जयपुर (Jaipur): जिला उपभोक्ता फोरम (consumer forum) ने रजिस्टर्ड मोबाइल पर खाते से पैसे निकालने का मैसेज नहीं भेजने पर बैंक की सर्विस फॉल्ट करार दिया है | Consumer Forum ने एक बैंक को साइबर ठगों द्वारा निकाली गई राशि को नौ फीसदी ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया है | Forum ने मानसिक पीड़ा के लिए 15,000 रुपये और शिकायतकर्ता को खर्च के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है |
मालवीय नगर निवासी श्रीराम मीणा ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज (file complaint in consumer forum) कराते हुए कहा कि उनका एसबीआई बैंक में खाता है और उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पैसे निकालने पर अलर्ट संदेशों की सुविधा दी गई है |
09 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच धोखाधड़ी कर उसके खाते से 1.28 लाख रुपये निकाले गए | उसे 13 अप्रैल की सुबह ही पैसे निकालने का मैसेज मिला | फिर वह बैंक गया तो पता चला कि खाते से फर्जी तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग (online shopping) की गई है | फिर वह Bank गया और पता चला कि online shopping खाते से धोखाधड़ी की गई थी | हालाँकि, लेन-देन की विफलता के कारण, 42,525 रुपये वापस खाते में जमा किए गए थे, लेकिन उन्हें 86,275 रुपये का नुकसान हुआ जो बैंक की गलती थी |
बैंक ने अपने जवाब में कहा कि शिकायतकर्ता के Debit Card का इस्तेमाल POS मशीन पर किया गया है जिस पर OTP नहीं बना है | हालाँकि, लेन-देन की विफलता के कारण, 42,525 रुपये वापस खाते में जमा किए गए थे, लेकिन उन्हें 86,275 रुपये का नुकसान हुआ जो बैंक की गलती थी | इसके साथ ही consumner forum ने मानसिक पीड़ा और शिकायत खर्च के लिए 25 हजार रुपये देने को कहा है |
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