Jaipur: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण जयपुर (District Consumer Dispute Redressal Forum Jaipur, Jaipur Consumer Court), ने एक दुकानदार को दुल्हन की ड्रेस की पूरी राशि उपभोक्ता (consumer) को लौटाने का निर्देश को दिया और खराब ड्रेस बेचने के लिए दुकानदार पर 5000 रुपए का फाइन लगाया है |
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम जयपुर III (District Consumer Dispute Redressal Forum III) ने 20 अगस्त के पाने फैसले में, जयपुर (Jaipur) में एक प्रसिद्ध दुकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने वाले एक पिता को राहत दे दी, जिसमे दूकानदार ने उनकी बेटी को ख़राब ड्रेस बेचीं थी |
अशोक कुमार गुप्ता, शिकयतकर्ता (Complainant) ने जयपुर (Jaipur) शहर के जोहरी बाजार में स्थित रूप लक्ष्मी दुकान (Roop Laxmi Shop) से दुल्हन की ड्रेस अपनी बेटी की शादी के लिए 12 जुलाई 2016 में खरीदी थी | ड्रेस की कीमत 43,000 रुपये थी | जब दुल्हन ने अपनी शादी में उस ड्रेस को पहनने के लिए खोला तो पाया की ड्रेस का दुप्पट्टा फटा हुआ था | उन्होंने तुरंत दुकानदार को फ़ोन किया और कहां तुरंत दुप्पट्टा को सही कर के दे या तो नया दुप्पट्टा दे | कुछ दिनों बाद दूकानदार ने 3,500 रुपये का बिल दिया और उपभोक्ता के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार किया |
दुकानदार (Shopkeeper) ने बाद में शिकायतकर्ता (Complainant) द्वारा दोहराए गए अनुरोधों के बाद भी दुप्पट्टा वापस करने से इंकार कर दिया | इसके बाद शिकायतकर्ता (Complainant) ने उपभोक्ता फोरम (Consumer Forum) की तरफ रुख किया | जब संपर्क किया तो, रूप लक्ष्मी दुकान के मालिकों ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया |
Content Source: TOI
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