Consumer Court ने कहा, "हमें लगता है कि शिकायतकर्ताओं जैसे निर्दोष उपभोक्ताओं से उनकी proposed project के लिए अग्रिम पैसे लेना जिसकी अनुमति उनके पास नहीं है या स्पष्ट रूप से बिल्डर के अनुचित व्यापार व्यवहार को दर्शाता है |"
शिकायतकर्ताओं, अमनदीप शर्मा और उनकी पत्नी ज्योति शर्मा ने कहा कि उन्होंने पंजाब के मोहाली, सेक्टर 97, Uniworld City, सेक्टर 97 में 'Gardens' के नाम और शैली के तहत एक Group Housing Complex के शुभारंभ के संबंध में अखबार में एक विज्ञापन देखा | जब शिकायतकर्ताओं ने बिल्डरों से संपर्क किया, तो उन्हें परियोजना पर आश्वासन दिया गया | जिसके बाद शिकायतकर्ता ने एक फ्लैट को खरीदने का मन बनाया | 24 जनवरी 2012 को शिकायतकर्ता ने एक आवेदन किया, जिसके लिए विपरीत पार्टी को अलग अलग चेक के माध्यम से कुल 4,41,914 रुपये का भुगतान किया |
शिकायतकर्ताओं को 31 जनवरी, 2012 को एक allotment letter दिया और उन्हें कुल 45,83,475 रुपये में Uniworld City, Mohali के Gardens (Sector 97) में Block C 2 में एक फ्लैट नंबर 0204 allot किया गया था |
शिकायतकर्ताओं ने समझौते के अनुसार Builder Company के साथ भुगतान करना जारी रखा और उन्हें 36 महीने के भीतर भूखंड पर कब्जा करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ | जब जनवरी 2015 में शिकायतकर्ताओं ने साइट का दौरा किया, वे यह देखकर हैरान थे कि कोई निर्माण गतिविधि नहीं चल रही थी और इसलिए उनके द्वारा भुगतान की गई राशि की वापसी की मांग की | लेकिन विरोधी पक्ष ऐसा करने में विफल रहा, हालांकि उन्हें 30 जनवरी, 2015 को एक कानूनी नोटिस दिया गया था |
अगर आपकी किसी भी प्रकार कि उपभोक्ता शिकायत है तो शिकायत दर्ज करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करे: - File a Online Complaint Now!
No comments:
Post a Comment