हैदराबाद (Hyderabad): एक District Consumer Forum ने एक Health Insurance Company को रक्त कैंसर से पीड़ित उपभोक्ता के दावे और पॉलिसी रद्द करने के लिए 7 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करने का निर्देश दिया |
शिकायतकर्ता पी वासुदेव राव ने कहा कि उन्होंने प्रीमियम के लिए 25, 412 रुपये की राशि का भुगतान किया और 10 लाख रुपये की राशि के लिए लिबर्टी हेल्थ कनेक्ट फैमिली फ्लोटर बीमा पॉलिसी प्राप्त की | राव और उनकी पत्नी को 29 अक्टूबर, 2018 से 28 अक्टूबर, 2019 तक एक साल के लिए इस पॉलिसी में कवर किया गया था |
अक्टूबर 2019 में, शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वह बुखार से पीड़ित था और उसने एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों से परामर्श किया, जहाँ उसे 10 अक्टूबर, 2019 को पैन्टीटोपेनिया (तीनों रक्त कोशिकाओं के प्रकारों में कमी) का पता चला था |
एक यूनिट ब्लड और एक यूनिट सिंगल डोनर प्लेटलेट्स चढ़ाने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई | लगभग एक महीने के बाद, राव ने कहा कि उन्हें ल्यूकेमिया का पता चला था और 25 अक्टूबर, 2019 को एक निजी अस्पताल में एक रोगी के रूप में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और जिसके लिए उपभोक्ता ने कैशलेस उपचार का विकल्प चुना था |
अपने Health Insurance विवरण देने के बावजूद, राव ने कहा कि उन्हें 5.73 लाख रुपये अग्रिम भुगतान करना होगा | Insurance company ने यह आरोप लगाते हुए कि ने 2006 से मधुमेह और उच्च रक्तचाप का इतिहास होने का खुलासा न करने के कारण उनके इस Insurance दावे को गलत तरीके से खारिज कर दिया और इस वजह से कंपनी ने उनकी पॉलिसी को रद्द क्र दी थी | शिकायतकर्ता ने यह शिकायत दर्ज की |
सुनवाई के दौरान, पीठ ने देखा कि न तो डिस्चार्ज सारांश औ डॉक्टर के किसी नोटों में ऐसा कोई मेडिकल इतिहास नहीं दिखाया गया है | जिसके बाद Hyderabad Consumer Forum ने अपना फैसला सुनाया |
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