Wednesday 20 January 2021

जानिए भारत में चिकित्सा लापरवाही के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत कैसे दर्ज करें? (Know how to file a consumer complaint against medical negligence in India?)

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उद्योग प्रदान करने वाली सेवा के क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में, Medical Profession को निश्चित रूप से सभी समय के सबसे महान व्यवसायों में से एक माना जाता है क्योंकि यह व्यवसाय अन्य लोगों के जीवन को बचाने में संबंधित है |

इस कारण से, चूंकि प्राचीन काल के doctors को भगवान माना जाता है और अत्यंत सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाता है | 

हालांकि, कई बार व्यावसायिकता, सेवाओं मे कमी और और कुछ चिकित्सकीय लापरवाही ( medical negligence ) के कारण निर्दोष रोगियों को भारी कीमत चुकानी पड़ती  है |


चिकित्सा लापरवाही क्या है? (What is Medical Negligence?)

चिकित्सा लापरवाही (Medical Negligence) सबसे जघन्य अपराधों में से एक माना जाता है | जैसा कि नाम से पता चलता है, चिकित्सा लापरवाही (Medical Negligence) अनिवार्य रूप से चिकित्सा और चिकित्सकों की ओर से होने वाली लापरवाही जो रोगी को या फिर रोगी की हालत को medical practice के चलते हालत को बदतर, या फिर उसकी वजह से अनुचित और घातक परिणाम हुए हो या हो सकते हो |


चिकित्सा लापरवाही के प्रकार (Kinds of Medical Negligence)

  • गलत निदान
  • देरी से निदान
  • सर्जिकल त्रुटि
  • अनावश्यक सर्जरी
  • एनेस्थीसिया त्रुटि
  • प्रसव और श्रम कदाचार
  • दीर्घकालिक उपचार
  • सामान्य चिकित्सा लापरवाही

भारतीय दंड संहिता, 1986 की धारा-304A के तहत चिकित्सा लापरवाही के कारण किसी भी मरीज की मौत के मामले में न्याय के लिए आवाज उठाई जा सकती है और अपनी शिकायत को Court में कर  सकते है |

अगर आपको लगता है किसी Hospital या फिर doctor ने आपकी बीमारी का फ़ायद उठाकर आपसे अधिक राशि वसूली है जिसके लिए आपको पहले अवगत नहीं कराया गया था तो आप उसकी शिकायत उपभोक्ता अदालत (Consumer Court) में कर सकते है और रिफंड के साथ मुआवजे की भी मांग कर सकते है | लेकिन उसके लिए आपके पास पर्याप्त सबूत और दस्तावेजों का होना अनिवार्य है |

हॉस्पिटल के खिलाफ शिकायत (hospital complaint) को दर्ज करने के लिए दिए गए लिंक को क्लिक करे: - File a Complaint Now!


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