आप सभी जानते है कि 1 सितम्बर 2019 से मोटर वाहन एक्ट (Motor Vehicle Act) में कुछ नए संसोधन हुए है | इस संसोधित क़ानून के तहत आप नियमो का उल्लंघन करते है तो आप भारी चालान भरना पड़ सकता है | बहुत से लोगो को हज़ारो का चालान भी कट चुका है जिनकी खबरे अक्सर हमे न्यूज़ में सुनाई देती है | उनपर किसी भी तरह कि रियायत या फिर छूट नहीं दी जा रही है |
अगर आपको आपने पैसे बचाने है या चालान भरने से बचना है तो जानते है कुछ मुख्य बाते है |
आपको ट्रैफिक नियमो का उल्लंघन बिलकुल नहीं करना है | आप गाड़ी के पूरे कागज अपने पास रखिये | अगर आप घर से जल्दबाजी में निकल गए है और आपके पास गाड़ी के पुरे कागज नहीं है | तो आप Central Motor Vehicle Act के नियम 139 के अनुसार अगर आपने ट्रैफिक नियम का उल्लंघन नहीं किया है और आपके पास पुरे कागज नहीं है तो ट्रैफिक पुलिस ऐसे में आपका तत्काल चालान नहीं काट सकती है |
गाड़ी चलाते समय चार पेपर होना आपके पास बहुत जरूरी है |
- गाड़ी का लाइसेंस
- गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- इन्शुरन्स सर्टिफिकेट
- पॉलूशन सर्टिफिकेट
अगर आप कागज रखना भूल गए है तो ऐसे में आप डीजी लॉकर में आपने कागज को डिजिटल फॉर्म में रख सकते है | इसको आप दिखा कर भी आप बच सकते है | अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी आपको घबराने की जरुरत नहीं है | इसके लिए आपको 15 दिन का समय दिया जाता है जिसके अंदर आपको ये सभी डॉक्यूमेंट दिखाने होते है आप ये सभी डॉक्यूमेंट दिखा देते है तो आप चालान भरने से बच सकते है |
अगर ट्रैफिक पुलिस ने उस वक्त आपका चालान काट भी दिया है, तब भी कोर्ट ऐसे चालान को ख़ारिज कर देगी |
सभी पुलिस कर्मी आपका चालान नहीं काट सकते है |
ट्रैफिक कांस्टेबल को फाइन करने का अधिकार नहीं है |
फाइन काटने का अधिकार केवल ZO को है | हेड कांस्टेबल केवल 100 रुपये तक का फाइन वसूल कर सकता है | ASI, SI 100 रुपये से ज्यादा का फाइन वसूल कर सकते है | कोई भी ट्रैफिक अधिकार जब तक वर्दी में न हो और उस पर नाम की प्लेट नहीं है तो वह आपको पर फाइन नहीं लगा सकते है | अगर वह ऐसा करता है तो आप उसका विरोध कर सकते है |
अगर ट्रैफिक पुलिस नियमो को तोड़ने के पकड़ती है तो वह उसी वक्त आपका चालान काट सकती है और उसके पैसे तुरंत देने होते है | ऐसे में आप चालान की रसीद लेना न भूले |
अगर आपकी उपभोक्ता सम्बन्धी किसी भी प्रकार की शिकायत है तो शिकायत के निवारण के लिए अपनी शिकायत को Voxya ऑनलाइन कंस्यूमर फोरम (online consumer forum) पर दर्ज करे |
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