Thursday, 17 February 2022

National Consumer Commission : Shopkeepers cannot add the amount of carry bag to the bill (कैरी बैग की राशि बिल में नहीं जोड़ सकते दुकानदार)

National Consumer Commission


पॉलिथीन के उपयोग पर रोक लगने के बाद बाजार में उपभोक्ता से कैरी बैग के नाम पर अनावश्यक राशि वसूली जा रही है | इससे भी बुरी बात यह है कि उपभोक्ता को बिना बताये बिल में जोड़ दिया जाता है | राष्ट्रिय उपभोक्ता आयोग (National Consumer Commission or National Consumer Forum) ने भी कैरी बैग की राशि बिना बताये बिल में जोड़ देने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना है | 


किसी भी वास्तु को बाजार से से लेने से पहले ये चींजे पहले जाँच ले: 


  • बाजार अथवा मॉल में बिना सूचना कैरी बैग की राशि का भुगतान न करे | 

  • बिल का भुगतान करते समय राशि का योग अवश्य जाँच ले | 

  • जीएसटी एवं अन्य टैक्स को भी जाँच करे, क्योकि M.R.P के बाद किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जा सकता है |

  • वस्तुओ की दरों में छूट का बिल से मिलान जरूर करे | 

अगर आपको लगता है दुकानदार अपनी मनमानी कर रहा है और उचित सेवा और उत्पाद उचित दाम पर नहीं दे रहा है तो आप अपनी शिकायत को दिए गए लिंक पर कर सकते है: File a Complaint Online Now! 

National Consumer Commission
Content source: Above Image (Unknown Newspaper)

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