कुछ ट्रैफिक के नियम जिनके बारे में आपको जानना चाहिए | (Know About Some Traffic Rules)
अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला बिना वर्दी पहने चलना कटता है तो उसका इस तरह करने का कोई भी अधिकार नहीं है | आप उसको रोक सकते है |
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अगर सड़क पे चलते हुए कोई ट्रैफिक हवलदार आपके गाड़ी को रोक के आपको पेपर्स दिखने की मांग करता है तो आप उसको साफ़ साफ़ मन क्र सकते है | इतना ही नहीं आप उसकी शिकयत उसके सीनियर से भी कर सकते है | ट्रैफिक नियम (traffic rules) के अनुसार एस. आई. (S.I.) रैंक या फिर उससे बड़े पद का अधिकारी ही आपसे आपके कागज मांगने का अधिकार होता है |
किसी भी ट्रैफिक हवालदार को आपको अरेस्ट या फिर गिरफ्तार करने का और आपके वहां को जब्त करने का कोई अधिकार नहीं होता है | बल्कि वो आपसे POC(ploicer under control) की डिमांड भी नहीं कर सकता है | क्योकि ये अधिकार केवल RTO अधिकारियो का होता है |
इसी तरह से अगर आप किसी भी तरह से ट्रैफिक नियमो (traffic rules) का उल्लंघन करते है तब भी उस हवलदार को आपकी गाड़ी से चाभी निकलने का कोई भी अधिकार नहीं है |
द इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 132 के अनुसार, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आपसे पनेलिटी भी सिर्फ असिस्टेंस सब इंस्पेक्टर 1 स्टार, सब इंस्पेक्टर 2 स्टार, या फिर पुलिस इंस्पेक्टर 3 स्टार ही वसूल कर सकता है |
ट्रैफिक हवलदार सिर्फ उनकी मदद कर सकता है, लेकिन ट्रैफिक हवलदार किसी भी प्रकार की पेनलिटी आपसे वसूल नहीं कर सकता है |
अगर पुलिस आपसे सिग्नल तोड़ने के दौरान, या फिर आपकी गाड़ी पर 2 से ज्यादा लोग बैठे होने की सम्भावना के दौरान, या फिर भारी वाहनों पर सवारी बैठने के दौरान, या फिर शराब पी कर या कोई और नशा लेके गाड़ी चलाने के दौरान या फिर मोबाइल पर बात करवाने के दौरान, तेज़ गाड़ी चलाने के दौरान पुलिस आपको पकड़ती है तो पुलिस आपके लाइसेंस को जब्त कर सकती है और उनको इसका पूरा अधिकार भी दिया गया है |
अगर आप ट्रैफिक नियम को तोड़ते हुए पकड़े जाते है तो आप पे 100 रुपये का फाइन लगाया, लेकिन इससे ज्यादा का फाइन सिर्फ A.S.I (Assistance Sub Inspector) और SI (Sub Inspector) ही लगा सकता है लेकिन 100 रुपये से ज्यादा फाइन ट्रैफिक हवलदार नहीं लगा सकता है |
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आपको अपने घर से निकलते समय आपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट(RC), गाड़ी का इन्सुरेंस (Insurance), पलॉईसर अंडर कंट्रोल (POC), ड्राइविंग लइसेंस हमेशा अपने साथ रखे |
ट्रैफिक पुलिस कितने तरह के चालान वसूल करते है |
1. On the spot challan (ऑन द स्पॉट चालान)
अगर आप ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए रंगे हाथ पकड़े जाते है तो आपसे तुरंत चालान काट कर पनेलिटी वसूल की जाती है | अगर आप तुरंत पेनलिटी नहीं भर पाते है तो पुलिस आपसे तुरंत ड्राइविंग लाइसेंस ले लेती है और आपको चालान दे देती है | जिसे भरने के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस वापस मिल सकता है |
2. Notice Challan (नोटिस चालान)
अगर आप किसी ट्रैफिक नियम को तोड़ते है और भाग जाते है तो उस स्थिति में आपकी गाड़ी का नंबर नोट करके चालान गाड़ी मालिक के घर पे पंहुचा देते है | जिसको भरने के लिए पूरे एक महीने का समय दिया जाता है | अगर आप एक महीने उस चालान को नहीं भरते है तो फिर चालान को कोर्ट भेज दिया जाता है |
3. Court Challan (कोर्ट चालान )
तीसरा चालान होता है कोर्ट (court) का चालान, इस चालान को शायद किसी ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर ही बनाया जाता है | इस चालान में पेनलिटी के साथ साथ सजा का भी प्रावधान है | जैसे की आप किसी प्रकार नशा करने के बाद गाड़ी चलाते है और फिर आप पकड़े जाते है तो इस स्थिति में चालान ऑन द स्पॉट ही बना दिया जाता है, लेकिन उसकी पनेलिटी भरने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा |
अगर आपके साथ किसी कंपनी ने प्रोडक्ट या सेवाओं को लेके किसी भी प्रकार का फ्रॉड या धोकाधड़ी की है तो आप अपनी शिकयत Voxya ऑनलाइन कंस्यूमर कंप्लेंट फोरम (Forum) पर करना न भूले |
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