नई दिल्ली (New Delhi) : 2002 में 10 रुपये की कोल्ड ड्रिंक (cold drink) की बोतल खरीदी तो उसमे तो उसमे गुटखा पड़ा मिला | इस पर उपभोक्ता फोरम में केस (consumer case in consumer forum) दायर किया गया | एक वकील ने 16 साल तक केस लड़ा और अब उपभोक्ता फोरम (consumer forum) से फैसला आया | फोरम (Forum) ने कहा है कि उपभोक्ता को उसके 10 रुपये वापस किए जाएं | साथ ही 25 हजार रुपये बतौर केस खर्च अदा करना होगा | दिल्ली (Delhi) के पश्चिम बिहार के इंद्रा एक्लेव निवासी अधिवक्ता ईश्वर कुमार मल्होत्रा ने उपभोक्ता फोरम (consumer forum) में याचिका दायर की थी | इसमें कहा कि उन्होंने जून 2002 में कोल्ड ड्रिंक की चार बोतल खरीदी थी | जब घर आये तो देखा कि एक बोतल में गुटखा पड़ा था | इसकी शिकायत (complain) दुकानदार से की गई | दुकानदार से जवाब मिला कि उसका काम सिर्फ बेचने का है, वह शीतल पेय को बनाता नहीं है | इसके बाद कोल्ड ड्रिंक कंपनी (cold drink company) को उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) दी गयी | कंपनी के नुमाइंदे ने उनके घर आकर बोतल का निरक्षण किया |
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