लखनऊ (Lucknow): रेरा (RERA) ने पार्थ बिल्डर (Parth Builder) के खिलाफ 11 लाख रुपये का वसूली प्रमाण पत्र (आरसी) जारी किया है | साथ ही डीएम को आरसी के मुताबिक बकाये की वसूली कर प्राधिकरण खाते में जमा कराने को कहा है |
रेरा (RERA) ने यह कार्यवाही आवंटी निवेदिता सूरी व सुगंधा सूरी की फ्लैट खरीदने के लिए जमा धनराशि वापस नहीं करने के बाद की है | रेरा (RERA) ने 29 जनवरी 2019 को पार्थ इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आदेश जारी कर ब्याज सही पैसे लौटाने का आदेश दिया था | बिल्डर कंपनी को 11.07 लाख रुपये लौटाने थे | 45 दिन में आदेश का अनुपालन न होने पर शिकायतकर्ता ने रेरा (RERA) से आदेश का क्रियाव्यन कराने को अपील की थी | इसके बाद रेरा (RERA) ने अब आरसी जारी कर डीएम को वसूली के लिए आदेश दिए है | इसमें 8.12 लाख रुपये मूल जमा और 2.95 लाख रुपये ब्याज की धनराशि है |
रेरा (RERA) सचिव अबरार अहमद के मुताबिक डीएम को बिल्डर के खिलाफ वसूली की यह कार्यवाही भू-राजस्व के बकाये के रूप में करनी होंगी | कंपनी के चेयरमैन और निदेशक इस धनराशि को चुकाने के लिए उत्तरदायी है | वसूली के बाद डीएम रेरा (RERA) के नाम बैंक ड्राफ्ट बनाकर सूचना उपलब्ध कराएँगे |
content source: Amar Ujjala |
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