Tuesday, 12 February 2019

उपभोक्ता फोरम ने मेडिकल लापरवाही के लिए डॉक्टर को निर्देश दिया की वो Madurai महिला को 85,000 का भुगतान करे | (Madurai Medical Negligence Consumer Case - Doctor Directed Doctor To Pay Rs.85000 Compensation To Women)


मदुरई (MADURAI) : डिस्ट्रिक्ट कंस्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल फोरम (DCDRF), Madurai, ने प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर को निर्देश दिए की वह मेडिकल लापरवाही के लिए MADURAI की एक महिला को 85,000 का नुकसान भरपाई के रूप में भुगतान करे | 

मदुरई (Madurai) के जे सूर्या मैरी एक नाबालिग थी जब उसने अस्पताल में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज (compalint file) कराई । वह अप्रैल 2009 में चंद्र बाई अस्पताल के डॉ सुन्दरकाण्ड राजन से गले के संक्रमण के लिए इलाज के लिए संपर्क किया | शिकायत के अनुसार डॉक्टर ने एक स्टाफ नर्स को इंजेक्शन लगाने का निर्देश दिया और तदनुसार नर्स ने उसे पीठ पर इंजेक्शन लगाया । हालांकि, इंजेक्शन का प्रबंध होने के बाद लड़की को गंभीर दर्द का सामना करना पड़ा |इंजेक्शन लगाने के बाद बालिका ने घाव देखा | बाद में घाव संक्रमित हो गया था |

उसने फिर से डॉक्टर से संपर्क किया | डॉक्टर ने उसे बताया कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा |

दो छोटे और एक बड़े ऑपरेशन के बाद भी वह डॉक्टर घाव को ठीक नहीं कर पाए और संक्रमण दूसरी जगह भी फेल गया था |  

बाद में, उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया जहां पर उनका इलाज सही से हो गया था और वह ठीक हो गयी थी | 

याचिकाकर्ता ने चिकित्सकीय लापरवाही के लिए डॉक्टर से Rs1 लाख का मुआवजा मांगते हुए उपभोक्ता फोरम की तरफ रुख किया | 

प्रस्तुतियो का अवलोकन करने के बाद, District Consumer Dispute Redressal Forum (DCDRF) ने पीड़िता के पक्ष में फैसला सुनाया और डॉक्टर को 85,000 रुपये की राशि का मुआवजा महिला को मानसिक और शारीरिक व्यथाके रूप में देने का निर्देश दिया | 


अगर आपकी भी किसी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) है तो आप अपनी शिकायत Voxya ऑनलाइन कंस्यूमर फोरम (online consumer forum) पर करे और अपनी उपभोक्ता समस्या (consumer problem) का  समाधान जल्द से जल्द प्राप्त करे |


Content source: TOI

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