Wednesday, 2 March 2022

Hyderabad Consumer Court directs Apple India to pay Rs 42,000 to iPhone consumer (हैदराबाद कंज्यूमर कोर्ट ने एपल इंडिया को आईफोन के उपभोक्ता को 42 हजार रुपये भुगतान करने के निर्देश दिए)

Hyderabad Consumer Court


हैदराबाद (Hyderabad): एक नागरिक और Apple India Pvt. Ltd. के बीच विवाद में, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (District Consumer Dispute Commission) ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया और तकनीकी दिग्गज Apple को 42000 रुपये से अधिक का भुगतान दोषपूर्णफ़ोन के लिए करने को कहा |


शिकायतकर्ता एन. जयसूर्या ने दिसंबर 2018 में Apple One से Iphone 6s खरीदा और उसी के लिए 22633 रुपये का भुगतान किया | खरीद के लिए समान मासिक किश्तों का पूरा भुगतान किया गया था |  हालांकि, पांच महीने के इस्तेमाल के बाद फोन खराब होने लगा |  समस्या पर कार्रवाई करते हुए, शिकायतकर्ता ने Gachibowli में एक Apple Service Showroom से संपर्क किया, उसे एक आश्चर्यजनक 29,000 रुपये की राशि का भुगतान डिवाइस बदलने के लिए कहा गया | 


जब मामला Consumer Court पहुंचा,  Apple India Pvt. Ltd. ने शिकायतकर्ता द्वारा किए गए सभी दावों का खंडन किया और कहा कि कुछ आकस्मिक क्षति के कारण फोन खराब हो गया होगा | 


हालांकि, कंपनी द्वारा वादा किए गए एक साल की वारंटी के साथ सेवा केंद्र द्वारा प्रदान की गई डिलीवरी रिपोर्ट के आधार पर, उपभोक्ता अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि शिकायतकर्ता गलत नहीं था क्योंकि शिकायतकर्ता के खिलाफ कंपनी के पास कोई सबूत नहीं था | 


Hyderabad Consumer Court ने अपने फैसले में कंपनी को 22,633 रुपये वापस करने, 15,000 की मानिसक पीड़ा के लिए मुआवजे के रूप में और 5000 रुपये कानूनी खर्च के लिए भुगतान करने के निर्देश दिया | 


Hyderabad Consumer Forum


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