Thursday 3 January 2019

मैगी में था लेड, लगेगा 640 करोड़ का जुर्माना (Supreme Court revives Centre's Rs. 640 crore class action against Nestle in Maggi noodles case)

कोर्ट ने नेस्ले के खिलाफ कार्रवाई को दी मंजूरी 

नई दिल्ली (New Delhi) : खाद्य उत्पाद बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया (Nestle India) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में मैगी में लेड (सीसा) होने की बात स्वीकार कर ली है | साथ ही राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (NCDRC) में 640 करोड़ रुपवाये हर्जाना की मांग को  लेकर सरकार की ओर से दर्ज कराए गए मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बृहस्पतिवार को नेस्ले इंडिया (Nestle Indiaके खिलाफ आगे की कार्रवाई की इजाजत दे दी | मामला तीन साल से कोर्ट में लंबित था | 

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले में मैसूर के केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई) की रिपोर्ट कार्यवाही का आधार होगी | इसी संस्थान में मैगी के नमूनों की जाँच की गयी थी | उपभोक्ता मामलो मंत्रालय (consumer affair ministry) ने 2015 में तीन दशक पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून (Consumer Protection Law) के एक प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए नेस्ले इंडिया (Nestle India) के खिलाफ एनसीडीआरसी (NCDRC) में शिकायत दर्ज (complaint file) कराई थी | सरकार ने कथित अनुचित व्यपार तरीके अपनाने, झूठी लेबलिंग व भ्रामक विज्ञापनों को लेकर 640 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की है |

पहली बार: यह पहली बार है कि जब सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act) की धारा 12-1-डी के तहत कार्रवाई की है | इसके तहत केंद्र ओर राज्य दोनों के पास शिकायत दर्ज करने का अधिकार है | एनसीडीआरसी (NCDRC) के तहत दायर याचिका में उपभोक्ता मामलों (consumer affair) के मंत्रालय (ministry of consumer affairs) ने आरोप लगाया था की मैगी नूडल्स (Maggi Noodles) के स्वास्थवर्धक होने ("टेस्ट भी, हैल्थी भी") का दावा कर नेस्ले इंडिया (Nestle India) ने उपभोक्ताओं को गुमराह किया |  


     

किडनी खराब कर सकता है लेड का सेवन 

डॉक्टरों के मुताबिक, लेड सेहत के लिए खतरनाक है | इसके अधिक सेवन से किडनी ओर नर्वस सिस्टम ख़राब हो सकता है | तय मानक के अनुसार किसी फ़ूड प्रोडक्ट में लेड की मात्रा 2.5 पीपीएम तक होनी चाहिए, लेकिन मैगी के नमूने में मात्रा काफी अधिक थी |  



Content Source: cutting of Amarujala Newspaper



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