बेंगलुरू (Bengaluru): दो महीने में फ्लिपकार्ट को अपनी घटिया सेवाओं और लापरवाही की वजह से बेंगलुरू (Bengaluru) शहर के उपभोक्ता कोर्ट (consumer court) में दुबारा आना पड़ा | जहां पर ई-कॉमर्स प्रमुख ने उपभोक्ताओं से ली गयी अतरिक्त धन राशि वापस करने की मांग की | वी. नरसिम्हा, 36 वर्ष आयु निवासी अनेकल तालुक्याच्या ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, बेंगलुरू अर्बन (District Consumer Dispute Redressal Forum, Bangalore Urban) से संपर्क किया और उन्होंने आरोप लगाया कि दिसंबर 2015 में Flipkart ऐप पर खिलौने खरीदते समय उसने 1 ,878 रुपए अतिरिक्त लिए गए थे
नरसिम्हा के अनुसार उन्होंने ‘Lovely jumping dog’और ‘Annie stuff doll’ सामान को Flipkart से मगाया था | जो कि Flipkart के डिलीवरी बॉय के द्वारा दिसंबर 8, 2015 को घर पर पहुंचाया गया | जब उन्होंने पेमेंट के लिए अपना क्रेडिट कार्ड उसको दिया उसने दो बार उस कार्ड को स्वीप (swip) किया और दो बार पैसे कट गए जिसमे उनके प्रोडक्ट के राशि के साथ साथ एक अन्य आर्डर का भी भुगतान हो गया था| जो कि उनका नहीं था और 1,878 रुपए भी उसके कार्ड से Flipkart के अकाउंट में चले गए |
जब नरसिम्हा ने कहा कि इतने रूपये कैसे काट लिए तो तो उसमे माफ़ी मांगी और कहा कि गलती से घसीटने के कारण ऐसा हो गया है और आश्वासन दिया कि 7 दिनों के अंदर वो पैसे वापस हो जायेंगे | एक हफ्ते का इंतज़ार करने के बाद नरसिम्हा ने Flipkart Customer Helpline number पर कॉल किया तब फिर से उसे कुछ दिनों में रुपए रिफंड करने का वादा किया गया |जब उपभोक्ता वाणी में था तब उसमे अप्रैल 13, 2016 उपभोक्ता फोरम (consumer forum) में कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की|
इसके बचाव में Flipkart ने तर्क दिया कि व्यापार में उसकी भूमिका मध्यस्थ की थी, विक्रेताओं और खरीदारों के लिए एक ऑनलाइन मंच उपलब्ध कराना । यह एक फर्म जहां शॉपिंग मॉल के लिए दुकानों किराए के तोर पर लिया जाता है, लेकिन वो अपने उत्पादों के आलावा वो अन्य विक्रेता के उत्पादों के लिए वो उत्तरदाई नहीं है| यह अभियोग 22 महीने तक चला, जिसके अंत में जजों ने ग्राहकों की अपनी प्रतिक्रिया के लिए Flipkart की आलोचना की । बिक्री लेनदेन फ्लिपकार्ट ऐप के माध्यम से हुई और इसलिए, फर्म ने शिकायतकर्ता की शिकायत को संबोधित करते हुए कहा कि वह भी विक्रेता के रूप में जिम्मेदार है । फर्म सहित अपने कर्मचारियों के कर्यो के लिए उत्तरदाई है, न्यायधिशो ने कहा ।
उपभोक्ता कोर्ट (consumer court) ने Flipkart को आदेश देते हुए कहा कि उपभोक्ता नरसिम्हा को 1,878 रूपये एक महीने एक अंदर रिफंड किये जाये
Content Source: economictimes.indiatimes
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