VISAKHAPATNAM (विशाखापट्नम): Consumer Dispute Redressal Forum, Vizianagaram ने Eastern Power Distribution Company Limited (EPDCL) के अधिकारियों को 46 वर्षीय महिला जंजी सुरेदु के परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है |
जंजी सुरेदु. विजियानगरम जिले के मारुपल्ली गांव में रहने वाले एक कृषि मजदूर थी | 29 जुलाई, 2017 को, सुरदु अपने खेत से घर लौटते समय एक छोटे सी नाली को पार करने के लिए बिजली के खंभे का सहारा लिया, जिसमे करंट (बिजली) आ रहा था | जैसे ही महिला ने खम्भे को पकड़ा, उनको बिजली के झटके लगे और उनकी उसी समय मृत्यु हो गई |
पुलिस ने इस मामले को सीपीसी की धारा 174 के तहत दर्ज किया |
EPDCL (Eastern Power Distribution Company Limited) की लापरवाही के कारण महिला की मृत्यु हुई है ऐसा आरोप लगते हुए, महिला के परिवार (पति जंजी देवुडू और बच्चे G Chiranjeevi और G Eswar Rao) ने Consumer Forum में EPDCL के खिलाफ अपनी उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) को दर्ज किया और 10 लाख रुपये मुआवजे की मांग की |
EPDCL ने अपने बचाव में कहा कि उनकी तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं हुई है महिला की मृत्यु सिर्फ एक हादसा है |
तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, Forum इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि डिस्कॉम की ओर से कोई लापरवाही नहीं थी | हालांकि, Forum ने कहा कि डिस्कॉम को न्याय के सिरों को पूरा करने के लिए मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये देने होंगे |
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