कोच्ची (KOCHI): High Court ने आदेश दिया कि राज्य में उपभोक्ता विवाद निपटान मंचों (Consumer Dispute Redressal Forum) में मौजूदा रिक्तियों को मई तक भरा जाना चाहिए | मुख्य न्यायाधीश ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति ए. के. जयसंकरन नांबियार की खंडपीठ ने दो याचिकाओं पर विचार करने के बाद यह निर्देश जारी किया कि कई जिलों में उपभोक्ता मंच (Consumer Forum) काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि पीठासीन अधिकारी नियुक्त नहीं हुए है | विभिन्न जिलों में उपभोक्ता मंचों का कार्यकरण न होने के कारण प्रतिवादियों को उनकी शिकायतों के निवारण की प्रतीक्षा में असुविधा हो रही है, एडवोकेट डी प्रेम कामथ ने प्रस्तुत किया | उन्होंने यह भी आशंका व्यक्त की कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता के कारण नियुक्ति प्रक्रिया को आस्थगित कर दिया जाएगा |
न्यायालय (Court) में दायर हलफनामे में राज्य सरकार (State Government) ने कहा था कि भर्ती प्रक्रिया पूरी न होने का मुख्य कारण संबंधित जिला कलेक्टरों से आवेदकों का पैनल प्राप्त करने में देरी है | भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र समाप्त करने के लिए अब कदम उठाए गए हैं, अतिरिक्त एडवोकेट जनरल रंजिथ थामपन ने अदालत को सूचित किया |
निदेश जारी करते हुए, न्यायालय (Court) ने कहा कि उपभोक्ता मंचों (Consumer Forums) में रिक्तियों को भरना एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए और आदर्श आचार संहिता में रिक्तियों के लिए चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया में बाधा नहीं आनी चाहिए |
इस मामले को आठ सप्ताह के लिए स्थगित करते हुए न्यायालय (Court) ने कहा कि हलफनामे में दर्शाए गए राज्य सरकार (state government) द्वारा पहले से उठाए गए कदमों को ध्यान में रखा गया है और नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की उम्मीद है |
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