लखनऊ (Lucknow): ठाकुरगंज इलाके में साहूजी चाऊमीन वाले के नाम से संचालित दुकान पर घटिया गुवाक्ता का सोया सॉस इस्तेमाल करना भारी पड़ गया | एफएसडीए कोर्ट (Court) के न्याय निर्णायक अधिकारी व एडीएम सिटी पूर्वी ने आरोपी के खिलाफ पांच लाख का जुर्माना लगा कर वाद को अंतिम तौर पर निस्तारित किया | यह राशि एक माह में सरकारी खजाने में जमा करानी होगी | वसूली बकाया राजस्व की तरह कराए जाने का आदेश किया है |
नमूना सैंपलिंग कार्रवाई के दौरन एफएसडीए टीम ने 24 फरवरी 2018 को दुबग्गा बाजार स्थित साहू जी चाऊमीन वाले के नाम से चल रही दुकान पर जाँच की थी |
यहाँ इस्तेमाल हो रहे सोया सॉस का नमूना, लैब भेजा गया था | सोया सॉस में एसिटिक एसिड की मात्रा तय मानक 0.6 प्रतिशत से कम पाने पर रिपोर्ट में फेल आया था | दुकान संचालक संजय साहू के खिलाफ एफएसडीए के न्याय निर्णायक अधिकारी कोर्ट में वाद दाखिल किया गया | एडीएम सिटी पूर्वी वैभव मिश्रा ने बताया कि दोनों पक्षों कि सुनवाई के बाद कोर्ट ने पाया कि निरिक्षण के दौरान दुकान पर केन में 93 लीटर सोया सॉस मिला था | इससे साफ़ होता है कि आरोपी इसका इस्तेमाल चाऊमीन बनाने के साथ ही खुली बिक्री करने में भी कर रहा था | एफएसडीए ने बताया कि आरोपी बरवांकला में अलग फ़ूड पंजीयन के आधार पर सॉस, सोया व अचार बनाकर उसका प्रसंस्करण और बेचने का कार्य भी तेलीबाग फूड्स के नाम से कर रहा था | वर्ष 2017 में एफएसडीए ने बरवांकला में एक नमूने की सैंपलिंग की थी | लैब जाँच में सोया सॉस अनसेफ श्रेष्णी में फेल हो चुका था | इसे गंभीरता से लेते हुए आरोपी द्वारा सिर्फ चाऊमीन बनाकर बेचने की छोटी सी दुकान संचालित करने का दावा सही प्रतीत न होने पर जुर्माना लगाने का निर्णय किया गया |
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