह मामला शिकायतकर्ता Nedumbassery के मूल निवासी अरविंद जी. जॉन को Honda Unicorn bike की डिलीवरी से संबंधित है | यह पाया गया कि जिस वाहन को फरवरी 2018 में बुक किया गया था और उसी वर्ष मार्च में Arya Bhangy Motors द्वारा दिया गया था, जिसका निर्माण 2017 में किया गया था और उसके पंजीकरण प्रमाणपत्र पर भी वही (वर्ष 2017) अंकित किया गया था | मिस्टर जॉन ने 2018 मॉडल के वाहन के लिए बुकिंग की थी और उसका भुगतान किया था |
Commission के पीठासीन अधिकारी डी.बी. बीनू और सदस्य वैकोम रामचन्द्रन और टी.एन. श्रीविद्या ने पाया कि यह अनैतिक और सेवा में कमी थी | इसलिए, उन्होंने dealer को श्री जॉन को वाहन लौटाने पर उसकी लागत के रूप में ₹85,660 का भुगतान करने का आदेश दिया, और मुकदमेबाजी लागत के रूप में 30 दिनों के भीतर 9% ब्याज दर के साथ ₹20,000 का भुगतान करने का आदेश दिया |
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