Wednesday, 2 January 2019

पुणे उपभोक्ता फोरम ने भविष्य आयुक्त को शिकायतकर्ता को 25,000 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया| (Pune consumer forum directs provident commissioner to pay Rs 25,000 to complainant)

consumer complaint
Pune Maharashtra: पुणे जिला उपभोक्ता निवारण फोरम (Pune District Consumer Dispute Redressal Forum) ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (Regional Provident Fund Commission) को निर्देश दिया है कि वह आदेश जारी करने की तिथि से आठ सप्ताह के भीतर शिकायतकर्ता (complainant) को Rs25, 247 का भुगतान करे और उसे क्षतिपूर्ति व कानूनी लागत के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है | इस मामले में शिकायतकर्ता (complainant) की पहचान संतोष दत्तात्रय आहेर के रूप में हुई है |

आहेर ने फोरम (Forum) में दिनांक 18 मई, 2018 को दी गई अपनी शिकायत में कहा है कि वह अगस्त 2004 से जून 2007 तक मैसर्स/एस किर्लोस्कर ऑइल इंजन्स लिमिटेड खड़की में काम कर रहा था | अपनी सेवा की अवधि के दौरान, भविष्य निधि (पीएफ) की राशि नियमित रूप से उसके वेतन से कट रही थी | 2007 में अहेर ने Kirloskar Oil Engines Ltd कागल प्लांट, कोल्हापुर (Kolhapur) में नौकरी करना शुरू कर दिया |  तद्नुसार कंपनी ने पीएफ खाते के स्थानांतरण के लिए आवेदन किया लेकिन दोहराया गए अनुरोध और व्यक्तिगत रूप से कहने के बावजूद पीएफ शाखा ने पीएफ खाते का स्थानांतरण नहीं किया | 

2010 में, अहेर ने कंपनी में इस्तीफा दिया और 2011 में  Force Motors Ltd अकुर्दि (Akurdi) में नौकरी की शुरुवात की | फिर से उसने पीएफ एकाउंट के ट्रांसफर के लिए आवेदन किया लेकिन पीएफ ऑफिस (PF Office) उसका अकाउंट ट्रांसफर करने में नाकाम रहा | इसलिए, आहेर ने यह स्थानांतरण होने के बजाय पीएफ राशि वापस लेने का निर्णय लिया और एक हलफनामा दायर किया जिसका प्रभाव 19 मई, 2015 तक था |  उनके आहरण आवेदन पत्र (Withdraw Application Letter) को पीएफ कार्यालय (PF office) द्वारा इस बात का उल्लेख करते हुए अस्वीकार कर दिया गया था कि आहेर के पीएफ खाते का मामला पहले से ही सुलझा लिया गया था और उनके पीएफ का ट्रांसफर खाते कोई MH/120356 116 जो कि आहेर से संबंधित नहीं था | बाद में शिकायतकर्ता (complainant) ने पीएफ कार्यालय (PF Office) को 24 नवंबर, 2016 को एक पत्र के माध्यम से अपने खाते के संबंध में आवश्यक कार्य करने का अनुरोध किया | पीएफ कार्यालय (PF Office) ने कहा कि उनके दावे का निपटारा कर दिया गया है |  

सेवा में कमी के कारण, आहेर ने मामला दायर किया और 1, 07000 रुपये की वापसी 9 प्रतिशत ब्याज के साथ साथ 75,000 रुपये का मुआवजा और 25000 रुपये की लागत के रिफंड के लिए दावा किया |

इसके उपलक्ष्य में पीएफ कार्यालय (PF Office) ने यह स्वीकार किया कि आहेर के बही खाते में कुछ शेष राशि थी और ब्याज के साथ उसी को अपडेट करके उसे वापस कर दिया जाएगा । तदनुसार फोरम (Forum) ने आदेश पारित किया |

Content Source: hindustaintimes


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