लखनऊ (Lucknow): घटिया गुड़वक्ता का घनिया पाउडर बेचने वाले पर एफएसडीए के न्याय निर्णायक अधिकारी के कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है | साथ ही चेताया कि एक माह में जुर्माना राशि सरकारी खजाने में जमा न कराने पर इसकी रिकवरी राजस्व कोर्ट से आरसी जारी कर कराई जाये |
अक्टूबर 2017 में लकड़मंडी सहादतगंज (Sahadatganj) में पलक मसाला चक्की से बेचे जा रहे ओइसे धनिया पाउडर का नमूना सीज कर लैब भेजा गया था | जाँच में इसमें राख की मिलावट तय मानक साथ फीसदी से अधिक पाई गयी | घटिया गुड़वक्ता के कारण इसे अधोमानक मानते हुए फ़ैल बताया गया | इसके आधार पर एफएसओ की ओर से चक्की संचालक रामजी गुप्ता के खिलाफ जुर्माना तय कराने को एफएसडीए के न्याय निर्णायक अधिकारी व एडीएम सिटी पूर्वी वैभव मिश्रा की कोर्ट में वाद दाखिल किया | डेढ़ साल से अधिक समय तक चली सुनवाई के बाद वाद को अंतिम तौर पर निस्तरित करते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया | इससे पहले चक्की संचालक ने खतरनाक मिलावटी से इंकार करते हुए आगे गुड़वक्ता बेहतर बनाने का भरोसा दिलाया | उसने खुद को अध्यापक बताते हुए परिवार का पालने को अतरिक्त समय में आय के लिए चक्की चलाने की बात कहते हुए जुर्माना राशि न्यूनतम करने की गुहार लगाई थी | हांलकि, घटिया खाद सामग्री से सेहत को पहुंचने वाले खतरे को देखते हुए कोर्ट ने एक लाख का जुर्माना लगाने का निर्देश अंतिम आदेश में दिया |
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