Wednesday 16 March 2022

हरिद्वार उपभोक्ता फोरम ने दून अस्पताल को गलत इलाज के लिए मुआवजे के रूप में 12.5 लाख रुपये देने का निर्देश (Haridwar Consumer Forum Directed Doon Hospital To Pay Rs.12.5 Lakh as a compensation for Wrong Treatment)

रुड़की (Roorkee): Haridwar District Consumer Disputes Redressal Commission (DCDRC), ने 23 वर्षीय मुंतज़िर की शिकायत पर देहरादून स्थित multispeciality hospital पर 12.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है | मुंतज़िर ने आरोप लगाया कि उन्हें पैर में फ्रैक्चर के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उनके अंग को काट दिया और उन्हें जीवन भर के लिए अक्षम बना दिया |


Roorkee के पास Landhaura के गांव Jainpur Jhainjhedi निवासी पिछले साल जून में एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया था, जब उसकी मोटरसाइकिल एक ट्रैक्टर से टकरा गई थी | हादसे में युवक के दाहिने हाथ का निचला हिस्सा गंभीर रूप से टूट गया था जिसके बाद परिजन उसे देहरादून के अस्पताल ले गए थे | 


अगर आपकी की भी किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत है तो अपनी शिकायत को दिए गए लिंक पर क्लिक करके दर्ज कर सकते है: - File a Complaint Now!





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