पुलिस हिरासत (Police Custody) में भी महिलाओ के कुछ खास अधिकार है :
1. महिला की तलाशी केवल महिला पुलिस कर्मी ही ले सकती है |
2. महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्य उदय के पहले हिरासत में नहीं लिया जा सकता है |
3. अगर महिला को कभी लॉकअप में रखने की नौबत आती है तो उसके लिए अगल व्यवस्था होंगी |
4. बिना वारंट महिला को तुरंत कारण बताना जरूरी है और उसे जमानत से सम्बंधित अधिकार के बारे में बताना जरूरी है |
5. गिरफ्तार हुई महिला के निकट सम्बन्धी को सूचित करना पुलिस की ड्यूटी है |
6. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जजमेंट में कहां गया है कि जज के सामने महिला को पहली बार पेश किया जा रहा हो, उस जज को चाहिए कि वह महिला से पूछे कि उसे पुलिस हिरासत (Police Custody) में कोई बुरा बर्ताव तो नहीं झेलना पड़ा |
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