Thursday 9 November 2023

मंडी उपभोक्ता न्यायालय ने टियागो में माइलेज के भ्रामक दावों पर टाटा मोटर्स और उसके डीलर पर जुर्माना लगाया (Mandi Consumer Court Fines Tata Motors and Its Dealer Over Misleading Claims of Mileage in Tiago)

Mandi Consumer Forum Case


एक अभूतपूर्व फैसले में, Himachal Pradesh के Mandi में District Consumer Disputes Redressal Commission ने एक उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसने Tata Motors Limited से शिकायत की थी कि उसे कंपनी के भ्रामक दावों से गुमराह किया गया था। यह फैसला भारत में उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत के रूप में आया है।



शिकायतकर्ता श्री हीरा लाल ने Hi-Tech Satluj Motors Pvt. Ltd से ₹4,88,732 में Tata Tiago car खरीदी थी जो की टाटा मोटर्स लिमिटेड का अधिकृत डीलर है | उन्होंने Insurance के लिए ₹20,676, वाहन पंजीकरण के लिए ₹13,940 और सुरक्षा नंबर प्लेट के लिए ₹356 का खर्च उठाया, जिससे vehicle में कुल निवेश ₹5,23,462 हो गया। शिकायतकर्ता ने दलील दी कि जब उसने कार खरीदी थी तो Tata  Motors ने 23.84 किलोमीटर प्रति लीटर का उल्लेखनीय माइलेज देने का वादा किया था |



हालाँकि, vehicle की डिलीवरी लेने के बाद, हीरा लाल यह जानकर हैरान रह गए कि कार का प्रदर्शन कंपनी द्वारा किए गए वादों से मेल नहीं खाता | vehicle ने खराब पिक-अप प्रदर्शित किया, और इसका वास्तविक माइलेज 12 से 15 किलोमीटर प्रति लीटर तक था | इसके अलावा, कार में कई कमियाँ थीं, जिनमें दरवाज़ों के माध्यम से वाहन में पानी का रिसाव भी शामिल था। शिकायतकर्ता की शिकायतों और यहां तक कि कानूनी नोटिस (legal notice) के बावजूद, विपक्षी दलों द्वारा कोई समाधान नहीं दिया गया। 


Commission ने आगे कहा कि विज्ञापित माइलेज 23.84 किलोमीटर प्रति लीटर और परीक्षण के दौरान एक विशेषज्ञ द्वारा देखे गए वास्तविक माइलेज के बीच एक महत्वपूर्ण असमानता थी, जो केवल 15.45 किलोमीटर प्रति लीटर थी |


Consumer Court ने कहा, "विपरीत पक्ष नंबर 2 के महाप्रबंधक का स्व-सेवारत हलफनामा शिकायतकर्ता के साक्ष्य का खंडन करने के लिए पर्याप्त नहीं है।" 


फैसले के परिणामस्वरूप, Tata Motors Limited और Hi-Tech Satluj Motors Pvt. Ltd. को संयुक्त रूप से और अलग-अलग निर्देश दिया गया कि वह शिकायतकर्ता को शिकायत की तारीख से 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ ₹5,23,462 वापस लौटाए। इसके अतिरिक्त, उन्हें शिकायतकर्ता को ₹20,000 की राशि का मुआवजा और ₹10,000 की मुकदमेबाजी लागत का भुगतान करने का आदेश दिया गया | 


Commission ने स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता को वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे और बाद में वाहन कोHi-Tech Satluj Motors Pvt. Ltd. को वापस करना होगा। लिमिटेड, इसे अंतिम आदेश को लागू करने के लिए एक शर्त के रूप में चिह्नित कर रहा है।


अगर आपकी भी किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत है तो उसके समाधान के लिए दिए गए लिंक पर अपनी शिकायत को दर्ज करे: - File A Complaint Now!


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