Thursday, 1 August 2019

Triple Talaq Law in Hindi (ट्रिपल तलाक़ के नए कानून 2019 जानकर आप भी रह जायेंगे हैरान) - Voxya


अगर कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को एक ही जगह में एक साथ तीन तलाक़ देता है यानि यह कहता है या लिखता है कि में तुझे तीन तलाक़ देता हूँ, या तीन बार तलाक़ तलाक़ तलाक़ कहता है तो इसको Triple Talaq कहते है | Triple Talaq कहते है दोनों लोगो की शादी ख़त्म हो जाती है और उन दोनों लोगो के बीच में कोई भी पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं रह जाता है | 

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एक, दो और तीन तलाक़ में फर्क यह है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को एक या दो तलाक़ देता है तो उसके बाद वह दोनों फिर से शादी कर सकते है | लेकिन जब एक पति अपनी पत्नी को तीन तलाक़ देता है तो वो दोनों आपस में फिर से शादी नहीं कर सकते है | 3 तलाक़ के बाद वह दोनों पूरी तरह से आजाद हो जाते है | उनमे से कोई भी, किसी से भी शादी कर सकते है | 

तीन तलाक़ के बाद अगर पत्नी ने किसी दूसरे आदमी से शादी कर ली और उसके साथ रहने लगी और कभी उस दूसरे पति उसको तलाक़ दे दिया या उस दूसरे पति की मृत्यु हो जाती है | तो उसके बाद वह पहले आदमी से जो उसका पति था उससे शादी कर सकती है | 


पहले पति से तीन तलाक़ मिलने के बाद उसने जो दूसरे आदमी से शादी की थी इसको कहा जाता है हलाला |

तीन तलाक़ का हलाला से सीधा संपर्क है, क्योकि अगर एक पति अपनी पत्नी को तीन तलाक़ दे देता है तो उसके बाद वह उससे शादी नहीं कर सकता है | लेकिन अगर वह किसी दूसरे आदमी से शादी कर ले उसके साथ रहने लगे और वह आदमी कभी उसको तलाक़ दे दे या उसकी मृत्यु हो जाये | तो उसके बाद वह पहले वाले पति से शादी कर सकती है | 

2017 में Supreme Court ने Triple Talaq को अमान्य कर दिया था कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को एक साथ 3 तलाक़ देता है | तो यह अमान्य और इस Triple तलाक़ को नहीं माना जायेगा | लेकिन अब इसपर कानून भी बन सका है | 

3 तलाक़ कानून में क्या क्या प्रावधान किये गए है (What are the provisions in the Triple Talaq Law 2019? )


  • मुस्लिम पति का अपनी पत्नी को एक साथ 3 तलाक़ देना अवैध है | 
  • पति का तीन तलाक़ देना गैरजमानती और संज्ञेय अपराध है | इसमें पुलिस बिना किसी वारंट के तीन तलाक़ देने वाले पति को गिरफ्तार कर सकती है | 
  • तीन तलाक़ देने वाले पति को तीन साल की सजा होंगी | 
  • महिला अपने बच्चो के लिए और अपने खुद के लिए गजरा भत्ता पाने की हकदार होंगी | गुजरे भत्ते के लिए कितने रकम दिए जाने चाहिए या रकम को Court निर्धारित करेगा | 
  • 3 तलाक़ देने वाले आरोपी को जमानत के लिए Court का दरवाजा खटखटाना होगा | 
  • अगर आरोपी समझौता करना चाहता है तो समझौता सिर्फ तीन तलाक़ की विक्टिम महिला की रजामंदी से ही होगा |


इसके लिए पत्नी या फिर उसके सम्बन्धी को पुलिस में जाकर कहना होगा कि उसके पति एक साथ 3 तलाक़ दिया है क्योकि यह एक संज्ञेय अपराध है इसलिए पुलिस बिना किसी वारंट के उस पति को गिरफ्तार करेगी और अपनी कस्टडी में रखेगी | यह एक non bailable offence है इसलिए उसे पुलिस से जमानत नहीं मिल पायेगी | मजिस्ट्रेट के सामने ही उसको जमानत मिल सकती है | मजिस्ट्रेट चाहे तो उसे जमानत दे सकता है और न चाहने पर नहीं भी दे सकता है |  

इसके बाद Court में सुनवाई शुरू हो जाएगी और पति और पत्नी को अपने वकील के साथ Court में केस लड़ना पड़ेगा | 
अगर सुनवाई में यह साबित हो जाता है कि पति ने पत्नी को सुच में तीन तलाक़ दिया है तो उसको तीन साल कि सजा हो सकती है |

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