Namakkal Consumer Forum ने एक nationalised bank को एक ग्राहक को उसके खाते से अत्यधिक ब्याज काटने के लिए ₹ 1.64 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया है |
शिकायतकर्ता, Coimbatore के Pollachi के के. संतकुमार (56), यात्रा व्यवसाय (travel business) में हैं | 2012 में, वह ₹ 6,737 के अपने क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान करने में विफल रहे | दिसंबर 2017 में उनके खाते में 1.71 लाख रुपये का बैलेंस था | श्री संतकुमार ने एक व्यक्ति को ₹ 1.50 लाख का चेक जारी किया, जो कथित तौर पर अपर्याप्त शेष राशि के कारण बाउंस हो गया | उन्होंने bank से संपर्क किया और पाया कि bank ने credit card bill का भुगतान न करने पर उनके खाते से 96,410 रुपये काट लिए हैं | जब उन्होंने बैंक अधिकारियों से पूछताछ की, तो वे उन्हें कोई ठोस जवाब देने में विफल रहे |
इसके बाद, श्री संतकुमार ने 2018 में Coimbatore Consumer Forum में मामला दायर किया और जुलाई 2022 में Namakkal Consumer Forum को स्थानांतरित कर दिया गया |
मंगलवार को Namakkal District Consumer Disputes Redressal Commission (DCDRC) कमिश्नर वी. रामराज ने अपने आदेश में कहा कि Bank ने असामान्य ब्याज की गणना कर यह रकम काट ली है | माना जाता है कि bank ने credit card bill के लिए ₹ 11,410 की कटौती की थी (प्रति वर्ष 6% ब्याज के साथ ₹ 6,737 की बिल राशि) | बैंक को शेष ₹ 85,000 प्रति वर्ष 6% ब्याज के साथ दिसंबर 2017 (₹ 29,000) से गणना करके, चार सप्ताह के भीतर प्रदान करना चाहिए | इसके अलावा, बैंक को सेवा में कमी और मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए ग्राहक को ₹50,000 का भुगतान भी करना चाहिए, श्री रामराज ने अपने आदेश में कहा |
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