कपूरथला (Kapurthala): कपूरथला जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम (Kapurthala district consumer disputes redressal forum) ने कतर एयरवेज को आदेश दिया है कि वे एक दंपति को 2.30 लाख रुपये का पूरा टूर और यात्रा व्यय वापस करें, जिसके लिए उन्हें पेरिस की यात्रा के लिए भुगतान किया गया था, ब्याज के साथ और 25,000 रुपये मुआवजे के रूप में और मुकदमेबाजी शुल्क भी देने का आदेश दिया । कपूरथला जिला उपभोक्ता फोरम (Kapurthala district consumer forum) ने कहा कि एयरलाइन (Airlines) स्टाफ की लापरवाही के चलते 13 अक्टूबर 2016 की देर रात तक बोर्डिंग पास जारी न करने के लिए स्थापित किया गया जिसके चलते वे पहले से आरक्षित उड़ान (scheduled flight) को पकड़ने में नाकाम रहे ।
9 फरवरी को अपने आदेश में,फोरम अध्यक्ष करनैल सिंह और सदस्य रजीता सरीन कहा कि एयरलाइन (Airlines) की ओर से लापरवाही और कमी है कि उनके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं था कि आवेदक का वीजा जाली या फिर पूर्ण नहीं है, कंपनी अपने कर्मचारियों की गलत हरकतों के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।
जालंधर जिले (Jalandhar district’s) के अपपरा गांव के निवासी चमन लाल और उनकी पत्नी रमनदीप कौर ने एडवोकेट के सी मल्होत्रा के माध्यम से दायर अपनी शिकायत उपभोक्ता कोर्ट (complaint consumer court) में किया| जिसमे उन्होंने कहा कि अन्य यात्रा व्यवस्थाओं के साथ-साथ कतर एयरवेज (Qatar Airways) की "पुष्टि" करने और हवाई टिकट फगवाड़ा में स्थित साई ट्रेवल्स एक्सपर्ट्स से खरीद थे | जिसमे उन्होंने पेरिस यात्रा के लिए 2.30 लाख रुपये की कुल राशि का भुगतान किया था ।
उंहोंने कहा कि वे 13 अक्टूबर, 2016 को 3.30 बजे उड़ान भरने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन जब वे आईजीआई हवाई अड्डे,दिल्ली पर पहुंच गए, तब पिछले आधी रात को संबंधित काउंटर पर एयरलाइन (Airlines) के कर्मचारियों ने बोर्डिंग पास जारी नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारियों ने बस उनके टिकट पर 'ऑफ लोड' का उल्लेख किया लेकिन कोई संतोषजनक कारण नहीं दिया.
उपभोक्ता फोरम (consumer forum) के आदेश में उल्लेख किया गया है कि Sai Travel Experts ने अपने जवाब में स्वीकारा कि शिकायतकर्ताओं (Complainants) ने टूर पैकेज के साथ "कंफर्म टिकट" खरीदा और 2.30 लाख रुपये का भुगतान कर दिया लेकिन कहा कि यह पता नहीं था कि एयरलाइन (Airlines) के कर्मचारियों ने बोर्डिंग पास देने से क्यों इनकार कर दिया शिकायतकर्ताओं (Complainants) को ।
कतर एयरवेज (Qatar Airways), इसके जवाब में कहा गया है कि यह एयरलाइन संपर्क अधिकारी (airline liaison officer (ALO)) की सलाह के आधार पर शिकायतकर्ताओं (Complainants) का बोर्डिंग पास को नकार दिया गया था ।
कतर एयरवेज (Qatar Airways) के द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर तथ्य नहीं दिए गए कि आखिर किन वजह से उनको बोर्डिंग पास नहीं दिए गए और वह उपभोक्तावओं कि टिकट और डाक्यूमेंट्स को जाली होने का भी को सबूत नहीं दे पाए |
उपभोक्ता अदालत ने 2.30 लाख रूपये 9% वार्षिक व्याज के साथ शिकायतकर्ता (Complainants) को वापस करने को क़तर एयरवेज से कहा |छतिपूर्ति के लिए 20,000 और मानसिक प्रतारण के लिए 2,००० रूपये और क़ानूनी कार्यवाही में लगी राशि को भी क़तर एयरवेज को वापस करने को कहा |
अगर आपकी भी कोई शिकयत है तो अपनी शिकयत Voxya ऑनलाइन कंस्यूमर फोरम (online consumer forum) पर कर सकते है |
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