सरकार ने कहा कि ऑनलाइन खुदरा कंपनियों (retail complaints) द्वारा दोषपूर्ण (defective) और क्षतिग्रस्त वस्तुओं (damaged goods) की आपूर्ति के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और विभिन्न मामलों में उपभोक्ताओं को उचित मंचों पर शिकायतें दर्ज करने की सलाह दी गयी |
"ई-कॉमर्स में लेन-देन करते समय उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है" वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री (Minister of State for Commerce and Industry ) सी आर चौधरी (C R Chaudhary) ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा |
उन्होंने कहा कि दोषपूर्ण (defective) व क्षतिग्रस्त सामानों (damaged goods) के वितरण से संबंधित शिकायतें (complaints) और इसके अलावा उत्पादों की गैर-डिलीवरी से संबंधित उपभोक्ता शिकायतों (consumer complaints) राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (National Consumer Helpline) पर प्राप्त हो रही है जोकि उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा चलाया जा रहा है |
"राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ((National Consumer Helpline)) में प्राप्त ई-कॉमर्स के संबंध में शिकायतें निवारण (complaints redressal) के लिए संबंधित कंपनियों को भी शिकायत भेजी जाती है | कुछ मामलों में, उपभोक्ताओं को शिकायतों के निवारण के लिए उपयुक्त उपभोक्ता फोरम (consumer forum) में शिकायत दर्ज (complaint file) करने की सलाह दी जाती है " उन्होंने कहा |
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि उपभोक्ता मामलों के विभाग ने इस वर्ष 5 जनवरी को लोकसभा में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 (Consumer Protection Bill 2018) पेश किया है |
ई-कॉमर्स में अनुचित व्यापार प्रथा को विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियमों को बनाने के लिए प्रावधान है |
अगर आपकी भी किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत है तो Voxya ऑनलाइन कंस्यूमर फोरम (online consumer forum) पर अपनी शिकायत दर्ज करे और जल्द से जल्द अपनी उपभोक्ता शिकयत का निवारण करे |
content source: Economics times
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