Thursday 21 October 2021

Chandigarh Consumer Case : Big Bazar Need To Pay Rs.11500 For Charging Carry Bag (कैर्री बैग के पैसे लेने पर, बिग बज़ार पर लगा 11,500/- रुपये का जुर्माना)

consumer complaint


Chandigarh : Chandigarh State Consumer Dispute Redressal Forum (SCDRF) ने भारतीय खुदरा कंपनी बिग बाजार (Big Bazaar) पर जुर्माना लगाया है क्योंकि वह ग्राहकों को कैरी बैग प्रदान करने के लिए पैसे लेते हुए पाया गया | एससीडीआरसी(SCDRF) ने Consumer Protection Act को के अनुसार ‘सेवाओं में कमी’ को करार देते हुए बिग बाजार पर 11,518 रुपये का जुर्माना लगाया है |


पंचकूला (Panchkula) में रहने वाले रिटेल चेन के ग्राहक सौरव कुमार ने 21 फरवरी को एक कैरी बैग के लिए 18 रुपये का भुगतान करने के बाद उपभोक्ता निवारण फोरम (consumer dispute forum) में शिकायत दर्ज (complaint file) कराई थी |


कुमार ने शिकायत में उल्लेख किया कि वह दैनिक जरूरतों को खरीदने के लिए बिग बाजार (Big Bazaar) की दुकान पर गए थे जहां पर कैशियर ने उसे कैरी बैग के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर किया था | उन्होने भुगतान पर आपत्ति जताया और कहा कि किसी भी चीज को खरीदने के लिए मजबूर करना गैरकानूनी है |


सौरभ ने इस घटना के बाद Consumer Forum से संपर्क करने का फैसला किया और खुदरा समूह को नोटिस जारी किया | हालांकि स्टोर के अधिकारियों ने उन पर लगाए गए आरोपों को कबाड़ करने की कोशिश की, लेकिन Forum ने उनकी दलील को खारिज कर दिया और उन्हें सेवा में कमी और लापरवाही के लिए दोषी ठहराया |


SCDRC द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है: “बिग बाजार भारत भर में दुकानों की श्रृंखला का मालिक है जो हर रोजना अपने बड़े पैरो को फैला रहा है | भारी मुनाफा कमाने के बावजूद, वह ग्राहकों को बिग बाजार द्वारा उत्पादित कैरी बैग के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं | यह केवल लापरवाही नहीं है बल्कि सेवाओं में कमी है |”


खुदरा श्रृंखला पर 10,000 रुपये का जुरमाना लगाया गया जोकि उपभोक्ता कानूनी सहायता कोष (consumer legal aid fund) में जायेगा | सौरव कुमार को 500 रुपये का मुआवजा के रूप में और 500 रुपये कानूनी कार्यवाही की लागत के लिए भुगतान किया जाये |

Consumer complaint

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