लोक सभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) के तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ आचार सहिंता (Code of Conduct) भी लागू हो चुकी है |
इस बार आम चुनाव की गिनती 23 मई 2019 को होनी है और आचार सहिंता (Code of Conduct) 10 मार्च से शुरू होकर 23 मार्च 2019 तक जारी रहेगी |
चुनाव आचार सहिंता (Code of Conduct) का मतलब है चुनाव आयोग के वे निर्देश जिनका पालन चुनाव खत्म होने तक हर पार्टी और उसके उम्मीदवार को करना होता है | अगर कोई उम्मीदवार इन नियमो का पालन नहीं करता है | तो चुनाव आयोग उनके खिलाफ कार्यवाई कर सकता है | उसे चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है | उमीदवार के खिलाफ F.I.R. दर्ज हो सकती है और दोषी पाए जाने पर उसको जेल भी जाना पड़ सकता है |
राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही उस राज्य में चुनाव आचार सहिंता भी लागू हो जाती है | चुनाव आचार संहिता (Election Code of Conduct) के लागू होते ही राज्य सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन यानि प्रशासन पर कई अंकुश लग जाते है | सरकारी कर्मचारी चुनाव की प्रक्रिया होने तक निर्वाचन आयोग के कर्मचारी बन जाते है | वे election commission के तहत रह कर उसके दिशा निर्देश पर पर काम करते है |
आचार सहिंता (Code of Conduct) लागू होने के बाद कौन से काम नहीं कर सकते है |
1. आचार संहिता (Code of Conduct) लागू होते ही प्रदेश का मंत्री या मुख्यमंत्री जनता के लिए जनता के लिए कोई नई घोषणा नहीं कर सकते है | इस दौरान राज्य में न तो शिलान्यास या भूमिपूजन नहीं किया जाता |
2. सरकारी खर्च से ऐसा कोई भी पार्टी विशेष को लाभ नहीं पंहुचा सकते |
3. चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी राजनैतिक दल और उनके किसी भी नेता को लाउडीस्पीकर का इस्तेमाल करने से पहले उनके स्थानीय अधिकारी से अनुमति लेना जरुरी है |
4. किसी भी राजनैतिक पार्टी उम्मीदवार, राजनीतिज्ञ, या फिर समर्थक को कोई भी रैली करनी हो तो उसकी अनुमति पुलिस से लेनी होंगी | ताकि सुरक्षा से पुख्ता इंतजाम किये जा सके |
5. किसी भी रैली में धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे जा सकते |
6. आचार संहिता (Code of Conduct) का सबसे मुख्य सन्देश है कि उम्मीदवार किसी भी कीमत पर मतदाता को किसी भी प्रकार का लालच नहीं दे सकते है | अक्सर उम्मीदवार के द्वारा शराब और पैसे के साथ साथ कई तरह के उपहार देने की बात सामने आती है | ऐसा करना पूरी तरह से वर्जित है |
7. आचार संहिता (Code of Conduct) के लागू होने के बाद से सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान, या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है |
8. चुनाव के दिन उम्मीदवार आपने राजनैतिक दल के चुनाव चिन्ह को पोलिंग बूथ के आस पास नहीं दिखा सकते है | चुनाव समित के द्वारा दिए गए वैध पास के बिना कोई भी पोलिंग बूथ में नहीं घुस सकता |
आचार सहिंता Election Commission Of India के द्वारा बनाये गए कुछ नियम होते है, जिन नियमो को चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही लागू कर दिया जाया है | आचार संहिता (Code of Conduct) को इस लिए लागू कर दिया जाता है ताकि सभी Political Parties candidates और समर्थक एक दायरे में रहे और चुनाव को शांति के साथ पूरा कराया जा सके | आचार संहिता लागू होने के बाद सभी राजनैतिक दल, उमीदवारो और समर्थको को उसे मानना ही होता है | अगर कोई भी आचार संहिता में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है तब उसके खिलाफ Election Commission Of India को कार्रवाई करने का अधिकार है | जिसमे उसके खिलाफ F.I.R. हो सकती है और उसको जेल भी जाना पड़ सकता है |
अगर आपको कही भी आपको आचार संहिता (Code of Conduct) का उल्लंघन देखने को मिलता है तो आप इसकी शिकायत सीधे आप Election Commission Of India को कर सकते है |
अगर आपकी किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत (consumer complaint) है तो इसकी शिकायत Voxya online consumer complaint website पर कर सकते है और आप अपनी शिकायत का जल्द से जल्द समाधान भी पा सकते है |
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