HYDERABAD: Rangareddy District Consumer Dispute Redressal Forum ने Bajaj Electronics को आदेश दिया है कि वह ग्राहक को 67,000 रुपये ब्याज के साथ वापस करे | इसके साथ ही साथ 10,000 रुपये मुआवजे के रूप में मानसिक पीड़ा के लिए, वारंटी में न रहने वाले लैपटॉप को बेचने के लिए 10,000 रुपये अतरिक्त उपभोक्ता को भुगतान करे |
शिकायतकर्ता श्रीनिवास छाबड़ा, जोकि Miyapur के रहने वाले है, उन्होंने Bajaj Electronics के खिलाफ complaint file कराई थी, जिससे उन्होंने 2017 में लैपटॉप खरीदा था |
शिकायतकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि उनका बेटा लैपटॉप को अपने कॉलेज ओडिशा (Odisha) ले गया था | कुछ दिन उसका इतेमाल किया और फिर डिस्प्ले की समस्या होने लगी | जब उपभोक्ता लैपटॉप को लेकर सर्विस सेंटर गया तो उन्होंने सर्विस देने से मना कर दिया और कहा कि लैपटॉप की वारंटी दिसंबर 2016 में समाप्त हो गयी है | दूसरी तरफ जहां से उन्होंने लैपटॉप लिया था उनसे पैसे वापस करने या लैपटॉप बदलने के लिए कहा | लेकिन किसी ने भी किसी भी प्रकार की दिलचस्पी नहीं दिखाया और न कोई जवाब दिया |
Bajaj Electronics ने अपने पक्ष में विवादित लैपटॉप की बिक्री की बात स्वीकार की लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से यह कहते हुए इनकार किया कि डीलर या रिटेलर की देनदारी सीमित है |
Consumer Forum ने अपने आदेश में कहा: "Bajaj Electronics निश्चित रूप से उपभोक्ता को (एक) आउट-ऑफ-वारंटी उत्पाद बेचने के भ्रामक अभ्यास के लिए उत्तरदायी है। यह डीलर या रिटेलर के नाम पर आश्रय नहीं ले सकता क्योंकि उन्होंने शिकायतकर्ता से पूरी राशि एकत्र की है |
आउट ऑफ़ वारंटी उत्पाद और बेचते समय उन्होंने खुदरा व्यपार के नियम को पालन किया, डीलर के रूप में नहीं समझा और आउट और वारंटी लैपटॉप को बेच दिया | यह निश्चित रूप से अनुचित व्यापार अभ्यास है | विपरीत पक्ष को शिकायतकर्ता की मानसिक पीड़ा की भरपाई करनी होंगी |
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