Thursday 10 January 2019

कंस्यूमर फोरम ने आयोजन रद्द होने पर होटल को बुकिंग के रुपये वापस करने का आदेश दिया(Hotel asked to refund booking amount of cancelled event)

Wedding Law India

लुधियाना (Ludhiana): जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम (District Consumer Dispute Redressal Forum) ने शादी रद्द होने के बाद एक ग्राहक की बेटी के विवाह के लिए बुकिंग राशि वापस न करने पर एक होटल (Hotel) को दंडित किया | जिसमे होटल को 5,000 रुपये देने की सजा,  फोरम के अध्यक्ष GK लेखमाला और सदस्य विनोद गुलाटी ने पखोवाल रोड (Pakhowal Road) पर स्थित मिराज होटल (Miraj Hotel) को आदेश कि वह पार्शियल चौक, लुधिअना(Partial Chowk, Ludhiana) निवासी जसवंत सिंह को 3,000 रुपये मानसिक व्यथा और 2,000 रुपये कानूनी लगत के लिए देना होगा |   

Image & Content Source Times Of India
शिकायतकर्ता (complainant) ने अपनी उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) में कहा कि उनकी बेटी की शादी पिछले साल 10 और 11 फरवरी में थी | जिसके लिए उन्होंने 15 कमरे इन दिनों के लिए 45,000 रुपये की राशि में बुक किया था | 

शिकायतकर्ता (complainant) की शिकायत की मुताबिक उसने 11 जुलाई 2017 में 20,000 रुपये की राशि का भुगतान किया था | किसी कारणवश जसवंत की बेटी की शादी अगस्त 2017 में रद्द हो गयी, जिसकी सूचना उन्होंने होटल के मैनेजर और पार्टनर को दी | जसवंत ने कहा कि उन्होंने अग्रिम भुगतान राशि को वापस देने का निवेदन किया और यह भी कहा कि होटल रुपये को वापस करने के लिए सदस्यों की बैठक में सहमत भी था | इतना ही नहीं फ़ोन की बात चीत में भी होटल के प्राधिकारी रुपये वापस करने के लिए सहमत थे |

जसवंत ने दोनों पार्टियों के बीच हुई बात चीत की एक सीडी बनाई और 1 जून 2018 में उन्होंने यह सबूत संलंग्न करते हुए उन्होंने उपभोक्ता फोरम में केस दर्ज कर दिया | जिसमे होटल के पदाधिकारियों द्वारा होटल whatsapp मैसेज पर रुपये को वापस करने के लिए जसवंत से खाता नंबर मांगा था उसको भी स्क्रीनशॉट उन्होंने रखा | 

समझौता के मुताबिक अगर function के 2 महीने के पहले किसी भी वजह से रद्द होता है तो बुकिंग के लिए दी गयी पूरी राशि वापस कर दी जाती है | उपभोक्ता के इस मामले में उपभोक्ता ने होटल को बुकिंग तारीख से 4 महीने पहले ही बता दिया था | फिर भी उनकी पहले से भुगतान राशि को होटल ने वापस नहीं किया |  जिसके लिए उपभोक्ता ने 20,000 रुपये की राशि के साथ साथ 50,000 रुपये मानसिक उत्पीड़न और व्यथा के लिए और 22,000 रुपये कानूनी लागत का दावा किया | 


फोरम (Forum) ने पाया कि 20,000 रुपये की राशि वादे के अनुसार वापस नहीं किये गए है जो कि होटल की सेवाओं में कमी  है | यह देखा गया कि चूंकि राशि वापस नहीं किया गया था, शिकायतकर्ता (complainant) को इस राशि की वापसी के लिए 1 सितंबर 2017 से  9%  प्रति वर्ष की दर पर ब्याज के साथ भुगतान करने के लिए हकदार था, क्योंकि अगस्त 2017 में रद्द करने के बारे में सूचना की एक विशिष्ट तिथि शिकायत (complaint) या हलफनामे में उल्लेख नहीं किया गया था | 

फोरम (Forum) ने ये भी पाया कि होटल के द्वारा पैसे वापस न करने पर उपभोक्ता मुक़दमे को होटल में घसीटना पड़ा | इसलिए वह मुआवजे का हकदार है इसलिए उपभोक्ता को मानसिक परेशानी और कानूनी खर्च के लिए 5,000 रुपये देने का आदेश दिया |

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