Monday, 9 April 2018

कर्मचारी भी उपभोक्ता है और सको भी अधिकारों का लाभ है : उपभोक्ता फोरम (Employees Have Same Rights Like Consumers: Consumer Forum)

consumer complaint forum
मुंबई (MUMBAI): एक कर्मचारी भी उपभोक्ता है और जिस प्रकार उपभोक्ता को अधिकार प्रतप्त है उसकी प्रकार कर्मचारी को भी पूरा अधिकार है| यह आदेश दक्षिण मुंबई जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम (South Mumbai District Consumer Dispute Redressal Forum) ने दिया है ।

एक सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा दायर शिकायत (complaint) पर एक आदेश पारित करते हुए फोरम ने कहा है,  "कर्मचारी ऐसे उपभोक्ता हैं, जिनके पास संगठन से लाभ पाने का हर अधिकार है । अगर कर्मचारी नाखुश तो वह न्याय पाने के लिए उपभोक्ता मंच (consumer forum) पर अपनी याचिका दायर क्र सकता है |"

हसमुख पारेख, भविष्य निधि (Provident Fund) (पीएफ) विभाग के एक कर्मचारी ने उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज की थी कि सेवानिवृत्ति बाद के दिन या अधिकतम अगले दिन, उनके पीएफ और राशि भुगतान समय पर नहीं दिया गया ।

जिसमे उन्होंने भुगतान में 20 दिनों की देरी के लिए मुआवजे का भी दावा किया ।

पारेख जो 27, नवंबर, 2002 को सेवानिवृत्त हुए, वे 13,52,569 रुपए की पीएफ (PF) और विनिमय राशि 2,93,594  रुपए के लिए हकदार थे | 

हालांकि, इसके बचाव में पीएफ विभाग ने दलील दी कि एक कर्मचारी उपभोक्ता निवारण फोरम  (Consumer Redressal Forum) का रुख नहीं कर सकता । 


"अगर किसी कर्मचारी की कोई शिकयत है कर्मचारी भविष्य निधि तो उसे  भविष्य निधि आयुक्त (Provident Fund commissioner) से करनी चाहिए नाकि उपभोक्ता फोरम में ", भविष्य निधि (Provident Fund) डिपार्टमेंट ने अपने जवाब में दलील दी | 

हालांकि विभाग द्वारा किए गए सभी दावों को खारिज करते हुए उपभोक्ता फोरम (consumer forum) ने कहा कि इस मामले में नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के संबंध में नहीं बल्कि पीएफ के भुगतान में हुई देरी के लिए शिकयत (complaint) की गयी है जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act) के तहत आता है । 

उपभोक्ता फोरम (consumer forum) ने विभाग को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता (complainant) को पीएफ पर प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की ब्याज दर पर 20 दिन की अवधि की राशि दी जाये साथ ही 20,000 रूपये शिकायतकर्ता (complainant) की मानसिक व्यथा के लिए| 
  

कंटेंट सोर्स: ET.IT

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