कुछ महत्वपूर्ण चीजे आपको उपभोक्ता शिकयत दर्ज करने से पहले जान लेनी चाहिए |
- बसे पहले आप न्याय क्षेत्र की पहचान कर ले शिकायत (complaint) करनी है |
- आपको अपने केस के अनुसार, जिला फोरम (District Forum), राज्य फोरम (State Forum) और राष्ट्रीय आयोग (National Commission) के समक्ष अपनी शिकायत के साथ निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा|
- इसके बाद आपको अपनी शिकयत का ड्राफ्ट (draft complaint) बनाना जरूरी है जिसमे आपको ये बताना जरूरी है कि आप अपनी शिकयत (complaint) क्यों दाखिल कर रहे है |
- शिकयत में बताये कि यह मामला उपभोक्ता फोरम (consumer forum) या मंच के क्षेत्रअधिकार में कैसे आता है |
- शिकयत पत्र (complaint letter) में आपको अपने हस्ताक्षर करना जरूरी है | अगर आप किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उपभोक्ता शिकयत दर्ज (File Consumer Complaint) करना चाहते है तो शिकयत पत्र के साथ प्राधिकरण पत्र लगाना जरूरी है |
- शिकायतकर्ता का नाम, पता, विषय, विपक्षी और विपरीत पार्टी का नाम, उत्पाद का नाम, उत्पाद का विवरण, क्षतिपूर्ति की राशि आदि लिखना न भूले|
- अपने आरोपों के समर्थन में उपयुक्त दस्तावेजों को संलग्न करना न भूले और कंपनी को भेजी गयी लीगल नोटिस (Legal Notice) की कॉपी को लगाना भी न भूले |
- अधिनियम में शिकायत दर्ज करने की अवधि घटना घटने के बाद के दो साल तक की है | अगर उपभोक्ता शिकयत (consumer complaint) को दर्ज करने में देरी करते है तो उसका कारण भी बताना पड़ेगा आपको |
- आपको उपभोक्ता शिकयत (consumer complaint) के साथ साथ हलकनामा भी दर्ज करने की जरूरत है कि आपके द्वारा की शिकयत और दस्तावेज सही है |
आप अपनी शिकयतों (complaints) को ऑनलाइन (online) भी दर्ज कर सकते है | Voxya ऑनलाइन कंस्यूमर फोरम (online consumer forum) पर, यह कंस्यूमर फोरम (consumer forum) आपको लीगल नोटिस (legal notice) भेजने में और कंस्यूमर कोर्ट (consumer court) में दर्ज करने में मदद करते है |
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