1 सितम्बर 2019 से कुछ नए बदलाव होने जा रहे है जिनका जानना हम सभी लोगो के लिए बहुत जरूरी है |
- 1 सितम्बर 2019 से ट्रैफिक के बदलते हुए नियम लागू हुए है | जिसके बाद से अगर आप ट्रैफिक नियम को तोड़ते है तो आपको ज्यादा जुर्माना देना होगा | 1 सितम्बर 2019 से मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) (संशोधित) के 63 उपबंध लागू हो गया है | जिसके बाद शराब पीकर गाड़ी चलाने पर, ओवरस्पीड, ओवरलोडिंग पर जुर्माना बढ़ाया गया है |
- अगर आपने वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए 31 अगस्त तक Return File नहीं किया तो फाइन देकर 31 दिसंबर 2019 तक रिटर्न फाइल कर सकते है | इस दौरन रिटर्न फाइल करने पर आप कानूनी कार्यवाई से बच सकते है |
- बैंक या पोस्ट ऑफिस से एक साल में एक एक करोड़ से ज्यादा निकासी करने पर 2% का TDS कटा जायेगा | ऐसा डिजिटल ट्रांसक्शन को बढ़ावा देने के मकसद के लिए किया गया है |
- General Insurance Companies अब वाहनों को भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकतिक आपदावो तोड़फोड़ और दंगे जैसी घटनाओ से होने वाले नुकसान के लिए अलग से बीमा कवर उपलब्ध कराएगी |
- स्टेट बैंक के समेत कई बैंक के लोन 1 सितम्बर से रेपो रेट से लिंक हो रहे है | इससे कस्टमर्स को कम ब्याज देना होगा | इसके आलावा सरकारी बैंको से 59 मिनट में होम, ऑटो, और पर्सनल लोन की सुविधा शुरू होंगी |
- 1 सितम्बर से ऑटो लोन और होम लोन रेपो रेपो लोन से लिंक होगा | एसबीआई ने होम लोन की ब्याज दर में 0.20 फीसदी की कटौती की है | 1 सितम्बर से होम लोन पर एसबीआई की ब्याज दर 8.05 फीसदी होंगी |
- 1 सितम्बर से ऑनलाइन टिकट बुक करना महंगा होगा | स्लीपर क्लास के लिए 20 रुपये सर्विस चार्ज, एसी क्लास के लिए सर्विस चार्ज 40 रुपये, भीम एप्लीकेशन से भुगतान करने पर स्लीपर क्लास के लिए 10 रुपये सर्विस चार्ज, एसी क्लास के लिए सर्विस चार्ज 20 रुपये लगेगा |
- वर्त्तमान के सभी बैंक 10 बजे खुलते है लेकिन नए नियम के मुताबिक बैंक सुबह 9 बजे खुलेंगे | Central Finance Ministry के banking division ने सभी सरकारी और सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को सुबह 9 बजे खोलने का प्रस्ताव दिया है |
- 1 सितम्बर से बैंको को अधिकतम 15 दिनों में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना होगा | केंद्र सरकार इस सन्दर्भ में बैंको को गाइडलाइन्स जारी कर चुकी है |
- State Bank Of India ने रिटेल डिपाजिट पर ब्याज दर काम कर दिया है | एक लाख रुपये तक के डिपोसिट करने वाले ग्राहकों को सेविंग अकाउंट में 3.5 फीसदी ब्याज मिलता रहेगा | हलाकि एक लाख से अधिक डिपॉजिट करने वाले ग्राहकों के लिए यह दर 3 फीसदी ही होंगी |
- अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो अन्य सुविधाएं जैसे - कार पार्किंग, विधुत पानी की सुविधा, और क्लब मेंबरशिप जैसी आय सुविधा भी टीडीएस के दायरे में आएगा |
- जिन लोगो ने अभी तक आधार और पैन से लिंक नहीं करवाया है उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नया पैन जारी करेगा | जुलाई में पेश किये पूर्ण बजट की घोषणा के अनुसार यदि पैन आधार से लिंक नहीं हो, तो वह अवैध मन जायेगा | यदि किसी का पैन वैध नहीं है, तो उसके साथ उसी तरह से ब्यवहार होगा जिसके पास पैन नहीं होता है |
- एक सितम्बर से कोई व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार कॉन्ट्रैक्ट या किसी प्रोफेशनल को एक साल में 50 लाख से अधिक पेमेंट करता है तो इसपर 5 फीसदी की दर से टीडीएस कटेगा |
- यदि आपको मिलने वाली Life Insurance Maturity कर योग्य है, तो शुद्ध आय हिस्से पर 5 फीसदी की दर से टीडीएस कटेगा | शुद्ध आय वह राशि है जो कुल प्राप्त राशि में से Total Insurance Premium भुगतान को काटने पर प्राप्त होती है |
- टैक्स मामलो का जल्द निपटारा होगा, पुराने टैक्स मामलो को निपटाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार नै स्कीम लायी है | यह स्कीम 1 सितम्बर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेगी | इस स्कीम में बकाया Tax चुकाया जा सकेगा | इस स्कीम में टैक्स चुकाने में कानूनी कार्यवाई नहीं होंगी |
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