Monday, 27 May 2019

कंस्यूमर फोरम ने बीमा कंपनी को 4.25 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति करने को कहा (Hyderabad Consumer Case - Consumer Forum - Insurance firm told to reimburse Rs 4.25 lakh)


Hyderabad: हैदराबाद जिला उपभोक्ता फोरम (Hyderabad Dustrict Consumer Forum) ने शनिवार दिनांक 25/5/2019 को HDFC ERGO  General Insurance  Company Limited और HDFC  Bank Ltd. को 4.25 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति करने और वैध कारण दिए बिना अपने दावे को अस्वीकार करने के लिए एक उपभोक्ता को 1 लाख रुपये अतिरिक्त चुकाने का निर्देश दिया | 

शिकायतकर्ता ने पेश किया था कि उसके पिता ने HDFC  Bank से लोन प्राप्त कर वर्ष 2013 में वाहन खरीदा था | 

उन्होंने बताया कि बैंक अधिकारियों के आग्रह पर, उनके पिता ने HDFC ERGO  General Insurance  Company Limited से Insurance Policy के लिए 6, 438 रुपये की onetime प्रीमियम राशि देकर लोन कवर करने के लिए चुना था |

उन्होने बताया कि उसके पिता जी का निधन 30, मई 2015 में हो गया, जिसके बाद उन्होंने Insurance Claim को दर्ज किया | शिकायतकर्ता ने कहा कि उसके दावे को बीमा फर्म ने अस्वीकार करते हुए दावा किया कि वह पॉलिसी के तहत कवर नहीं है | यह दावा करते हुए कि उनके पिता ने सभी किश्तें नियमित रूप से अदा की और उन्हें 4.25 लाख रुपए का भुगतान करने और ऋण खाता बंद करने के लिए बाध्य किया गया, उन्होंने यह शिकायत दर्ज (Complaint File) कर रिफंड और क्षतिपूर्ति की मांग की | 

बीमा कंपनी, अपने लिखित संस्करण में कहा है कि शिकायतकर्ता credit shield insurance के तहत राशि का दावा नहीं कर सकता क्योकि उनके पिता की मृत्यु उनकी बीमारी के कारण हुई है | कंपनी ने दावा किया यह उनके नियम और शर्तो के अंतर्गत नहीं आता है | 

बैंक अधिकारियो ने कहा कि वह दावे के अस्वीकार के जिम्मेदार नहीं है, उनको सिर्फ वाहन के फाइनेंस की जिम्मेदारी थी | उन्होंने केवल एजेंट होने का दावा किया और कहा कि Insurance coverage देने का कोई भी  प्रश्न नहीं उठता है |  

सुनवाई के दौरान, Hyderabad-III district consumer forum redressal bench ने कहा कि यह तथ्य कि विपरीत पक्षों ने विवादित नीति को उनकी लापरवाही और सेवा में कमी माना है | 

उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए नियम और शर्तों में "गुर्दा फैल" होना शामिल है, एक गंभीर बीमारी के रूप में 

"उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए नियम और शर्तों में "गुर्दा फैल" एक गंभीर बीमारी के रूप में और policy के लिए इसे शामिल है और बीमा में यह भी शामिल करे कि इस किसी प्रकार के पॉलिसीधारक को प्रतिपूर्ति होंगी |" यह कहते हुए Consumer Forum ने यह भी जोड़ा कि जिसका बीमा हुआ था  उसकी मृत्यु के समय केवल 59 वर्ष का था और उसकी मृत्यु निश्चित रूप से असामयिक और अप्रत्याशित थी | 

उन्होंने कहा कि विपरीत पक्ष किसी भी तर्कसंगत साक्ष्य को दाखिल करने में विफल रहे हैं जिससे यह पता चलता है कि वह पॉलिसी लेते समय किसी दुर्बल स्थिति या फिर बीमारी से से पीड़ित थे | इस लिए consumer forum ने Insurance Company को आदेश दिया कि प्रतिपूर्ति के 4.45 रुपये और 1 लाख रुपये मुआवजे के के साथ साथ कानूनी कार्यवाई के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करे |


Looking For Solution Of Consumer Complaints

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