एक उपभोक्ता को मिली जीत में, एक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम (Consumer Disputes Redressal Forum) ने मुंबई लाउंज बार (Mumbai Lounge Bar) को गलत तरीके से सर्विस चार्ज को वापस करने का निर्देश दिया| भोजनालय को जनवरी 2018 के बाद से 9% ब्याज के साथ 3,002 रुपये का सर्विस चार्ज रिफंड करने का निर्देश दिया गया । इसके अलावा कानूनी लागत की ओर 5,000 रुपए, ग्राहक द्वारा पीड़ित मानसिक व्यथा के लिए 5,000 रुपए का हर्जाना देने के लिए कहा गया ।एक उपभोक्ता को मिली जीत में, एक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम (District Consumer Disputes Redressal Forum) ने मुंबई लाउंज बार (Mumbai Lounge Bar) को गलत तरीके से सर्विस चार्ज को वापस करने का निर्देश दिया|
भोजनालय को जनवरी 2018 के बाद से 9% ब्याज के साथ 3,002 रुपये का सर्विस चार्ज रिफंड करने का निर्देश दिया गया|
इसके अलावा कानूनी लागत की ओर 5,000 रुपए, ग्राहक द्वारा पीड़ित मानसिक व्यथा के लिए 5,000 रुपए का हर्जाना देने के लिए कहा गया । रेस्तरां प्रबंधन आदेश का अनुपालन और इस महीने के पहले राशि वापस कर दिया । अश्विन ने 43 वर्षीय एक व्यापारी पिछले नवंबर में तमाशा रेस्तरां में गया था तब ' सेवा की कमी ' के चलते केंद्रीय मुंबई उपभोक्ता फोरम (Central Mumbai Consumer Forum) के समक्ष भोजनालय को सामना करना पड़ा |
वोरा ने कहा कि उन्होंने और नौ दोस्तों ने खाना और शराब का आर्डर दिया था और 35,000 रुपये से अधिक का बिल भी दिया था। इसमें 3,000 रुपए ' सर्विस चार्ज ' शामिल थे । वोरा का मामला यह था कि सर्विस चार्ज गैरकानूनी तरीके से वसूला गया था। उन्होंने कहा, हमने प्रबंधक से बात की, लेकिन उन्होंने सुनने से इंकार कर दिया और हमें उपभोक्ता अदालत (consumer court) का दरवाजा खटखटाना पड़ा वोरा ने 35,000 रुपए की बिल राशि और Rs10,000 कानूनी खर्चों का मुआवजा देने का दावा किया था।
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