लुधिअना (Ludhiana): जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम (District Consumer Dispute Redressal Forum) ने यहां पंचकूला हरियाणा (Panchkula, Haryana) के एक निवासी को 19.12 पैसे ज्यादा चार्ज के लिए एक रिटेलर (Retailer) पर 4,000 रुपये का जुर्माना लगाया है |
Firstcry.com व सूर्या टावर (Surya Tower) को मानसिक प्रताड़ना व व्यथा के रूप में क्षतिपूर्ति के रूप में 2,000 रुपये देने होंगे| वे शेष राशि का भुगतान मुकदमेबाजी खर्च के रूप में सेक्टर 25, पंचकूला के सत्यवीर मलिक को करेंगे | शिकायतकर्ता (Complainant) ने इस वर्ष 21 मई को फोरम (Forum) के समक्ष प्रस्तुत किया था कि उसने चालान के माध्यम से 125.36 रुपये का भुगतान करते हुए 12 फरवरी को स्टोर से एक उत्पाद खरीदा था ।
उत्पाद की अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी), सभी करों के साथ, 165 रुपये थी | 58.77 रुपये की छूट के बाद, रियायती मूल्य देय 106.23 रुपए था |
लेकिन विक्रेता ने एमआरपी (MRP) पर जीएसटी (GST) का चार्ज लगाया और 19.12 रुपये अधिक शुल्क लिए जोकि उपभोक्ता ने क्लेम किया था | शिकायतकर्ता (Complainant) ने, हालांकि, एमआरपी (MRP) पर जीएसटी (GST) क्र लगाना "अनुचित व्यापार प्रथा" के रूप में वर्णित किया गया है और 19.12 रुपये की अतिरिक्त राशि की वापसी की मांग की और 20,000 रुपये के मुआवजे के साथ साथ 10,000 रु. मुकदमेबाजी का खर्च |
परिवादी ने मामले में पूर्व में बिदाई के खिलाफ शासन किया था| फोरम (Forum) ने कहा कि जानबूझकर वैट/जीएसटी वसूलने का कार्य और छूट के बाद मूल्य पर अन्य करों को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, नई दिल्ली (National Consumer Dispute Redrssal Commission) द्वारा पदावनत किया गया था | जीएसटी (GST) चार्ज का यह अभ्यास अनुचित व्यापार अभ्यास था,यह कहां गया |
उपभोक्ता फोरम (Consumer Forum) ने रिटेलर को भुगतान के लिए खरीद की तारीख से प्रति वर्ष 6% ब्याज पर चार्ज की गई अतिरिक्त राशि को रिफंड (refund) करने का भी निर्देश दिया ।
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